मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Form | उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन | UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana Application Form PDF

नमस्कार दोस्तों, सरकार देश के किसानों के कई योजनाएं लेके आयी है। जिनमे से एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना का नाम “यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” है। आज आप हमारे आर्टिकल में इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। आपको बता दें की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए “Krishak Durghatna Kalyan Yojana” शुरू की है। इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत, राज्य सरकार खेतों में काम करते हुए मरने वाले या विकलांग होने वाले किसान के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

यह नई योजना मौजूदा यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जीवन बीमा योजना की जगह लेगी। यह निर्णय 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। किसान की मृत्यु के मामले में, उसके परिवार को UP CM Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा। इस नई सरकारी योजना से लगभग 2.38 करोड़ किसान परिवारों को लाभ होने वाला है। इस योजना में बाटीदार भी शामिल होंगे, जो अन्य व्यक्तियों के खेतों में काम करते हैं और फसल कटने के बाद फसल को साझा करते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें।

UP CM Krishak Durghatna Kalyan Yojana In Hindi

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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024

Uttar Pradesh Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Details – यूपी सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। इस योजना का नाम “UP CM Farmer Accident Welfare Scheme” रखा गया है। यूपी कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी, इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी। 60 फीसदी से अधिक दिवांग्यता पर अधिकतम दो लाख रुपये मिलेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह-खातेदार को ही मिलता था। नई योजना में किसान और उसकी पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र व पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा। इस योजना में 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के किसान पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थी

Beneficiaries of Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लाभार्थी के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को कवर करेगी।

  • खाताधारक / संयुक्त खाता-धारक किसान।
  • किसान परिवार में माता, पिता, पति, पत्नी, बालिका, लड़का बच्चे, बहू, पोता और पोती शामिल हैं।
  • भूमिहीन किसान जो पटटे पर ली गई भूमि पर खेती करते हैं।
  • बटाईदार जो दूसरे व्यक्ति के खेतों पर काम करते हैं और फसल कटने के बाद फसल को साझा करते हैं।

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता राशि

Assistance Amount under Krishak Durghatna Kalyan Yojana – योजना के तहत किसान की मृत्यु / अपंगता की स्थिति में, उनके नामांकित व्यक्ति को 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

यदि किसान पहले से ही प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (PMJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत कवर किया गया है, तो किसान के परिवार को दी जाने वाली कुल राशि शेष राशि होगी।

उदाहरण के लिए: – यदि किसी परिवार को अन्य बीमा योजना से 2 लाख मिलते हैं, तो राज्य सरकार कुल 5 लाख रुपये में से शेष 3 लाख की राशि का भुगतान योजना के तहत करेगी।

इसे भी पढ़ें: यूपी किसान उदय योजना क्या है  – ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता

Eligibility Criteria for UP CM Krishak Durghatna Kalyan Yojana – कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता का होना आवश्यक है।

  1. यह योजना किसानों और उनके परिवार के सदस्यों को कवर करेगी जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है।
  2. किसान और उनका परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश

UP कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन पत्र कैसे जमा करें?

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत किसान या उनके परिवार के सदस्य जिला कलेक्टर को एक आवेदन पत्र लिख सकते हैं। इस Application Form में किसानों को हुई घटना के बारे में सभी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। लिखित आवेदन नीचे दिए गए समय सीमा के भीतर तहसील कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद, केस के आधार पर सहायता राशि किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की जाएगी।

आवेदन करने की समय सीमा => सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य निम्न समय सीमा के भीतर Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • 45 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
  • हालांकि, कलेक्टर 1 महीने या 30 दिनों का अतिरिक्त समय दे सकता है।
  • 75 दिनों के बाद जमा किए गए आवेदनों पर सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन करें

Apply Online for Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेगी। लोग UP CM Farmer Accident Welfare Scheme के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन/ पंजीकरण कर सकेंगे। उन सभी किसानों या उनके परिवार के सदस्यों ने, जिन्होंने ऑनलाइन विधि को चुना है, उन्हें तहसील कार्यालय का दौरा करने या कलेक्टर को आवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है। लोग यहां निर्दिष्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड लिंक नीचे दिए गया है।

ध्यान दें – पोर्टल लॉन्च होते ही हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से अवगत करा देंगे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.readermaster.com के साथ बने रहें।

आधिकारिक वेबसाइट के लिए => यहाँ क्लिक करें

आवेदन फॉर्म PDF और दिशा-निर्देश हेतु =>यहाँ क्लिक करें

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाओं की सूची और ताज़ा खबरें

दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गयी “यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana)” की जानकारी पसंद आयी होगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले। यदि आपको इससे जुडी कोई अन्य जानकारी या सवाल पूछने हों। तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हम जल्द ही आपकी सहायता करेंगे। अन्य सभी सरकारी योजनाओ की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद-

 

1 thought on “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ”

  1. मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा योजना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें

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