[1600 रुपये] हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन पंजीकरण – Haryana Vidhwa Pension List

Haryana Vidhwa Pension Yojana List 2024 – हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म व लाभार्थी सूची की पूरी जानकारी आपको इस पेज पर मिल जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना का शुभांरभ किया हैं। इस योजना का नाम “विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme)” रखा गया हैं। हरियाणा राज्य सरकार और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना को मंजूरी दी हैं। विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार ने निराधार और विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। Widow Pension Scheme Online Registration – विधवा पेंशन योजना हरयाणा ऑनलाइन फॉर्म हेतु आगे पढ़ना जारी रखें।

Contents

Haryana Vidhwa Pension Yojana 2024

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती हैं उन विधवा महिलाओं की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं। अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो यह बहुत दुख की बात हैं। जब महिला के छोटे-छोटे बच्चे और घर में आय का कोई दूसरा साधन ना हो तो महिला के लिए काफी परेशानी हो जाती है, और उनके पास जीवन-यापन करने का दूसरा कोई साधन नहीं होता हैं, तथा समाज में ऐसी महिलाओं का जीना काफी मुश्किल हो जाता हैं, और ऐसी परिस्थिति के दौरान अगर विधवा महिला को सरकार के द्वारा कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए तो उसे काफी सहारा मिलता हैं। इस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य में विधवा महिलाओं के लिए Haryana Vidhwa Pension Yojana शुरू कर रखी है।

Haryana Vidhwa Pension Yojana List In Hindi

हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2024 की पूरी जानकारी

Haryana Vidhwa Pension Yojana Details – विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार राज्य की विधवा को प्रति माह 1600 सौ रुपये पेंशन के तौर प्रदान करेगी। राज्य की वे विधवा महिलाएं जो किसी सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं भी योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं।

यह योजना आर्थिक रूप से निराश्रित और विधवा महिलाओं की सहायता करती है जो सीधे उनकी जिंदगी को आसान बनाने में मदद करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम विधवा पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन करेंगे? इस योजना के क्या लाभ होंगे? इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? तो आप लोगों को परेशान होने की जरुरत नहीं हैं। हम आपको अपनी इस आर्टिकल में पूरी जानकारी देंगे। कृपया हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ते रहे।

विधवा पेंशन योजना हरियाणा के लाभ क्या है?

Benefits of Haryana Vidhwa Pension Yojana – हरियाणा राज्य की विधवा महिलाओं को इस पेंशन योजना से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

  • हरियाणा सरकार इस योजना के तहत राज्य की बेसहारा और विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • सरकार राज्य की विधवा महिलाओं को 1600 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करेगी।
  •  Widhow Pension Scheme के तहत विधवा महिलाओं को किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • विधवा पेंशन योजना के शुरू होने से अब राज्य की महिलायें पति की मृत्यु के बाद भी अपना जीवन-यापन अच्छे से कर सकेंगे और अपने आत्मसम्मान के साथ आगे का जीवन निर्वाह करेगी।

इसे भी पढ़ें: हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना 2024 पंजीकरण/ लाभार्थी सूची देखें

हरियाणा विधवा पेंशन योजना हेतु योग्यता/ पात्रता शर्ते

Eligibility Conditions for Haryana Vidhwa Pension Yojana – हरियाणा सरकार ने इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किये हैं, जो इस प्रकार से हैं:

  1. आवेदक महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
  2. इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को माता-पिता, पति और बेटे के बिना विधवा या निराश्रित होना चाहिए।
  3. आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  4.  Widow Pension Scheme का लाभ लेने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 02 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. आवेदनकर्ता महिला शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षमता के कारण निराश्रित होनी चाहिए।

विधवा पेंशन योजना हरियाणा के लिए आवश्यक दस्तावेज

Documents Required for Haryana Vidhwa Pension Yojana – विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अति आवश्यक हैं। जिनका वर्णन किया गया हैं:

  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhar Card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate of Husband)
  • बीपीएल राशन कार्ड (अगर हो तो)
  • पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)
  • बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (Photo Cpy of Bank Passbook)
  • आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)

इसे भी पढ़ें: हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म और लिस्ट

हरयाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण/ आवेदन फॉर्म

Haryana Vidhwa Pension Yojana Online Registration / Application Form – मेरे प्यारी माताओं एवं बहनों, यदि आप “विधवा पेंशन योजना” के लिए ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण करना चाहते है तो आपको सबसे पहले हरयाणा सामाजिक कल्याण विभाग पेंशन स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

थारी पेंशन, थारे पास: https://pension.socialjusticehry.gov.in/

  1. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, आप “थारी पेंशन थारे पास” नामक पोर्टल में पहुंच जाओगे।
  2. यहाँ पर आपको ‘Apply Online for Pension Schemes’ बटन पर क्लिक करना होगा।
  3. अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे- (1) क्या आप स्वयं आवदेन करना चाहते है? (2) या आप किसी भी नजदीकी कॉमन सर्विस केंद्र / अटल सेवा केंद्र / अंत्योदय भवन के माध्यम से आवदेन करे।
  4. सम्बंधित विकल्प को चुनकर आपको विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म (Application Form PDF) दिखाई देगा।
  5. आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

Haryana-Widow-Pension-Scheme-Portal

Download: Haryana Widow Pension Application Form PDF

Haryana-Vidhwa-Pension-Yojana-Application-Form-PDF

इस Haryana Vidhwa Pension Application Form को डाउनलोड करके इसमें पूछी गयी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे और अपने सम्बंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि को इसमें संलग्न करें। अंत में फॉर्म को हरयाणा सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा दे। सरकार द्वारा आपके आवेदन को स्वीकृति के बाद, आपको मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

Haryana Vidhwa Pension लाभार्थी सूची में अपना नाम देखें

हरयाणा विधवा पेंशन लाभपात्रों की सूची देखने के लिए आपको सर्वप्रथम हरयाणा सामाजिक कल्याण विभाग पेंशन स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आधार नंबर/ पेंशन आईडी/ खाता संख्या से Haryana Widow Pension List की पूरी जानकारी देख सकते हो। लाभार्थी पेंशन विवरण देखने हेतु नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

Track Beneficiary Pension Details: Click Here

हरियाणा सरकार की विधवा पेंशन योजना 2024 के बारे में अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार सामाजिक न्याय विभाग, हरियाणा सरकार (Social Justice Dept, Govt of Haryana) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

Contact Details (Helpline Number)

  • महानिदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (हरियाणा सरकार)
  • ऑफिस पता: एससीओ 20-27, तीसरी मंजिल, एलआईसी जीवन दीप बिल्डिंग, सेक्टर 17 ए, चंडीगढ़
  • हेल्पलाइन नंबर: (0172) 2715-090
  • फैक्स नंबर: (0172) 2715-094
  • ईमेल आईडी: [email protected]

इसे भी पढ़ें: हरियाणा विधवा महिला उद्यमी ऋण योजना ऑनलाइन पंजीकरण

मेरी प्यारी माताओं और बहनों, आशा करता हूँ आप लोगों को “हरियाणा विधवा पेंशन योजना (Haryana Vidhwa Pension Yojana)” के बारे में दी गयी जानकारी अवश्य पसंद आएगी। इस विषय में यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। हमारे द्वारा आपके प्रश्नों का अवश्य जवाब दिया जायेगा। हमारी वेबसाइट पर आने के लिए धन्यवाद, अधिक अपडेट के लिए बने रहें।

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top