UP Death Certificate: मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको अपने इस आलेख में “मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश (Mrtyu Praman Patra Uttar Pradesh)” के बारे में जानकारी दूँगा। मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह प्रमाण पत्र किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करता है। जिसे मृत व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदारों को जारी किया जाता है, इस प्रमाण पत्र में मृत्यु की तारीक तथ्य और मृत्यु के कारण का पूरा विवरण होता है।
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उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म 2023
मृत्यु का समय और तारीख का प्रमाण देने, व्यष्टि को सामाजिक, न्यायिक और सरकारी बाध्यताओं से मुक्त करने के लिए, मृत्यु के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सम्पत्ति संबंधी धरोहर के विवादों को निपटान करने के लिए और परिवार को बीमा एवं अन्य लाभ जमा करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए मृत्यु का पंजीकरण करना बहुत अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र को राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा अधिकारिक (Official by Urban Development Department) रूप से जारी किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र (Mrtyu Praman Patra) की पेंशन योजना के आवेदन करने में जरुरत पड़ती है।
मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश कानूनी ढाँचा:
Death certificate Uttar Pradesh Legal Framework – भारत में कानून के अधीन (जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार) प्रत्येक मृत्यु का इसके होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है। तदनुसार सरकार ने केन्द्र में महापंजीयक, भारत के पास और राज्यों में मुख्य पंजीयकों के पास गांवों में जिला पंजीयकों द्वारा चलाने जाने वाले और नगरों के पंजीयक परिसर में मृत्यु का पंजीकरण करने के लिए सुपारिभाषित प्रणाली की व्यवस्था की है।
मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त की आवश्यकता:
Obtain Death Certificate In UP – दोस्तों “मृत्यु प्रमाण पत्र” की रिपोर्ट (Report) या इसका पंजीकरण परिवार के मुख्या द्वारा किया जाता है, अगर व्यक्ति की मृत्यु घर पर होती है, या अस्पताल में होती है तो चिकित्सा प्रभारी (Medical Charge) द्वारा, यदि मृत्यु जेल में होती है तो जेल प्रभारी के द्वारा यदि शव लावरिश पड़ा हो तो ग्राम के मुख्या या स्थानीय स्थान प्रभारी द्वारा पंजीकरण किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए से पहले आपको मृत्यु का पंजीकरण करना होगा। मृत्यु का पंजीकरण संबंधित प्राधिकारी (Registration Authority) के पास मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर करके दिया जाना है, उसके बाद उचित सत्यापन (Verification) करके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
अगर मृत्यु होने के 21 दिन के भीतर मृत्यु का पंजीकरण नहीं किया गया तो पंजीयक / क्षेत्र मजिस्ट्रेट (Registrar / Area Magistrate) से निर्धारित शुल्क के साथ और यदि विलम्ब पंजीकरण है तो अनुमति अपेक्षित है। जिस आवेदन प्रपत्र में आपको आवेदन करने की आवश्यकता है वह साधारणत क्षेत्र के स्थानीय निकाय प्राधिकारिणों (Local Body Authorities) या पंजीयक के पास उपलब्ध होता है जो मृत्यु के रजिस्टर का रखरखाव करता है। आपको मृत व्यक्ति के जन्म का प्रमाण एक वचनपत्र जिसमें मृत्यु का समय और तारीख विनिर्दिष्ट हो, राशन कार्ड की एक प्रति और न्यायालयीन स्टैम्प (Judicial Stamp) के रूप में अपेक्षित शुल्क भी जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज:
Documents Required for Death Certificate – उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं। जो इस प्रकार से हैं।
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhaar Card)
- मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी (Photo Copy of Voter Identity Card)
- पैन कार्ड (Pan Card)
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र (Certified Death Certificate by a Medical Officer)
मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण:
Death Certificate Uttar Pradesh Online Application/Registration – दोस्तों अगर आप “मृत्यु प्रमाण पत्र (Mrtyu Praman Patra)” के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राज्य की इस ऑफिसियल वेबसाइट (Citizen Service Portal eSathi- Uttar Pradesh) के लिंक पर क्लिक करना होगा।
ई-साथी उत्तर प्रदेश पोर्टल के लिए यहाँ क्लिक करें
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद “ई – साथी उत्तर प्रदेश (E-Sathi Uttar Pradesh)” का पेज खुल जायेगा। यहाँ पर आपको “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण (New User Registration)” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अगले पेज में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरे, और सेव बटन (Save Button) पर क्लिक करें। इस तरह से आपका पंजीकरण हो जायेगा।

- अब आपको मुख्य पृष्ठ पर जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (Application Form) पर क्लिक करना होगा। आवेदन फॉर्म के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
UP-Death-Certificate-Form-PDF-Hindi

- इस फॉर्म में पूछ गयी सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करें, तथा आवेदन फॉर्म के साथ अपने दस्तावेजों की कॉपी भी संलग्न करें।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसे सबमिट (Submit) कर दें।
ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल (ई-साथी उत्तर प्रदेश):
Citizens Service Online Portal – इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं के लिए आवेदन अपने पंजीकृत एकाउंट के माध्यम से कर सकता है। तथा आवेदन के निस्तारण के पश्चात इसी पोर्टल से प्रमाण पत्र / निस्तारित पत्र डाउनलोड भी कर सकता है। इसके लिए नागरिक को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए इस लिंक e-Sathi Uttar Pradesh Portal पर क्लिक करें।
Death Certificate: Check Status & Verify (e-Nagar Sewa UP Portal)
इसे भी पढ़ें: जन्म-आयु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको “मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश (Death Certificate Uttar Pradesh)” के बारे में दी गयी जानकारी अवश्य पसंद आएगी। इस विषय में यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। हमारे द्वारा आपके प्रश्नों का अवश्य जवाब दिया जायेगा। हमारी वेबसाइट www.readermaster.com में आने के लिए धन्यवाद, अधिक अपडेट के लिए बने रहें।
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Sir apna number dijiye urgent baat krni hai
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