UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Status | Parivarik Labh Yojana Form PDF Download | National Family Benefit Scheme | पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति उप | नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम

UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana List 2021-: 18 वर्ष से ऊपर का परिवार का वह सदस्य जो परिवार के लिए कमाता है तथा परिवार का मुखिया है, किन्तु यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी। अक्सर देखा जाता है परिवार के किसी कमाओ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर परिवार में कमाई करने का कोई साधन नहीं रह जाता और परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगता है आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है।
इस तरह स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत परिवार का सदस्य जो परिवार के लिए कमा रहा था, उसके ना रहने पर भी परिवार में परेशानी ना हो परिवार की आर्थिक स्थिति खराब ना हो, इसलिए सरकार ने इस योजना द्वारा परिवार वालों को इस योजना के तहत ₹ 30,000 (तीस हजार रुपये) का मुआवजा देने का फैसला किया है। जो परिवार इस योजना के तहत Rs 30,000 की राशि लेने के लिए पात्र हैं वही परिवार आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Form pdf, UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Status और पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट की पूरी जानकारी नीचे खंड में देखें।
Contents
- 1 UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2021 क्या है?
- 1.1 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना २०२१ की मुख्य विशेषताएं-
- 1.2 Benefits of UP National Family Benefit Scheme (NFBS)-
- 1.3 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश हेतु पात्रता/योग्यता शर्तें-
- 1.4 यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची-
- 1.5 UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Registration Process-
- 1.6 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति देखें-
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2021 क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) को जनवरी 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गयी है और वो परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य था। नेशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम के तहत राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पर परिवार को एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको रजिस्टर (Register) होना पड़ेगा। यह आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। इस योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद, आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति उप देख सकते हैं। साथ ही आप UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana List 2021 में अपने परिवार के नाम की ऑनलाइन जाँच कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना २०२१ की मुख्य विशेषताएं-
योजना का नाम | नेशनल फॅमिली बेनिफिट्स स्कीम Rastriya Parivarik Labh Yojana (RPLY) |
लॉन्च की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
वित्तीय वर्ष | 2021-2022 |
उद्देश्य | परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता देना |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो गयी हो |
प्रमुख लाभ | सरकार द्वारा 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना |
आवेदन की स्थिति | अभी उपलब्ध है |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | अभी जारी नहीं की गयी है |
सम्बंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आधिकारिक वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in |
आर्टिकल श्रेणी | राज्य सरकार योजना |
Benefits of UP National Family Benefit Scheme (NFBS)-
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू करने से राज्य के गरीब परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना से गरीब परिवारों को होने वाले लाभ का विवरण नीचे दिया गया हैं।
- UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को मुआवजे के तौर पर प्रतिमाह 30,000 रुपये की सहायता करेगी।
- इससे पहले मुआवजे की राशि 20,000 रुपये थी, लेकिन वर्ष 2013-14 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना में संशोधन करके धनराशि को बढ़ा दिया था।
- नेशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम (NFBS 2020-21) के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक मदद से गरीब परिवार अपनी आजीविका के साधन जुटा सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली एकमुश्त धनराशि लाभार्थी व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- आवेदनकर्ता व्यक्ति को मिलने वाली सहायता राशि उसे 45 दिनों के अंदर प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश हेतु पात्रता/योग्यता शर्तें-
Eligibility Conditions for UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana – इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किये हैं:
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक-से-अधिक 70 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक जो शहरी क्षेत्र से है, उसकी पारिवारिक आय Rs 56,450 होनी चाहिए। इससे अधिक आय होने पर वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
- आवेदन जो ग्रामीण क्षेत्र से है, उसकी पारिवारिक आय सालाना Rs 46,080 अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक होने पर वह इस योजना के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
- सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे परिवार (BPL Families) वाले इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची-
List of Documents Required for UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana – इस पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- आवेदक का पासपोर्ट-साइज फोटो होना अनिवार्य है।
- कमाई करने वाले व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा परिवार का वह सदस्य जो कमाता था, उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता का बैंक में खाता होना चाहिए और खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- कमाने वाले परिवार के मुखिया का जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है और आवेदनकर्ता का भी आधार कार्ड होना चाहिए।
- इन सभी दस्तावेजों को कार्यालय में जमा करने के पश्चात, इन सभी दस्तावेजों को आवेदक द्वारा सत्यापित किया जाना अति आवश्यक है। तभी आप नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
इसे भी पढ़ें: UP Shasanadesh – उत्तर प्रदेश शासनादेश देखने की प्रक्रिया
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Registration Process-
- अगर आपको उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (UP National Family Benefit Scheme) में पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- या फिर यूपी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) => Click Here
ऑफिसियल वेबसाइट (Official Website) => http://nfbs.upsdc.gov.in/
- क्लिक करने के पश्चात, आपके सामने नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Application Form - इस आवेदन फॉर्म में अपनी सारे जानकारियों को ध्यान से पड़े और फिर ऑनलाइन फॉर्म को भर दें।
- अब अपनी आय प्रमाण पत्र, फोटो, और अन्य दस्तावेजों को अपलोड कर पंजीकरण करें।
- अगर आपको पारिवारिक लाभ योजना लिस्ट 2021 के बारे में और जानकारी चाहिए तो इस लिंक Samaj Kalyan Parivarik Labh – आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश PDF पर क्लिक करें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति देखें-
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Application Status – दोस्तों, यदि आप अपने आवेदन पत्र की स्थिति (Application Status) की ऑनलाइन जाँच करना चाहते हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करें।
- इस लिंक करने के बाद, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति उप खुल जायेगा।
Track Rashtriya Parivarik Labh Yojana Status Online - इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को दर्ज करें, जैसे नीचे बताया गया है:
- सबसे पहले अपने सम्बंधित डिस्ट्रिक्ट का चयन करके Account Number / Register No दर्ज करें।
- उसके बाद, आवेदन की स्थिति देखने के लिए “Search” बटन पर क्लिक करें।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर सम्पर्क करें।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर: 1800-419-0001
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लिस्ट 2021:
- अगर आप UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana List में अपने परिवार का नाम देखना चाहते हो तो आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद, आपको वेब होमपेज पर “जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है)” लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अगले पेज पर आपके सामने UP पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट खुल जाएगी।
- यहाँ पर आप अपने आवेदन / पंजीकरण नंबर दर्ज करके नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभार्थी सूची में अपने परिवार का नाम देख सकते हैं।
पारिवारिक लाभ योजना की नई लिस्ट (भुगतान की स्थिति):
वर्ष | लाभार्थी | भुगतान की गई रकम |
2017-18 | 86,002 | 258 करोड़ रुपये |
2018-19 | 1,07,154 | 321.46 करोड़ रुपये |
2019-20 | 1,46,526 | 439.68 करोड़ रुपये |
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Helpline:
- Help Line Toll-Free Number: 1800-419-0001
- एस डी एम/समाज कल्याण अधिकारी लॉगिन: यहाँ क्लिक करें
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम) शासनादेश देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें => Parivarik Labh Yojana Form PDF Download
यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाओं की सूची और ताज़ा खबरें 2020-21
Hi
I am Arti
mere father ki death 2017 me hui tb hm ne pariwarik labh yojna ka form bhra tha vikas bhawan se Enrique bhi aayi do bar lekhpal check ke k e gye pr ab tk koi pesa account me nhi aaya mera registration number kho gya hai ab kese check kre ki pesa kyu nhi aaya
Mera Naam Sunil sahu he or mere papaji ko bhi 1 sal ho gya Mene sabhi jagah sikayat ki Lekin Abhi nahi aaya rupay samaj Kalyan Adhikari se baat ki to 15 din ki bol k Taal dete he mera ragist. No he 314024081 jo 23/01/2018 Ko huaa tha koi help karo
Mana 29-6-17 ok abadan kiya ta pasa abhi nahi aya ha
Rgb,313019334
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Anil.kumar.patni.suman.hamko.bhi.abhi.paese.nahi.mela.hae.23.6.2017.ko.mirtyu.ho.gai.thi
Hello Friends,
Uttar Pradesh Sarkar ne Rashtriya Parivarik Labh Yojana ke liye official website http://nfbs.upsdc.gov.in/ par update kar di hai. Ab se sabhi nagrik is portal me jake National Family Benefit Scheme ke liye online avedan kar sakte hain. Adhik jankari ke liye nihce diye gaye link par click kare.
NFBS 2019- National Family Benefit Scheme UP
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