Viklang Pension Yojana Uttarakhand SSP Portal | Uttarakhand Handicapped Pension List 2024 | Viklang Pension 2024-25 PDF | Samaj Kalyan Vibhag Pension | विकलांग पेंशन कितनी है | विकलांग हेल्पलाइन नंबर Uttarakhand
Viklang Pension Yojana Uttarakhand SSP 2024-: नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गयी “विकलांग पेंशन योजना” की सभी जानकारी लेके आए हैं। प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग निराश्रित, ऐसे व्यक्तियों को जिनका जीवन-यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, जिससे उनका भरण-पोषण हो सके। इस उद्देश्य से दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत यह योजना लागू की गयी जिसे सामान्यतया दिव्यांग पेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत आती है।
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Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2024
दिव्यांग पेंशन योजना से उत्तराखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है की राज्य के विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विकलांग पेंशन योजना को शुरू करने का कारण यह है कि आज के समय में विकलांग व्यक्तियों को कोई मायने नहीं रखता है और उन्हें दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। इस कारण से सरकार ने Uttarakhand Disabled Pension Scheme (Divyang Pension Yojana) का शुभारंभ किया है। इस योजना में सरकार विकलांग व्यक्ति को 1,000 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति माह तक प्रदान करती है। जिससे विकलांग व्यक्ति को किसी और पर आश्रित नहीं रहना होगा और वह अपना जीवन सुख में यापन कर सकेंगे।
समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड | विकलांग पेंशन योजना
Social Welfare Dept Uttarakhand | Viklang Pension Yojana Details – आज के समय में विकलांग लोगों के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उत्तराखंड सरकार की इस योजना से विकलांग लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन इस योजना का लाभ वही ले सकते हैं जिनके पास 40% या उससे भी अधिक की विकलांगता का प्रमाण पत्र हो। जो कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक के द्वारा साइन किया हुआ हो। दिव्यांग पेंशन योजना (Disabled Pension Scheme), समाज कल्याण विभाग का लाभ लेने के लिए आपको किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाना होगा। जहां पर आपको शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र मिल सकें।
योजना का नाम | Uttarakhand Handicapped Pension |
सम्बंधित विभाग | Samaj Kalyan Vibhag Tehri Garhwal |
उद्देश्य | राज्य के दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति |
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विकलांग पेंशन योजना में दी जाने वाला अनुदान-
Grant Amount of Viklang Pension Yojana – उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों को निम्न मानकों एवं दरों के अनुसार भरण-पोषण अनुदान दिया जाता है।
- इच्छुक आवेदक की आय का कोई साधन न हो अथवा बीपीएल (BPL) चयनित परिवार से संबंधित हो अथवा मासिक आमदनी 4,000/- रुपये तक हो।
- अभ्यर्थी का पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थी भरण-पोषण अनुदान के पात्र होंगे।
- दिव्यांग भरण पोषण अनुदान 1,000/- रुपये प्रतिमाह।
- कुष्ठ रोग से मुक्त दिव्यांगों को 1,200/- रुपये प्रतिमाह।
- 0-18 वर्ष तक की आयु से दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को 700 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता है।
- मानसिक रूप से दिव्यांग पत्नी/पति को (800+400 = 1200 रुपये) की मासिक पेंशन दी जाती है।
विकलांग पेंशन कितनी है (New Udpate):
दिव्यांग या विकलांग पेंशन योजना लगभग सभी राज्य सरकारों के तरफ से 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को दी जाती है। हर राज्य सरकार पूरी कोशिश करती है कि दिव्यांगजनों (PwD) को ज्यादा से ज्यादा पेंशन दें, ताकि वे अपना जीवन-यापन करने के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। कई राज्य सरकारें तो Disabled Persons को विकलांग लोन योजना 2024 के तहत ऋण (Loan) वितरित करती है, ताकि वे अपना कोई व्यवसाय कर सके। अभी फिलहाल उत्तराखंड सरकार की तरफ से Viklang Pension Yojana Uttarakhand के तहत 1200 रुपये मासिक (पहले 1000 रुपये) प्रदान किये जाते हैं।
दिव्यांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लाभ:
Benefits of Divyang/Viklang Pension Yojana Uttarakhand – विकलांग पेंशन योजना के कई लाभ हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:
- विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाना है।
- ताकि विकलांग लोग आत्मनिर्भर बन सके।
- जिसके कारण विकलांग लोगों को आय का साधन मिल सके।
- ताकि विकलांग लोग किसी पर निर्भर ना रह सके।
नोट – उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए भुगतान की प्रक्रिया 6-6 महीने की दो किस्तों में की जाती है। प्रथम किस्त अप्रैल से सितंबर तक दी जाएगी और दूसरी किस्त अक्टूबर से मार्च तक दी जाएगी।
इसे भी देखें: उत्तराखंड किसान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड हेतु पात्रता शर्ते-
Eligibility Conditions for Viklang Pension Yojana Uttarakhand – विकलांग पेंशन योजना में लाभ लेने के लिए आपके पास निम्न का होना आवश्यक है।
- आवेदन करने वाला या करने वाली उत्तराखंड की स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आपके पास 40% या उससे भी अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि किसी सरकारी अस्पताल से लिया गया हो।
- परिवारिक आय 48,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- ऐसे विकलांग व्यक्ति जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, या कोई भी अन्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति वाहन का मालिक है इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
इसे भी पढ़ें: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उत्तराखंड | ऑनलाइन प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-
Documents Required for Uttarakhand Viklang Pension Yojana – यदि आप उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है:
आधार कार्ड | विकलांग प्रमाण पत्र | स्थाई निवास प्रमाण पत्र |
आय प्रमाण पत्र (परिवार का) | नवीनतम पासपोर्ट-साइज फोटो | बैंक खाता विवरण |
विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड 2024 आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया-
Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2024 Application/Registration Process – उत्तराखंड विकलांग/दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ आसान से चरणों का पालन करना होगा। जो निम्न प्रकार से हैं:
- सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट में जाना होगा।
- SSP Uttarakhand Portal के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।
UTTARAKHAND DISABLED PENSION SCHEME FORM
- यहां क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा। जैसा नीचे चित्र में दर्शाया गया है:
- यहां आपको सबसे पहले ‘योजना का चयन’ करके फिर अन्य पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान से भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आपको अंत में “सुरक्षित करें” पर क्लिक करना होगा जैसा ऊपर दर्शाया गया है।
- इसके बाद, आपके आवेदन/पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
समाज कल्याण विभाग विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म-
Uttarakhand SSP Portal Viklang Pension Yojana Application Form PDF – यदि आपके पास ऑनलाइन फॉर्म भरने का साधन नहीं है या आप किसी कारण से नहीं भर पा रहें हैं। तो आप उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन ऑफलाइन भी कर सकतें हैं। इसके लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले आपको योजना का Application Form PDF को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा।
- विकलांग भरण-पोषण अनुदान पेंशन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
DOWNLOAD DISABLED PENSION SCHEME FORM PDF
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, आप इसमें पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
- जानकारी भरने के बाद, फॉर्म की जाँच करें और फिर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- इसे उत्तराखंड ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग के कार्यलय में जमा करवा दें। आपके आवेदन हो जाने पर आपको सम्बंधित विभाग द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।
पेंशन की वर्तमान स्थिति, समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड: यहाँ क्लिक करें
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
Sir miri viklang pinson 2017 sy nahi a rahi my ky karu Phelps me
Agar koi divyang unemployed hai uske liye bhi salary certificate mandatory hai.