Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana 2023: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक नई योजना “कृषक उद्यमी योजना एमपी” की जानकारी लेके आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना को मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना भी कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों के बच्चों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, यह निश्चित है कि किसानों को 15 प्रतिशत अनुदान की दर से एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।
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एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 पंजीकरण फॉर्म
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों तथा उनके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। Krishak Udhyami Yojana MP एक ऋण योजना है। यानी कि इसके अंतर्गत किसानों के बच्चों तथा उनके वार्डों को कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इस ऋण से किसान नई तकनीकों तथा नए उपकरणों का प्रयोग करके फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तथा साथ ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जिसके लिए युवाओं को ऋण दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मध्यप्रदेश 2023 (रू 10 लाख ऋण)
Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana Apply Online – कृषक उद्यमी योजना के पहले चरण में सरकार द्वारा 1000 ऐसे केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना से कृषि की उपज में बढ़ोतरी होगी। इन प्रोसेसिंग केंद्रों में किसानों को अपनी फसल को साफ करने तथा अतिरिक्त मूल्य के लिए वर्गीकृत किया जाएगा। एमपी सरकार ने घोषणा की है कि राज्य भर में चयनित बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण सहायता की पेशकश की जाएगी। Krishak Udhyami Yojna की देखरेख राज्य भर में स्थापित सरकारी केंद्रों द्वारा की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत किसानों के पुत्र तथा पुत्रियों को सरकार द्वारा कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा।
- इसमें 10 लाख रुपए से लेकर दो करोड़ रुपए तक लोन लिया जा सकता है।
- साथ ही 15% (अधिकतम 12 लाख रुपए) मनीमार्जिन सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- और इसमें अधिकतम 7 वर्षों के लिए 5% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश कृषक उद्यमी योजना के लिए पात्रता मापदंड
Eligibility Criteria for MP Krishak Udhyami Yojana – जो किसान कृषक उद्यमी योजना एमपी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यह योजना मध्य प्रदेश के किसानों के पुत्र-पुत्रियों के लिए है।
- या जिनके माता-पिता के पास कृषि भूमि हो।
- तथा वह आयकरदाता ना हो।
- इसके लिए कम-से-कम आवेदक दसवीं पास हो।
Documents Required for MP CM Krishak Udhyami Yojna
मप्र मुख्यमंत्री किसान उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है।
आधार कार्ड | कृषक कार्ड |
स्थाई निवासी प्रमाण पत्र | शैक्षणिक प्रमाण पत्र |
बैंक खाते की जानकारी | राशन कार्ड |
कृषक उद्यमी योजना एमपी 2023 आवेदन/ पंजीकरण प्रक्रिया
Krishak Udhyami Yojana MP 2023 Application / Registration Process – यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको नीचे दी गयी जानकारी को ध्यान से पढ़ना होगा।
- इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट में जाना होगा। MPOnline Portal में जाने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।
Official Website: MP-Krishak-Udhyami-Yojana-Portal
- इस पर क्लिक करते ही आप इसके होम पेज पर पहुँच जायेंगे। जहां आपको “मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना” में “आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा। नीचे चित्र अनुसार:
- आवेदन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमे आपको संबंधित विभाग चुनकर उस पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद, विभाग चुनते ही आपके सामने एक पेज और खुलेगा।
- यहां आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि भरकर Sign Up Now पर क्लिक करना होगा। जैसा चित्र में दर्शाया गया है।
- Sign Up करने के पश्चात, आपको एक पासवर्ड मिलेगा।
- अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा यह पासवर्ड भरकर आप LOGIN कर सकते हैं।
- लॉग-इन करने के पश्चात, आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं।
- इस प्रकार से आप Krishak Udhyami Yojana MP में अपना आवेदन कर सकतें हैं।
मध्य प्रदेश कृषक उद्यमी योजना दिशा निर्देश PDF
Mukhyamantri Krishak Udhyami Yojana के विषय में अधिक जानकारी या सहायता के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://mpmsme.gov.in/ पर जाएँ। आप विभागीय अधिकारी को 0755-2708683 पर भी कॉल कर सकते हैं या अपना प्रश्न [email protected] ईमेल पते पर भेज सकते हैं।
whether krishak udyami yojna is applicable for daughter in law of farmer and land is in the name of father in law(farmer).