कृषि यंत्र सब्सिडी मध्य प्रदेश 2021 | कृषि उपकरण सब्सिडी mp 2021 | MP E-Agricultural Equipment Subsidy Scheme List | मप ऑनलाइन कृषि यंत्र सब्सिडी | कृषि उपकरण अनुदान योजना | ट्रेक्टर सब्सिडी लिस्ट मध्य प्रदेश
MP E-Agricultural Equipment Subsidy Scheme List 2021-: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए “मध्य प्रदेश ई-कृषि उपकरण सब्सिडी योजना सूची” की जानकारी लेकर आए हैं। जैसा की आप जानते ही हैं भारत की अधिकतर जनता कृषि पर निर्भर करती है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि उपकरण पर सब्सिडी प्रदान की है, ताकि किसानों को नए तकनीकी उपकरण उपलब्ध करवाए जा सके। मध्य प्रदेश के सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। परंतु सभी किसान भाइयों को यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन के समय किसानों को अपनी उंगलियों का निशान देना होता है। इसलिए आवेदन आप वहीं से करें जहां पर बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध हो। इस आवेदन को करने के लिए आप अपने नजदीक में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) का सहारा ले सकते हैं।
अगर आप एक किसान है तो मध्यप्रदेश सरकार से कृषि उपकरण अनुदान योजना के जरिये सब्सिडी ले सकते है। इसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की किसान कृषि यंत्र Subsidy की ऑफिसियल वेबसाइट e Krishi Yantra Anudan Portal MP पर जाना होगा। यह स्कीम MP Dage विभाग द्वारा निकाली गयी है। इसको आप घर बैठे रजिस्ट्रशन कर सकते है तथा ये फॉर्म निशुल्क है। यह योजना कृषि उपकरण पर सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना की बड़ी बात यह है कि किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान पंजीकरण के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित किया गया है। सभी जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Contents
- 1 मध्य प्रदेश ई-कृषि उपकरण सब्सिडी योजना सूची 2021-22
मध्य प्रदेश ई-कृषि उपकरण सब्सिडी योजना सूची 2021-22
Madhya Pradesh E-Agricultural Equipment Subsidy Scheme – योजना के अंतर्गत आपको 30% से 50% सब्सिडी दी जाएगी कुछ यंत्रो में तो इससे ज्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान है।
- इसमें कृषि यंत्रो के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर कोई महिला/औरत किसान है तो इसके लिए और ज्यादा रियायत दी जाएगी है, उनको विशिष्ट लाभ दिया जायेगा।
- इस योजना में किसानों को 40,000 रुपये से 60,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- ई-कृषि यंत्र अनुदान किसानों के लिए वरदान साबित होगी।
(A) मध्यप्रदेश कृषि उपकरण योजना सब्सिडी सिंचाई यंत्र:
विद्युत पंप सेट | डीजल पंप सेट | पाइपलाइन सेट |
ड्रिप सिस्टम | स्प्रिंकलर सेट | रेन गन सिस्टम |
(B) MP E-Agricultural Equipment Subsidy List:
लेजर लैंड लेवलर | रोटावेटर, पावर टिलर | रेजड बेड प्लांटर |
ट्रैक्टर (20 हॉर्सपावर से अधिक) | ट्रैक्टर चलित रीपर कम बाइंडर | स्वचालित रीपर |
ट्रैक्टर माउंटेड/ऑपरेटेड सप्रेयर | मल्टी क्रॉप थ्रेशर/एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर | पैड़ी ट्रांसप्लांटर |
सीड ड्रिल | रीपर कम बाइंडर | हैप्पी सीडर |
जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल | सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल | रेस्ट बेड प्लांटर विद इंक्लाइंड प्लेट प्लांट एंड शेपर |
पावर हैरो | पावर वीडर(इंज चलित 2 बीएचपी से अधिक) | मल्टीक्रॉप प्लांट्स |
ट्रैक्टर (20 हॉर्स पावर तक) छोटे | मल्चर | श्रेडर |
कृषि उपकरणों के क्रय पर सब्सिडी हेतु पात्रता शर्ते-
Eligibility Conditions for Subsidy on Purchase of E-Agricultural Equipment Subsidy – कृषि उपकरणों के क्रय पर सब्सिडी के लाभ हेतु निम्नलिखित पात्रता/योग्यता का होना आवश्यक है।
(1) ट्रैक्टर के लिए (MP E-Agricultural Equipment Subsidy Scheme):
- किसी भी श्रेणी के कृषक ट्रेक्टर का क्रय कर सकते है।
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
- ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।
(2) स्वचलित कृषि उपकरण (रीपर कम बाईन्डर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर) के लिए:
- किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री का क्रय कर सकते है।
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
(3) ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र के लिए:
- किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।
- केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
(4) स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप के लिए:
- समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होगे।
- जिस कृषक द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह कृषक पात्र नहीं होगा।
- विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होना अनिवार्य हैं।
नोट – केवल कृषक ही अनुदान प्राप्त करने हेतू पात्र होंगे अर्थात आवेदक के नाम भूमि होना आवश्यक है।
Latest Update – किसान कृषि यंत्र सब्सिडी अनुदान योजना राज्यवार सूची देखें
मध्य प्रदेश ई- कृषि यंत्र अनुदान के लिए जरूरी कागजात-
Documents Required for Madhya Pradesh E-Agricultural Equipment Subsidy Scheme – ई- कृषि यंत्र अनुदान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
आधार कार्ड की कॉपी | बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी |
बी-1 की प्रति | बिजली कनेक्शन का प्रमाण |
जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु |
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MP Govt ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना की मुख्य बातें-
Madhya Pradesh E-Agricultural Equipment Subsidy/Grant Scheme 2021 Highlights – एमपी ई- कृषि यंत्र अनुदान योजना की कुछ मुख्य बातें है जो निम्न प्रकार से हैं।
- कृषक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
- क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- आवेदन निरस्त होने के उपरांत, आपको आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी ।
- कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा, जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है।
- चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
- एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा ।
- योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।
- स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।
- डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
- डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
एमपी कृषि उपकरण अनुदान योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म-
MP Agricultural Equipment Grant Scheme 2021 Online Application Form – कृषि उपकरण अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ आसान से चरणों का पालन करना होगा, जो निम्न प्रकार से हैं:
- सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- MP Krishi Yantra Anudan Yojana Portal पर जाने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।
E-AGRICULTURAL-EQUIPMENT-SUBSIDY-SCHEME

- यहां क्लिक करने के बाद, आपके सामने होम पेज खुलेगा। यहां आपको “आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन करें लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक “सब्सिडी फॉर्म” आ जाएगा।
- यहां आपको फॉर्म को सही से भरना होगा, जिसमें आपको आधार, मोबाइल नंबर, जिला इत्यादि जैसी जानकारियां भरनी होगी।
- इसके पश्चात, मांगे गए दस्तावेजों को जमा करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
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मप्र कृषि उपकरण अनुदान योजना 2021 ऑनलाइन लिस्ट देखें-
Check MP Agricultural Equipment Grant Scheme 2021 Online List – कृषि उपकरण अनुदान योजना ऑनलाइन लिस्ट देखने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज MP Krishi Yantra Anudan List खुलेगा, जैसा नीचे दर्शाया गया है:
MP E-AGRICULTURAL-EQUIPMENT-SCHEME-LIST

- यहां आपको सभी पूछी गयी जानकारी जैसे वित्तीय वर्ष, विभाग,जिला, यन्त्र,कृषक वर्ग,जोत श्रेणी,जेंडर को सही से भरना होगा।
- अंत में “Submit” के बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपको कृषि उपकरण अनुदान योजना ऑनलाइन लिस्ट दिख जाएगी। आप इसमें अपना नाम खोज सकतें है। और ऐसे प्रिंट भी कर सकतें हैं।
कृषक कृपया ध्यान दें (New Update):
विभाग की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ व्यक्ति विभागीय अधिकारी बनकर कृषकों से दूरभाष पर ओटीपी (OTP) नंबर मांग रहे है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है की OTP नंबर गोपनीय है जो कृषक को मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है तथा इसका उपयोग कृषक द्वारा आवेदन करने हेतु तथा डीलर का चयन करते समय उपयोग किया जाता है। अतः किसी भी व्यक्ति को चाहे वह विभागीय अधिकारी हो अथवा अन्य कोई , कृषक अपना OTP नंबर किसी को नहीं बताएं।
भारत सरकार द्वारा पूर्व में ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट की वैद्यता क्रमशः 5 एवं 7 वर्ष निर्धारित की गई थी। कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के कारण भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की बैच टेस्टिंग में विलंब होने की संभावना को देखते हुए समस्त टेस्ट रिपोर्ट की वैद्यता को 31 दिसंबर 2021 तक जारी रखा है। अतः सभी टेस्ट रिपोर्ट अब 31 दिसंबर 2021 तक मान्य मानी जाएँगी।
MP E-Agricultural Equipment Subsidy Helpline:
- मुख्यालय, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
- आफिस काम्पलैक्स, बी ब्लाक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल – ४६२०२३
- दूरभाष क्रमांक: 0755-4935001
- ई-मेल आईडी: dbtsupport@crispindia.com
- Download Mobile App: ऐप डाउनलोड करें
- आवेदन/पंजीकरण की स्थिति देखें
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Devnarayn prajapat Banikhedi jaora
Krishi panjiyan Mein lottery system band kar do yah system kharab hai isase Achcha pahle panjiyan wala tha jisse kisanon Ko fayda Mil Jaega Labh Mil Jata tha lottery system Mein kisanon ko Labh Nahin Mil Pa raha hai lottery system band kar do
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी बंद कर दो क्योंकि जिन किसानों की सब्सिडी आती है वह भी यंत्र लेते हैं जिनकी नहीं आती है उन्हें भी लेना पड़ता है सर जी इसलिए सब्सिडी तो सभी को मिलनी चाहिए नियम अनुसार
AE/2020/525195
Kastam hayram ka kes 25 lak se kam nahi hota he kya
साइट कब खुलेगी तारीख फिक्स करो आप
Tractor pr अनुदान कब आएगा
kitni tarik ko khulegi site
आवेदन की date kya hai sir?
8815463545.
tractor par anudan kab ayega sir
मै पाबर रीपर खरीदना चाहता हूँ, इस पर सब्सिडी है या नहीं.
Jaldi se date fics kr do sir
Combine harvester nahi milega kya subsidy per
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Keval kisano ko paresan karne ki yojna hai always kyo nhi chalu rahti hai??
Rajkumar Patel
Keval kisano ko paresan karne ki yojna hai always kyo nhi chalu rahti ye ypjna
PARAM LAL PATEL GIRAM SIGWARA POST MHUNDRA PAWAI PNNA MP