[लिस्ट] उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 रजिस्ट्रेशन – UP Disability Pension, ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

UP Disability Pension Scheme List In Hindi | विकलांग पेंशन लिस्ट उत्तर प्रदेश 2024 | UP Disability Pension Scheme Online Form | विकलांग पेंशन कैसे चालू करें, एप्लीकेशन स्टेटस

विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्षम व्यक्तियों (PwD) के लिए विकलांग पेंशन योजना चला रही है। इस विकलांगता पेंशन योजना के तहत, न्यूनतम 40% अक्षमता के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विकलांग व्यक्तियों और जिसका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल सूची BPL List में दिखाई देता है, उन्हें प्रति माह 500 रुपये मिलेगा। उम्मीदवार यूपी विकलांग पेंशन योजना 2024 (UP Viklang Pension Yojana) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन आवेदन स्थिति और सूची की जांच कर सकते हैं।

Contents

UP Disable Pension List 2024

उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना के तहत, 18 वर्ष से ऊपर के सभी विशेष रूप से विकलांग लोगों को 1 जनवरी 2020 से 500 रुपये की मासिक पेंशन (Monthly Pension) मिलेगी। सभी दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद ही 500 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, विकलांग व्यक्ति को ओल्ड एज पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। UP Disability Pension Scheme (Handicapped Pension List) की अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख अंत तक ध्यान से पढ़ें।

UP Disability Pension Scheme List In Hindi

यूपी विकलांग पेंशन योजना में पंजीकरण कैसे करे?

UP Disability Pension Scheme 2024 Online Registration Process – सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है। इसके बजाय, वे यूपी विकलांग पेंशन योजना (UP Handicapped Pension Scheme) के लाभों का लाभ उठाने के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सरकारी विकलांगता पेंशन योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विकलांग पेंशन की राशि को 300 रुपये से बढाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया है। राज्य के सभी पात्र दिव्यंजनों के बैंक खाते में विकलांग पेंशन की राशि जमा कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक UP Viklang Pension के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आवेदन करें।

Note – विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन केवाईसी आधार लिंक आज ही पूरा करें, अन्यथा आपकी पेंशन आना बंद हो जाएगी; जानें Pension KYC Update Aadhaar Link

UP Disability Pension Scheme – Highlights

योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
UP Viklang Pension Yojana 2024
शुरू की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा
उद्देश्य दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के 40% से अधिक विकलांगता वाले नागरिक
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड
सम्बंधित विभाग सामाजिक कल्याण विभाग, उप्र सरकार
आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/
लेख श्रेणी राज्य सरकार योजना

विकलांग पेंशन 2024 में कितनी मिलेगी (New Update)

जिन लाभार्थियों का नाम विकलांग पेंशन लिस्ट 2024 उत्तर प्रदेश में शामिल होगा, तो सरकार द्वारा उन्हें मासिक 500 रुपये दिए जायेंगे। आपको बता दें कि विकलांगता पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विकलांग व्यक्तियों और जिसका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल सूची (BPL List) में शामिल है, उन्हें प्रति माह 500 रुपये दिए जायेंगे।

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो वह सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। विकलांग पेंशन चालू करने हेतु आवेदक व्यक्ति का कम से कम 40% या इससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर उनका नाम विकलांग पेंशन २०२१ की लिस्ट में दर्ज है, तभी विकलांग पेंशन की राशि उनके खाते में DBT के माध्यम से आएगी।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु योग्यता (पात्रता)

Eligibility Criteria for UP Disability Pension Scheme – यूपी में विकलांगता पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी आवेदकों को विकलांग जन पेंशन योजना पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। दिव्यांगजन पेंशन योजना पात्रता मानदंड देखने के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

  1. दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  2. इस पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए, साथ ही उसके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।
  4. विकलांग व्यक्ति की पारिवारिक आय 1,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. यदि कोई विकलांग व्यक्ति अन्य किसी सामाजिक पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो उसे इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। साथ ही विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए।
  6. अगर विकलांग व्यक्ति किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है तो वह UP Disability Pension Scheme (Handicapped Pension) का लाभ उठाने का पात्र नहीं होगा।

विकलांग पेंशन योजना पात्रता मानदंड के लिए यहां क्लिक करें

इसे भी देखें: यूपी विधवा पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

UP Viklang Pension Yojana 2024 दस्तावेजों की सूची

Documents List for Uttar Pradesh Handicapped Pension Scheme – अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • हाल ही में पासपोर्ट आकार के एक फोटो (Photograph)
  • जन्म या आयु प्रमाण पत्र (Birth or Age Certificate)
  • पहचान पत्र जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, या राशन कार्ड (इनमें से कोई एक)
  • बैंक पासबुक (Bank Passbook) की पहली पृष्ठ की प्रतिलिपि
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि

इसके अलावा, अभ्यर्थियों को विकलांगता प्रकार, विकलांगता प्रतिशत (%), विकलांगता प्रमाणपत्र संख्या, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख भी आवेदन फॉर्म (Application Form) में भरनी होगी।

इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पेंशन योजना | समाजवादी पेंशन स्कीम

यूपी विकलांग पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

UP Disability Pension Yojana Online Application Form – यूपी विकलांग पेंशन योजना/ दिव्यांग पेंशन योजना (Divyangjan Pension Yojna) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:

  • सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार (Integrated Social Pension Portal, Govt of Uttar Pradesh) की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। लिंक नीचे उल्लिखित है:

सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल: http://sspy-up.gov.in/

Social-Security-Pension-Portal-Uttar-Pradesh-Govt
  • वेब होमपेज पर, कृपया मुख्य मेनू में “दिव्यांग पेंशन” लिंक पर क्लिक करे या “विकलांग जन पेंशन” शीर्षक वाले फोटो पर क्लिक करें या सीधे निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

UP Disability Pension Scheme: Click Here

  • नई विंडो में, “ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Now)” लिंक पर क्लिक करें।
UP Disability Pension Scheme Apply Online
  • यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “नया प्रवेश फॉर्म (New Entry Form)” लिंक पर क्लिक करें।
UP-Viklang-Pension-Yojana-Application-Form
  • शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन योजना (Physically Handicapped Pension Scheme Application Form) के लिए प्रतिनिधि छवि निम्नानुसार दिखाई देगी:
UP Disability Pension Scheme Online Registration Form
  • यहां उम्मीदवार को UP Disability Pension Scheme Online Registration Form पर व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण, अक्षमता विवरण भर सकते हैं, और फिर “Save” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
  • इसके बाद, उम्मीदवार “फॉर्म संपादित करें/अंतिम सबमिशन” (Edit Saved Form/Final Submit) विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं, उनके सभी विवरण देखें और अंत में अपना आवेदन जमा करें।

UP Disability Pension List (Handicap Pension Report)

  • फिर आवेदक नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से विधिवत भरा आवेदन पत्र (Duly Filled-in Application Form) देख सकते हैं।

आवेदन पत्र देखने के लिए यहां क्लिक करें >> Click Here

  • आखिरकार, सभी आवेदकों को अंततः जमा आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना होगा। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से उपयोगकर्ता पुस्तिका (User Manual) देख सकते हैं।

यहां क्लिक करें >> Click Here

अभ्यर्थियों को अंतिम जमा की तारीख से 1 महीने के भीतर शारीरिक रूप से डीएसडब्ल्यूओ/ डीपीओ/ डीएचडब्ल्यूओ कार्यालय (DSWO/ DPO/ DHWO Office) में जाकर आवेदन फॉर्म को जमा करना होगा। सभी उम्मीदवारों को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से यूपी विकलांगता पेंशन योजना 2024 आवेदन प्रारूप देखने की सलाह दी जाती है:

Download: UP Viklang Pension Application Form PDF

दिव्यांगजन पेंशन सूची 2024/ विकलांगता पेंशन रिपोर्ट

Divyangjan Pension List & Handicap Pension Report – जिन आवेदकों ने उत्तर प्रदेश की विकलांग पेंशन योजना में नामांकन किया हैं या जिन्होंने हाल ही में विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन किया है, वे अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं। विकलांग पेंशन सूची 2024/ विकलांगता पेंशन रिपोर्ट (विकलांग पेंशन 2024 की लिस्ट) अब पेंशनरों की पूरी जिला-वार सूची युक्त उपलब्ध है। आखिरी तिमाही में कुल 9,53,752 पेंशनभोगी थे और राज्य सरकार ने इसके कुल 148 करोड़ रुपये जारी किए थे।

पेंशनभोगियों की यह सूची अब ऑनलाइन जिला/तहसील/गांव के अनुसार sspy-up.gov.in पर उपलब्ध है। इस सूची में पेंशनभोगी, पिता का नाम, लिंग, आयु, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पता, राशि, बैंक विवरण, खाता संख्या, भुगतान स्थिति और अन्य विवरण शामिल हैं। दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पेंशनभोगियों की UP Pensioners List 2024 की सूची नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके देख सकते है:

विकलांग पेंशन लिस्ट उत्तर प्रदेश 2024 >> Click Here

इसे भी पढ़ें: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024-25

उत्तर प्रदेश में विकलांग पेंशन आवेदन स्थिति की जांच करें

Check Handicapped Pension Application Status / UP Disability Pension Scheme Status – सभी आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर लगातार अपनी ऑनलाइन आवेदन स्थिति की जांच करते रहना चाहिए। आवेदन की स्थिति देखने के लिए, आवेदकों को पोर्टल में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी।

यूपी विकलांगता पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojna) आवेदन स्थिति की जांच के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की Application Status की जांच करने वाले सभी उम्मीदवार निम्न लिंक पर जाएं:

आवेदन की स्थिति के लिए यहां क्लिक करें

  • सबसे पहले उम्मीदवारों को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से अपने आवेदन पंजीकरण संख्या (Application Registration No) और बैंक खाते का उपयोग करके पासवर्ड बनाना होगा।

पासवर्ड पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें

Track UP Disability Pension Scheme Application Status
  • इसके बाद, उम्मीदवारों को पहले चरण में बनाये हुए आवेदन पंजीकरण संख्या से उत्पन्न पासवर्ड का उपयोग करके “विकलांग पेंशन लॉगिन” करना होगा।
Uttar-Pradesh-Viklang-Pension-Yojana-Login

UP Handicapped Pension Scheme Helpline

इसके अलावा, उम्मीदवार आवेदन की स्थिति की जांच के लिए “दिशानिर्देश (Guidelines)” पर क्लिक करके सारी जानकारियां भी देख सकते हैं। यूपी विकलांग पेंशन योजना 2024 के सभी विवरण इस लेख में दिए गए हैं। यदि अभी भी किसी व्यक्ति को समझने में कोई कठिनाई होती है, तो समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 1800-419-0001 पर संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट पर जाइये।

Uttar Pradesh Pension Online Portal

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दोस्तों, यहां हमने आपको यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण (UP Disability Pension Scheme Online Registration) के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है। यदि आपके पास इस लेख से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे अपनी टिप्पणी सबमिट करें। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारी वेबसाइट www.readermaster.com में आने के लिए धन्यवाद, अधिक अपडेट के लिए बने रहें।

 

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