Dakhil Kharij Mutation Land Property In Hindi |संपत्ति दाखिल खारिज ऑनलाइन | जमीन का ऑनलाइन म्युटेशन कैसे करें | Dakhil Kharij or Mutation of Land-Property Online
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको “जमीन-संपत्ति का ऑनलाइन दाखिल खारिज या म्युटेशन” की जानकारी देंगे। आपको बता दे की सरकार ने अब यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दी है। अगर किसी व्यक्ति को दाखिल खारिज करवाना है, तो उसे ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करना होगा। “Dakhil Kharij Mutation Online” सेवा को विस्तार देते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे शुरू करने का निर्णय लिया है। आम नागरिकों व रैयतों की सुविधा में दाखिल खारिज वादों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभाग ने इसका विस्तार किया है। ऑनलाइन सेवा शुरू होने के बाद, ऑफलाइन दाखिल खारिज नहीं होगा। विभाग ने दावा किया है कि ऑनलाइन सेवा शुरू होने पर लोगों को कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
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Property Dakhil Kharij & Land Mutation
“Online Dakhil Kharij Mutation of Land-Property” के लिए आवेदन आप अपनी राज्य सरकार की भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज में संपत्ति का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर किया जाता है। दाखिल खारिज ऑनलाइन करवाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस प्रक्रिया को करवा लेना चाहिए, क्यों इसी के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से संपत्ति का मालिक बनता है। यह प्रक्रिया होने के बाद भी राजस्व विभाग के कार्यों में रिकॉर्ड बनता है, जिसमें कि आपका नाम जमीन के मालिक के रूप में दर्शाया जाता है। अगर आप के नाम पर दाखिल खारिज नहीं है तो आप उस जमीन पर बिजली या पानी का कनेक्शन नहीं ले सकते।
दाखिल खारिज या म्युटेशन क्या है?
What is Dakhil Kharij or Mutation – किसी भी जमीन या फ्लैट या जायदाद के खरीद-बिक्री में दो पक्ष होते हैं, एक विक्रेता और दूसरा क्रेता। इसे भूमि या संपत्ति का नामांतरण भी कहा जाता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, इसलिए हो सकता है कि अलग-अलग प्रान्तों में इसके अलग-अलग नाम हों। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित तथ्यों को पढ़ें।
- सामन्य बोल चाल में कहें तो दाखिल खारिज या म्युटेशन राजस्व रिकॉर्ड में एक व्यक्ति से एक संपत्ति का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति के नाम में करने की प्रक्रिया को कहा जाता है।
- संपत्ति का दाखिल ख़ारिज कराना बहुत जरुरी होता है, क्योंकि इसके बाद ही क़ानूनी रूप से एक व्यक्ति अपनी जमीन का मालिक बन पाता है।
- कुछ लोग यह मानते हैं कि चलो जमीन का रजिस्ट्री हो गया। मतलब सब कुछ हो गया, ऐसा मानना सही नहीं है।
- सम्पत्ति की रजिस्ट्री / पंजीकरण एक प्रक्रिया है और म्युटेशन दूसरी यह बहुत जरूरी होता है।
- दाखिल ख़ारिज या म्युटेशन की वजह से ही एक संपत्ति के मालिक के रूप एक व्यक्ति का नाम रिकार्ड में आता है। अगर दाखिल ख़ारिज या म्युटेशन नहीं हुआ है तो किसी तरह के बिजली या पानी बिल का कनेक्शन निगम या प्राधिकरण या संबंधित कार्यालय से कब्ज़ा पत्र लेकर प्राप्त किया जा सकता है।
Documents Required for Dakhil Kharij Mutation
(1st) यदि सेल डीड हो तो =>
- रजिस्ट्री हुए जमीन या संपत्ति (sale deed ) के दस्तावेज की एक छाया प्रति
- उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर इन्डेम्निटी बांड
- शपथ पत्र या एफिडेविट (दो तरह का – पहला नोटरी का और दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स की घोषणा से संबंधित)
- सभी तरह के राजस्वों/लगान /संपत्ति कर आदि को अद्यतन कराना यानी up-to-date रसीद प्रस्तुत करना
- प्रॉपर्टी का पूरा चेन यानी कब किसने बेचा और किसने खरीदा, आदि
(2nd) यदि समाप्ति के स्वामी की मृत्यु हो गयी हो तो =>
- डेथ सर्टिफिकेट की मूल प्रति
- विल या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी
- उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ पत्र
- संपत्ति कर या लगान का अप-टू-डेट रसीद, आदि
(3rd) इसके अलावे भी और कई तरह के म्युटेशन होते हैं जैसे => Conveyance Deed / Agreement to Sell; Relinquishment of Property Duly Registered with the Sub-Registrar’s Office, Gift Deed, etc.
नोट – ध्यान दे!!! इन दस्तावेजों को अपने संबंधित राजस्व कार्यालय / प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस में जमा करवाएं और वहां के संबंधित अधिकारी आपको आपके संपत्ति (Property/Land) से जुड़ी सारी जानकारी देंगे।
जमीन-संपत्ति का ऑनलाइन दाखिल खारिज या म्युटेशन करें
Dakhil Kharij or Mutation of Land & Property Online – हमने यहां संपत्ति का दाखिल ख़ारिज या म्युटेशन करने के लिए कुछ राज्यों के आधिकारिक लिंक दिए आप इन लिंक पर जाकर अपना संपत्ति का दाखिल-ख़ारिज या म्युटेशन करवा सकते हैं।
दिल्ली में सम्पत्ति के दाखिल ख़ारिज या म्युटेशन के लिए | Mutation in Delhi |
उत्तर प्रदेश में म्युटेशन या ऑनलाइन आवेदन के लिए | Mutation in Uttar Pradesh |
हरियाणा में म्युटेशन की जानकारी के लिए | Dakhil Kharij In Haryana |
बिहार सम्पत्ति के दाखिल ख़ारिज या म्युटेशन | Mutation in Bihar |
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प्रिय पाठकों, आपको यहां हमने “जमीन-संपत्ति का ऑनलाइन दाखिल खारिज या म्युटेशन करें (Dakhil Kharij or Mutation of Land-Property Online)” की सभी जानकारी दी हैं। आशा करते हैं की आपको यह जानकारी पसंद आयी होगी। तो इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूले और यदि इससे जुडी कोई अन्य जानकारी या सवाल आपको पूछना है। तो हमे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए हम जल्द ही आपको जवाब देंगे। अन्य सभी सरकारी योजनाओं/प्रक्रियाओं की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारी वेबसाइट www.readermaster.com के साथ बने रहें। धन्यवाद-