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Haryana Viklang Pension Yojana 2020-: दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते हो की हम यह पर आपको देश में नई शुरू हुई या होने जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी देते है। तो आज हम आपको एक पेंशन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना को दोबारा से शुरू की है। इस योजना के तहत 60 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग लोगों को सरकार द्वारा मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इस लेख में हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से जुडी सभी जानकारी दे रहे है। कृपया इसके लिए पूरा आर्टिकल अंत तक पढ़ें।
हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना से विकलांग नागरिको के लिए बहुत ही लाभकारी योजना हे। इस योजना से विकलांग जनो को किसी पर निर्भर रहने की आवश्कता नहीं होगी। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एक राज्य स्तरीय योजना है। जिसके तहत न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा में निवास करने वाले विकलांग व्यक्ति, जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार पेंशन दी जाती है। यह राज्य सरकार की योजना है और केवल हरियाणा के विकलांग, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Contents
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2020 की जानकारी
Haryana Viklang Pension Yojana Details – दिव्यांग पेंशन योजना की पात्रता मानदंड निम्न प्रकार हैं। इन्हे ध्यानपूर्वक पढ़े:
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
- दिव्यांग पेंशन योजना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उस राज्य का का निवासी होना चाहिए। जंहा से वो आवेदन कर रहा है और आवेदन जमा करने के समय 3 वर्ष पहले से उस राज्य में रहता हो।
- सभी स्रोतों से व्यक्ति की स्व-आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की विकलांगता 60-100% तक होनी चाहिए। वह व्यक्ति ही इनमें शामिल हो सकते हैं।
किसको मिलेगा विकलांग पेंशन का लाभ?
ऐसे व्यक्ति जिसको निम्न में से कोई भी तकलीफ है, दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है।
अंधापन | लो विजन |
कुष्ठ रोग | कम सुनाई देना |
गतिशील विकलांगता | दुर्घटना विकलांगता |
मानसिक मंदता | मानसिक बीमारी |
कृपया ध्यान दे – ऐसे व्यक्ति जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या किसी अन्य प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया या कोई भी वाहन है, तो Haryana Viklang Pension Yojana का पात्र नहीं है। विकलांग लोग जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा के लिए आवश्यक दस्तावेज-
Required Documents for Haryana Viklang Pension Yojana – हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- आवेदनकर्ता के पास शारीरिक रूप से विकलांगता प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड आवश्यक हे।
- आवेदक के पास वोटर कार्ड भी होना चाहिए।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड भी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
How to Apply for Haryana Handicapped Pension Scheme – हरयाणा राज्य में विकलांग या दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदकों को निम्न चरणों का पालन करना होगा:
- दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लोग “ई-डिश सेंटर और अटल सेवा केंद्र” के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस http://socialjusticehry.gov.in/ आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करे।
- Haryana Viklang Pension Yojana Application Form PDF डाउनलोड करने के बाद, आवेदन फॉर्म सही से भरें।
- इसके बाद, भरे हुए आवेदन फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बंधित विभाग में जमा करें।
- अंत में हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा सभी चयनित लाभार्थियों को Viklang Pension दी जाएगी।
Check: Haryana Viklang Pension Yojana List
हरयाणा पेंशन विभाग संपर्क विवरण (हेल्पलाइन)-
Contact Details of Haryana Pension Dept (Helpline) – दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा से जुडी किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हो।
सूचना, जनसंपर्क और भाषा निदेशालय, हरियाणा
- टोल-फ्री नंबर: 1800-180-2128
- ऑफिस पता: एस.सी.ओ. नंबर 200, 201, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़
- ईमेल आईडी: prhrywebportal.gmail.com
- हेल्पडेस्क ईमेल आईडी: ssdg.hartron1.gmail.com
यह भी पढ़े: हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना 2020 पंजीकरण (Haryana Budhapa Pension Yojana), सोलर जल पंप सब्सिडी योजना हरियाणा (Haryana Solar Water Pumps Subsidy Scheme) & हरियाणा वोटर लिस्ट विथ फोटो (CEO Haryana Voter List).
40 parcent wa
lo ke liye
नमस्कार साहिल जी,
40% या उससे ज्यादा वालो को विकलांग पेंशन योजना के तहत कवर किया जाता है। बस आपको प्रमाणित अस्पताल से अपने लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाना होगा। उसके बाद, आप इस योजना के तहत आवेदन करके हर महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हो।
धन्यवाद-
म भी 41% विकलांग हू हरियाणा से क्या मुझे भी पेन्सिल मिल सकती ह
बिल्कुल आपको भी हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन मिल सकती है। बस आपको किसी अधिकृत अस्पताल से अपने लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो की सरकारी डॉक्टर द्वारा प्रमाणित हो। उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो।
धन्यवाद-
Namskar sir/madam, pension ke liye education qualification ka hona jruri h Kya . Aur pdhayi ke
Doran pension ke liye eligible h Kya
Hello Rahul,
Haryana Viklang Pension Yojana ke tahat koi education qualification ki jarurat nahi hai. Koi bhi viklang vyakti is pension yojna ka labh utha sakta hai. Bas aapke paas Handicapped Certificate (40%) aur kuch jaruri documents hone chahiye.
Thanks & Regards
Team Readermaster
Hello Sir,
Viklang Pension ke liye education qualification Kya honi chahiye?
kya padhai ke doran chatra pension ke liye eligible hai.
Plz reply…
Hello Sir,
Main 41% PH hu….kiya mujhe bhi pension mil sakti hai.
agar ha, to iske liye kaise avedan kare?
Sir ji mera 41 % h kiya pension ban skti h kiya agr ha to kese bnegi
Sir/mdm
Meri sister h 11 year age h 70% dibyang h
Kya uske liye Koi yojna ya Koi pension h
Bahut hee poor family h.
Please tell me
Hello Sir/Madam
Mera Bhai Ka Sarai Hospital Se Viklang Certificate bana h Metal Retardation (IQ 50%) HAI KYA USHKA PENSION BAN SAKTA H
Me 40% viklang hu kya mere ko pansion nahi mil sakti kya
mujhe pata nahi lagta pension kab ayi piz inform me no. 8570099480 Vijay Dhiman durga naga ambala city haryana piz piz
Sir meri pension nhi bni hui aap help lar do bnvane mai mere pass sab kuch hai par aaj tak nhi bni meri pension aap bnvane ki help karo…plz call me 9990254582