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Himachal Widow Pension Scheme 2024-: नमस्कार दोस्तों, आज आप हमारे आर्टिकल में हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा व बेसहारा महिलाओं के लिए शुरू की गयी “विधवा पेंशन योजना” की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप को बता दे की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधवा महिलाओं के लिए “HP Vidhwa Pension Yojana” की शुरुआत की है। विधवा पेंशन योजना राज्य में सभी वर्गों के लिए लागू की है। इस योजना के अतंर्गत आवेदन-पत्र निःशुल्क में जमा किये जा सकते है। योजना के तहत जिन महिलाओ के पतियों की मृत्यु हो गई है, उन महिलाओ को पात्र बनाया गया है।
Contents
हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन फॉर्म PDF 2024
एचपी विधवा पेंशन योजना (Himachal Widow Pension Scheme) को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है, की प्रदेश में कोई भी विधवा महिला अपनी आर्थिक तंगी से परेशान न रहें। या फिर अपने पति की मृत्यु के बाद, अन्य किसी पर आश्रित न रहे। सरकार चाहती है इन महिलाओं को सरकार द्वारा सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाए। जिससे वो महिलाये किसी और पर निर्भर न हो सके और इससे उन्हें समाजिक सुरक्षा मिलेगी। इस योजना के तहत सरकार 18 वर्ष से 79 वर्ष की आयु की महिलाओ को पात्र बनाया गया है। हिमाचाल प्रदेश सरकार ने अपने बजट सत्र में विधवाओं की पेंशन 150 रुपये बढ़ा दी है, जो अब 1,000 रुपये कर दी गयी है। अन्य सभी जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
हिमाचल विधवा पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं-
Key Features of Himachal Widow Pension Scheme – हिमाचल विधवा पेंशन योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं।
- इस योजना से विधवा महिलाये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगी।
- एचपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार महिलाओ को 1,000 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- जिन महिलाओ की आयु 70 वर्ष या इस से अधिक है तो उन को प्रति माह 1,300 आर्थिक सहायता मिलेगी।
- योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब विधवा महिला की देख-रेख करने वाला कोई नहीं होगा।
- हिमाचल पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन हिमाचल प्रदेश (SSPHP) के अंतर्गत आती है।
Himachal Widow Pension Scheme 2024 Highlights-
योजना का नाम | हिमाचल विधवा पेंशन योजना 2024 |
शुरू की गयी | जय राम ठाकुर जी द्वारा |
योजना के लाभार्थी | प्रदेश की विधवा महिलाएं |
लाभ | प्रतिमाह सहायता राशि |
योजना का आवेदन | ऑफलाइन |
सम्पर्क अधिकारी | जिला कल्याण अधिकारी |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक सुरक्षा पेंशन हिमाचल प्रदेश |
पेंशनर सूची | विधवा पेंशन लिस्ट हप |
आधिकारिक वेबसाइट | https://himachal.nic.in/ |
आर्टिकल श्रेणी | राज्य सरकार योजना |
एचपी विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता मानदंड व आवश्यक दस्तावेज-
Eligibility Criteria & Required Documents for Himachal Widow Pension Scheme – एचपी विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड व आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
(I) पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):
- इस योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी ही ले सकते है।
- आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों की मासिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(II) आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):
आधार कार्ड | बैंक अकाउंट |
आय प्रमाण पत्र | आयु प्रमाण पत्र |
पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र |
हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन / पंजीकरण करें-
Apply for Himachal Widow Pension Scheme – हिमाचल विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ आसान से चरणों का पालन करने की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार से है:
- योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- HP Vidhwa Pension Yojana Application Form पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।
Download WIDOW PENSION FORM PDF
- यहां से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, आपको इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
- पंजीकरण फॉर्म को पूर्णरूप से भरने के बाद, सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- अंत में आपको Registration Form को तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। सरकार द्वारा आपका आवेदन सत्यापित करने के बाद, आपको मासिक विधवा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
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