मध्य प्रदेश सरकार ने विधवाओं के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना (Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana) के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के बीच सभी विधवाओं (Widows) को 300 रुपये की मासिक पेंशन (Monthly Pension) प्रदान करेगी। सभी वृद्ध विधवाओं को मासिक पेंशन के रूप में 500 रुपये मिलेगा। इसके अलावा, सरकार विधवाओं के पुनर्विवाह (Remarriage) के लिए 2 लाख रुपये भी प्रदान करेगी। सभी विधवा अब “कल्याणी (Kalyani)” के रूप में बुलाए जाएंगे। राज्य की सभी विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मप्र मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना (MP Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana) शिवराज चौहान सरकार की एक प्रमुख योजना है।
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Kalyani Pension Sahayata Yojana 2024
यह “महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)” की ओर सरकार का एक बड़ा कदम है। मप्र सरकार विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह (Widow Remarriage) पर जोर देगी और 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता (Financial Assistance) राशि भी प्रदान करेगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। सरकार दहेज और बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों (Dowry & Child Marriage) को खत्म करने की दिशा में भी लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने राज्य में समग्र विकास (Overall Development) के लिए कई नयी योजनाओं को शुरू करने जा रही है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना
जैसा कि हमने आपको उपरोक्त बताया है कि मध्य प्रदेश कल्याणी सहायता योजना (MP Kalyani Sahayat Scheme) के तहत राज्य सरकार विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन (Monthly Pension) प्रदान करेगी। कल्याणी योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं:
- मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना मध्यप्रदेश में रहने वाली विधवाओं (Widow) के लिए मासिक पेंशन योजना है।
- इस योजना के तहत, एमपी सरकार 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग (Age Group) में विधवाओं को प्रति माह 300 रुपये प्रदान करने जा रही है।
- 79 वर्ष से ऊपर की सभी विधवाओं को मासिक पेंशन (Monthly Pension) के रूप में 500 रुपये प्रति माह मिलेगा।
- इसके अलावा, सरकार विधवा पुनर्विवाह (Widow Remarriage) के लिए 2 लाख रुपये की एक बार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने “विधवा (Widow)” नाम को एक सम्मानित शब्द “कल्याणी (Kalyani)” में बदलने का फैसला लिया है।
मप्र सरकार महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण (Development & Empowerment of Women) की दिशा में स्वामित्व वाली है और इस प्रकार मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना (Mukhyamantri Kalyani Sahayata Yojana) शुरू की। सभी सरकारी अभिलेखों और शब्दकोश में, “विधवा” शब्द अब “कल्याणी” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
मध्य प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में अन्य निर्णय (Ohter Decisions in MP Cabinet Meeting)-
मध्यप्रदेश की राज्य मंत्रिमंडल (State Cabinet of Madhya Pradesh) ने किसानों के कल्याण के लिए कुछ और निर्णय भी ले लिए हैं:
- कृषि ऋण समाधान योजना (Krishi Rin Samadhan Yojana)- मप्र सरकार ने 30 जून 2017 तक अपने ऋण चुकाने में असमर्थ लोगों को ऋण राहत प्रदान करने के लिए किसान कर्ज राहत योजना (Kisan Karz Rahat Yojana) की घोषणा की है। यह एमपी ऋण छूट योजना बैंक ऋण पर ब्याज को छोड़ देगी। एमपी सरकार इस कृषि ऋण समाधान योजना / एमपी लोन छूट योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये मुहैया कराएगी। मध्य प्रदेश में इस बैंक ऋण ब्याज छूट योजना (Loan Waiver Scheme) का लाभ 17.78 लाख किसानों को मिलेगा।
- किसान अब 2 किस्तों में अपने बैंक ऋण (Bank Loan) का भुगतान कर सकते हैं जहां 15 किश्त 158 तक पहली किश्त का भुगतान किया जाना है। पहली किश्त (मूल राशि का 50%) जमा करने के बाद, सरकार ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) प्रदान करेगी और डिफॉल्टर किसानों के हित को छोड़ देगी।
- इसके अलावा, सरकार 2018 में किसी अन्य ऋण के लिए एक नई क्रेडिट सीमा (New Credit Limit) को मंजूरी देगी। इसके लिए, एमपी सरकार ऋण राशि का 80% कवर करेगी और बैंक शेष 20% राशि का भार लेंगे।
मप्र लोन छूट योजना (MP Loan Waiver Scheme) राज्य के किसानों पर बैंक ऋण के बोझ को कम करेगी और इस प्रकार आत्महत्या की संख्या को कम करेगी। एमपी कृषि ऋण समाधान योजना (MP Krishi Rin Samadhan Yojana) के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरा लेख पढ़ें।
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