पालनहार योजना राजस्थान 2024: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

Palanhar Yojana Rajasthan Online | पालनहार स्कीम आवेदन फॉर्म | राजस्थान पालनहार योजना आवेदन

नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए राजस्थान सरकार की नई “पालनहार योजना” की जानकारी लेके आए हैं। अनाथ बच्‍चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्‍यवस्‍था संस्‍थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्‍तेदार/परिचित व्‍यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्‍छुक व्‍यक्ति को पालनहार बनाकर राज्‍य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्‍त्र एवं अन्‍य आवश्‍यक सुविधाएं उपलब्‍ध कराना है। इस प्रकार राज्‍य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्‍पूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है।

आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से पालनहार योजना की सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहे है। ताकि वह सभी लोग जो इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं। उन्हें योजना के लाभ लेने से पहले यह जानना अति आवश्यक है की यह योजना किस के लिए है। और कौन से लोग इस योजना के तहत पात्र है। तो पूरी जानकारी के लिए Palanhar Yojana Rajasthan List आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़े।

Contents

मुख्यमंत्री पालनहार योजना राजस्थान 2024

पालनहार योजना के अंतर्गत ऐसे अनाथ बच्‍चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्‍ध कराया जाता है।

  • पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ऐसे अनाथ बच्‍चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्‍द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्‍कूल भेजना अनिवार्य है।
  • प्रत्‍येक अनाथ बच्‍चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्‍चे हेतु 500 रुपये प्रतिमाह की दर से तथा स्‍कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्‍ध कराया जाता है।
  • इसके अतिरिक्त वस्‍त्र, जूते, स्‍वेटर एवं अन्‍य आवश्‍यक कार्य हेतु 2,000 रुपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्‍ध कराया जाता है।
  • पालनहार परिवार को उक्‍त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्‍बन्धित विकास अधिकारी द्वारा स्‍वीकृत किया जाता है।

Palanhar Scheme Rajasthan 2024 Highlights

योजना पालनहार योजना राजस्थान 2024
प्रारम्भ की गई राजस्थान सरकार
लाभार्थी पालनहार/ राज्य के बच्चे
उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html

सूची – पालनहार योजना राजस्थान के लिए पात्र बच्चे (List)-

पालनहार योजना के लिए निम्नलिखित बच्चे पात्र होंगे।

अनाथ बच्चे जिन बच्चों के माता-पिता न्यायिक हिरासत में है
या फिर जेल में आजीवन कारावास में है विधवा माता की अधिकतम 3 संताने
एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान  कुष्ठ रोग पीड़ित माता-पिता की संतान
तलाकशुदा औरत की संतान या फिर परित्यक्ता औरत की संतान

राजस्थान पालनहार बनने के लिए पात्रता (योग्यता)-

जैसे की हमें पता है की मुख्यमंत्री पालनहार योजना के तहत अनाथ या फिर पात्र बच्चो के लिए उनकी शिक्षा और पालनपोषण के लिए अनुदान सरकार की तरफ से उसके पालनहार को दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पालनहार की बार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पालनहार को अनाथ बच्चे को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र में भेजना जरुरी है। और 6 वर्ष की आयु के बाद, उसे स्कूल भेजना आवश्यक है।

इसे भी पढ़ें: Rajasthan Jan Soochna Portal – राजस्थान जन सूचना पोर्टल

पालनहार योजना राजस्थान के तहत मिलने वाला अनुदान राशि-

योजना के तहत मिलने वाला लाभ एवं अनुदान निम्न प्रकार से है।

  • इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रुपये दिए जायेंगे।
  • स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रुपये हर माह दिए जायेंगे।
  • और बच्चो को उनके कपड़ो, जूते इत्यादि के लिए 2,000 रुपये अलग से दिए जायेंगे।

Official Website: http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html

श्रेणी वार आवश्यक दस्तावेज़

  • अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रति आवश्यक है।
  • दण्डादेश की प्रति – यदि माता पिता मृत्यु दंड /आजीवन कारावास प्राप्त हों
  • विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति – यदि निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे हों तो –
  • पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र- यदि पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे हों तो
  •  ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड – अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे –
  • चिकित्सा प्रमाण पत्र – कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे (सक्षम बोर्ड द्वारा)
  • नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र – नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
  • 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति- विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे
  • तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश – तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे

पालनहार योजना के दस्तावेज

  • आवेदक का भामाशाह कार्ड
  • राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार का राशन कार्ड
  • पालनहार का आधार कार्ड
  • कोई भी पहचान पत्र
  • बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र या उसके अलावा विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
  • बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए
  • कार्यरत मोबाइल नंबर
  • और पासपोर्ट साइज फोटो

पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2024

यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते है या फिर किसी को दिलवाना चाहते है, तो सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करे।

Download: Palanhar-Yojana-Application-Form-PDF

  1. इस लिंक से आप पालनहार योजना का Application Form पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते है।
  2. अब आपको फॉर्म में पूछी गयी पूरी जानकारी को सही से भरना है।
  3. आप इस फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास जमा करवा सकते है।
  4. और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास जमा करवा सकते है।
  5. आपके द्वारा दी गयी जानकारी की जाँच होने के बाद, आपको योजना का लाभ मिल जायेगा।

पालनहार योजना का विस्‍तार के नाते में समय-समय पर प्रचलित आदेश-

  • Rajasthan Palanhar Yojana के तहत संशोधित नियम, 2007 तारीख 25 मई 2007  निर्धारित पेंशन की पात्र विधवा महिला के बच्चों का अंतर्वेशन करना।  
  • इस योजना के तहत संशोधन आदेश नंबर 48595 तारीख 7 अगस्त 2007  निर्धारित पेंशन की पात्र विधवा महिला के बच्चों  के संबंध में पुनरीक्षित आज्ञा।  
  • Extend Palanhar Scheme के तहत संशोधन आदेश नंबर 3514 तारीख 27 जनवरी 2010  पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों का अंतर्वेशन करना।  
  • इस योजना के तहत संशोधन आदेश नंबर 25816 तारीख 30 अप्रैल 2010 कुष्‍ठ तथा एड्स से पीडित माता पिता के बच्चों का अंतर्वेशन करना।  
  • पालनहार योजना के तहत संशोधन आदेश नंबर 16901 तारीख 3 मार्च 2011   नाते जाने वाली महिला के बच्चों का अंतर्वेशन करना।  
  • इस योजना के तहत संशोधन आदेश नंबर 49283 तारीख 23 जून 2011  योजना का संशोधित आवेदन पत्र 1 जुलाई 2011 से लागू करना।  
  • मुख्यमंत्री पालनहार योजना के तहत संशोधन आदेश नंबर 433 तारीख  26 अप्रैल 2013 योजना की परिभाषा में संशोधन
  • इस योजना के तहत संशोधन आदेश नंबर 1111 तारीख 1 मई 2013 परिभाषा में संशोधन करना।
  • राजस्थान पालनहार योजना के तहत संशोधन आदेश नंबर 7951 तारीख 29 मई 2013 विधवा/नाते गई महिलाओं के बच्‍चों के सम्‍बन्‍ध में आज्ञा देना।  
  • Rajasthan Palanhar Yojana के तहत संशोधन आदेश नंबर 1336 तारीख 16 मई, 2013 पालनहार को अधिकतम दो महीने में राशि का भुगतान करने सम्‍बन्‍धी आज्ञा देना।  

पालनहार योजना में भुगतान  की स्थिति कैसे देखे ?

sje.rajasthan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट से भुगतान की स्थिति कैसे देखें : राज्य के नागरिकों ने जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया है, वो अपने आवेदन के इस्तिथि (पालनहार एप्लीकेशन स्टेटस) देखना चाहते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:-

  • सबसे पहले, आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, आपके सामने ऑफिसियल वेबसाइट का मुख्या पृष्ठ खुल जाएगा। मुख्या पृष्ठ पर आपको Apply Online /E Services (अप्लाई ऑनलाइन / ई सर्विसेज ) का एक सेक्शन दिखाई देगा।
Rajasthan Palanhar Yojana Payment Status Check
  • आगे आपको वेबसाइट में Palanhar Payment Status वाले विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही वेबसाइट का नया पेज खुल जायेगा। :- https://www.sje.rajasthan.gov.in/Palanhaar_Status.aspx

  • सभी जरूरी चीज़ें भरें जैसे की :- Academic Year, भामाशाह नंबर  और एप्लीकेशन आईडी, कैप्चा कोड । और फिर Get Status वाले बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आप भुगतान  की स्थिति ऑनलाइन देख पाएंगे।

palanhaar.rajasthan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट से भुगतान की स्थिति कैसे देखें: 

पालनहार पोर्टल राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ : https://palanhaar.rajasthan.gov.in/Appstatus.aspx

  • Select Type/ प्रकार चुनें*
    • palanhar aaplication status
    • Payment status
  • Application ID/ Bhamashah No./ आवेदन संख्या/ भामाशाह संख्या*
    • Application ID
    • Or Bhamashah ID
  • आवेदन संख्या/ भामाशाह संख्या/ जन आधार आईडी भरें – Enter Application ID/ Bhamashah No./ JanAadhaar ID 
  • Enter Captcha/ केप्चा भरे*
  • Get Status का बटन दबाएं
  • इस प्रकार आप अपने भुगतान की स्थिति या आवेदन की इस्तिथि ऑनलाइन देख पाएंगे।

पालनहार योजना के हेल्पलाइन नंबर

S.No. Application Name Phone No. E-Mail
1. Scholarship 0141-2226629 [email protected]
2. Helpline Number Email ID 0141-2226604 [email protected]

यह भी पढ़ें: पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट राजस्थान | ऑनलाइन पंजीकरण

प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं की आपको हमारा आर्टिकल “पालनहार योजना राजस्थान ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया” पसंद आया होगा। यदि आपको इससे जुड़े अन्य जानकारी व कोई सवाल हमसे पूछना हो। तो आप हमे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द ही आपकी सहयता करेंगे। अन्य सभी राज्यों की सरकारी योजनाओ की अधिक व सबसे पहले जानकारी पाने हेतु हमारी वेबसाइट www.readermaster.com के साथ बने रहें। धन्यवाद-

 

14 thoughts on “पालनहार योजना राजस्थान 2024: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म”

  1. पालनहार योजना के रजिस्ट्रेशन नंबर गुम हो गए
    अब कहाँ से प्राप्त करे

  2. पालन हार योजना में विधार्थी को bsso pending बता रहा है अत: क्या करना चाहिए|

    1. Laxman Emitra Service

      AAP BDO KE PAAS JAO OR APNI SMASYA KO BTAO YADI REPORT OK HAI TO AAPKA KAAM HO JYEGA………………. ADIK JANKARI KE LIYE eMitra Laxman Service – Contact us : 9983793996 per sampark ker skte ho.

  3. Pushpendar nagar

    Sir ji Meri sister ka addean prman ptr renew nhi ho rha he 2020-2021 ka emtra or option hi nhi aa rha he

  4. शरीफ खान

    योजना के लभानवितों को 2020.2021 के लिए दोबारा रिन्यू करवाने के लिए स्कूल से नियमित छात्र के रोल नंबर ओर फार्म पर मोहर केसे लगवा कर दें
    जबकि स्कूल में एडमिशन ही ओपन नहीं हुए
    स्कूल खुलने ही शुरू नहीं हुई

  5. पालनहार योजना में आवेदन करने की कितने समय बाद भुगतान होता है मैंने पालनहार में आवेदन दिनांक13/09/2020 को किया था और किसी कारण वर्ष संपूर्ण डॉक्यूमेंट दिनांक09/07/2021 को सबमिट किया था उसके बाद में पालनहार पोर्टल पर आवेदन की स्थिति BSSO द्वारा पेंडिंग बता रहा है पालनहार का भुगतान आवेदन करने की तारीख से मिलेगा या डॉक्यूमेंट जमा करने की तारीख से आप बताने की कोशिश करें

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