
Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2023-: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना” की जानकारी देंगे। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए सीएम अल्पसंख्यक रोजगार योजना 2023 राज्य में चला रखी है। इस सरकारी योजना में प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय में आने वाले लोगों के लिए लोन उपलब्ध कराती है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अल्पसंख्यक लोन स्कीम के तहत 25 करोड़ के फंड को बढ़ा कर। इस साल 100 करोड़ करने का भी फैसला किया है। जिससे अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार के लिए कर्ज दिया जा सके। राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है।
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Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana 2023
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन होने से अब से अल्पसंख्यक उम्मीदवारों (मुस्लिम, सिक्ख, पारसी, बौद्ध और ईसाई मजहबों) के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अल्पसंख्यक लोन स्कीम बिहार में बेरोजगार लोग व्यवसायों और स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ऋण कम ब्याज दर पर ले सकते हैं। इसके अलावा सुशील मोदी ने यह भी कहा था की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए किये गये 10% आरक्षण के प्रावधान से अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Bihar की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यान से पढ़ें।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार लोन योजना 2023 आवेदन फॉर्म
CM Minority Employment Loan Scheme Application Form – सीएम अल्पसंख्यक लोन रोजगार स्कीम या मुख्यमंत्री बेरोजगार योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप नीचे दी गई PDF Format में देख कर डाउनलोड कर सकते हैं:
Download: Bihar-Mukhayamantri-Alpsankhy-Rojgar-Rin-Application-Form

- ऊपर दिए गए लिंक के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना बिहार आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर ले।
- यहाँ पर उम्मीदवार को पूछी गई जानकारी जैसे की अपना नाम, पिता का नाम, आईडी कार्ड संख्या, पता, आदि भरे।
- अंत में आवेदन फॉर्म को सही तरह से भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ सम्बंधित अल्पसंख्यक विभाग में जमा कर दे।
- जिसके बाद, सरकार द्वारा पुष्टि करने के बाद उम्मीदवार को अपना स्वरोजगार (स्टार्ट अप) लगाने के लिए लोन मिल जाएगा।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएँ चला रखी हैं। जैसे की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम शिक्षुता प्रशिक्षण योजना और भी बहुत हैं। PM Modi Yojana List देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
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सीएम अल्पसंख्यक रोजगार लोन स्कीम पात्रता व योग्यता-
Mukhayamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Eligibility Criteria – इसके अलावा आवेदक के पास निम्न्लिखित पात्रता होनी जरूरी है। अगर वह इस लोन स्कीम के तहत बेरोजगारी के लिए ऋण लेना चाहता है तो:
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- वह बिहार राज्य में उस जिले का निवासी होना चाहिए। जहां वह अपना स्वरोजगार खोलना चाहता है।
- इस योजना के तहत मिलने वाली ऋण की राशि से स्वरोजगार बिहार राज्य में हीं में शुरू करना होगा।
- CM Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana के तहत ऋण लेने के लिए आवेदक का बेरोजगार होना अनिवार्य है।
- आवेदक केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अर्धसरकारी संस्था में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
इसके साथ ही आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होना चाहिए तथा सभी स्रोतों से उसके परिवार की आय 4 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इन सभी पात्रता का पालन करने के बाद ही वह व्यक्ति इस योजना के योग्य होगा।
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बिहार सीएम अल्पसंख्यक लोन स्कीम नियम व शर्तें-
Bihar CM Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Terms & Conditions – मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार ने ऋण उपलब्ध कराने से पहले कुछ शर्तें रखी हुई हैं। जिसकी सूची आप नीचे देख सकते हैं:
- इस योजना के तहत त्रैमासिक गणना की गई धनराशी का 5% ब्याज देना होगा।
- लोन मिलने की तारीख से 3 महीने तक की अवधि तक ऋण पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लगेगा।
- यदि उम्मीदवार ऋण की राशि का भुगतान निर्धारित समय पर करता है। तो उसे सरकार द्वारा ब्याज दर में 5% की छुट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें भविष्य में लोन लेने में भी मदद मिलेगी।
- CM Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana के तहत उम्मीदवार को 20 समान त्रैमासिक किश्तों में अपने ऋण का भुगतान करना होगा। यह योजना बेरोजगार व्यक्तियों को उनके बैंक में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) से लाभ प्रदान करेगी।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार का संपर्क विवरण:
- बिहार राज्य मंत्रालय वित्त निगम
- फोन नंबर: (+91) 61222-04975
- छात्रवृत्ति कॉल के लिए: 1800-345-6123
- फैक्स नंबर: (612) 2215-994
- ई-मेल आईडी: [email protected]
इसके अलावा किसी भी जानकारी के लिए आवेदक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार के आधिकारिक वेबसाइट http://www.bsmfc.org पर जा सकते हैं। या फिर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
Bihar State Minorities Financial Corporation Helpline Number: (+91) 612-2204975
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Sr mer online kiyahuva Takariban two months hone vala hai lekin mera from ka koi bhi ripalay message abhi ta nahi Mila hai mera Name Gobind Kumar at post Kolhua Ps-shankarpur dist Madhepura Bihar Mobile no 870,9867167