Haryana Viklang Pension 2023 Apply Online Form – List, Application Status की पूरी जानकारी आपको इस पेज पर मिल जाएगी। जैसा की आप सभी जानते होंगे कि हम यह पर आपको देश में नई शुरू हुई या होने जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी देते है, तो आज हम आपको एक पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना को दोबारा से शुरू की है। इस योजना के तहत 60 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग लोगों को सरकार द्वारा मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इस लेख में हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना व विकलांग पेंशन लिस्ट, एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन से जुड़ी सभी जानकारी दे रहे है। कृपया इसके लिए पूरा आर्टिकल अंत तक पढ़ें।
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Haryana Viklang Pension Yojana 2023
हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना से विकलांग नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। इस योजना से विकलांगजनों को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। Haryana Viklang Pension Yojana ना एक राज्य स्तरीय योजना है, जिसके तहत न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा में निवास करने वाले विकलांग व्यक्ति, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार पेंशन दी जाती है। यह राज्य सरकार की योजना है और केवल हरियाणा के विकलांग, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म – Viklang Pension List 2023 नीचे खंड में देखें।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 की पूरी जानकारी
Haryana Viklang Pension Yojana Details – हरियाणा सरकार द्वारा विकलांग पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित की गयी है, जिसका पालन करने के बाद ही दिव्यांगजनों को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
- विकलांगजन पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- दिव्यांग पेंशन योजना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उस राज्य का का निवासी होना चाहिए, जहाँ से वो आवेदन कर रहा है और आवेदन जमा करने के समय 3 वर्ष पहले से उस राज्य में रहता हो।
- सभी स्रोतों से व्यक्ति की स्व-आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की विकलांगता 60-100% तक होनी चाहिए, साथ ही उनके पास सम्बंधित विभाग या डॉक्टर द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
- हरियाणा में दिव्यांग व्यक्ति जिसकी 40 प्रतिशत की विकलांगता है, उस व्यक्ति को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
किसको मिलेगा विकलांग पेंशन हरयाणा का लाभ?
ऐसे व्यक्ति जिसको निम्न में से कोई भी तकलीफ है, दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है।
अंधापन | लो विजन |
कुष्ठ रोग | कम सुनाई देना |
गतिशील विकलांगता | दुर्घटना विकलांगता |
मानसिक मंदता | मानसिक बीमारी |
कृपया ध्यान दे – ऐसे व्यक्ति जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या किसी अन्य प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया या कोई भी वाहन है, तो Haryana Viklang Pension Yojana का पात्र नहीं है। विकलांग लोग जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची
List of Required Documents for Haryana Viklang Pension Yojana – हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- आवेदनकर्ता के पास शारीरिक रूप से विकलांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड आवश्यक हे।
- आवेदक के पास वोटर कार्ड भी होना चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड भी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
How to Apply for Haryana Handicapped Pension Scheme – हरयाणा राज्य में विकलांग या दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदकों को निम्न चरणों का पालन करना होगा:
- दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लोग “ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र” के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस http://socialjusticehry.gov.in/ आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करे।
- Haryana Viklang Pension Yojana Application Form डाउनलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म सही से भरें।
- इसके बाद, भरे हुए आवेदन फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बंधित विभाग में जमा करें।
- अंत में हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सभी चयनित लाभार्थियों को Viklang Pension दी जाएगी।
Download:Haryana Handicapped Pension Form PDF
Haryana Viklang Pension 2023 List
एक बार योजना हेतु आवेदन करने के बाद, आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। जिसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। साथ ही विकलांग पेंशन लिस्ट हरयाणा में अपने नाम की ऑनलाइन जाँच भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि विकलांग पेंशन तब आपके खाते में आएगी, जब हरियाणा शारीरिक बाधा योजना यानि दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आपके आवेदन को सम्बंधित विभाग द्वारा स्वीकृति मिल जाएगी। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत Pensioner List देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
हरयाणा पेंशन विभाग संपर्क विवरण (हेल्पलाइन)
Contact Details of Haryana Pension Dept (Helpline) – दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा से जुडी किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हो।
सूचना, जनसंपर्क और भाषा निदेशालय, हरियाणा
- टोल-फ्री नंबर: 1800-180-2128
- ऑफिस पता: एस.सी.ओ. नंबर 200, 201, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़
- ईमेल आईडी: prhrywebportal.gmail.com
- हेल्पडेस्क ईमेल आईडी: ssdg.hartron1.gmail.com
40 parcent wa
lo ke liye
नमस्कार साहिल जी,
40% या उससे ज्यादा वालो को विकलांग पेंशन योजना के तहत कवर किया जाता है। बस आपको प्रमाणित अस्पताल से अपने लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके बाद, आप इस योजना के तहत आवेदन करके हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हो।
धन्यवाद-
म भी 41% विकलांग हू हरियाणा से क्या मुझे भी पेन्सिल मिल सकती ह
बिल्कुल आपको भी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन मिल सकती है। बस आपको किसी अधिकृत अस्पताल से अपने लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो की सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित हो। उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो।
धन्यवाद-
Namskar sir/madam, pension ke liye education qualification ka hona jruri h Kya . Aur pdhayi ke
Doran pension ke liye eligible h Kya
Hello Rahul,
Haryana Viklang Pension Yojana ke tahat koi education qualification ki jarurat nahi hai. Koi bhi viklang vyakti is pension yojna ka labh utha sakta hai. Bas aapke paas Handicapped Certificate (40%) aur kuch jaruri documents hone chahiye.
Thanks & Regards
Team Readermaster
Hello Sir,
Viklang Pension ke liye education qualification Kya honi chahiye?
kya padhai ke doran chatra pension ke liye eligible hai.
Plz reply…
Hello Sir,
Main 41% PH hu….kiya mujhe bhi pension mil sakti hai.
agar ha, to iske liye kaise avedan kare?
Sir ji mera 41 % h kiya pension ban skti h kiya agr ha to kese bnegi
Sir/mdm
Meri sister h 11 year age h 70% dibyang h
Kya uske liye Koi yojna ya Koi pension h
Bahut hee poor family h.
Please tell me
Hello Sir/Madam
Mera Bhai Ka Sarai Hospital Se Viklang Certificate bana h Metal Retardation (IQ 50%) HAI KYA USHKA PENSION BAN SAKTA H
Me 40% viklang hu kya mere ko pansion nahi mil sakti kya
mujhe pata nahi lagta pension kab ayi piz inform me no. 8570099480 Vijay Dhiman durga naga ambala city haryana piz piz
Sir meri pension nhi bni hui aap help lar do bnvane mai mere pass sab kuch hai par aaj tak nhi bni meri pension aap bnvane ki help karo…plz call me 9990254582
Hello Sir/Madan ek bacchi h 20 year wo 100% mantle disable uski January se pension nhi aa rhi me Kai baar sociol walfare office b gyi Hu Bolte h form fir se bhro pr Uske pas birth certificate or voter card nhi h to kya kre
Dear Sir/Madam
Mera Chota Bhai Bikash Kumar, Age 15 Years old, Wo Janam Se Hi Viklang Hain, And Haryana Main Hi Rahta Hai Keya Bo Viklang Pension Le Saktea Hain Keya. Please Tell Me. Mobile Number :- 6239819864.
Thank You So Much
Arun Sharma From Panchkula Haryana.