
मेरे प्यारे भाई एवं बहनों जैसा कि आप लोग जानते हैं !!!!!!!! हम आपको अपनी इस वेबसाइट में हिंदी भाषा में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। ताकि आप राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सको।
ऐसे ही आज मैं आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई “सुखद सहारा योजना (Sukhad Sahara Yojana)” के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के साथ मिलकर शुरू किया हैं।
इस योजना के तहत राज्य में जो भी महिलायें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन (Living Below Poverty Line) कर रही हैं। वह महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। सुखद सहारा योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता (Subsidies) प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सुखद सहारा योजना के तहत प्रदेश की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा। यह एक बहुत ही सुखद योजना हैं।
“सुखद सहारा योजना (Sukhad Sahara Yojana)” के तहत समाज के उन लोगों को लाभ प्रदान करना हैं, जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राज्य के ऐसे जरुरत मंद लोगों के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कैसे इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे ? इस योजना के लिए कौन- कौन पात्र हैं, इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे इसके लिए आवेदन करना हैं। ये सब जानकारी हम आपको अपने इस आर्टिकल में देंगे। कृपया हमारे इस आर्टिकल (Artical) को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
Contents
सुखद सहारा योजना के लिए योग्यता (Eligibility for Pleasant Sahara Scheme):-
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना का लाभ लेने कुछ मापदंड निर्धारित किये हैं। जिनका विवरण नीचे किया गया हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन महिला को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थाई निवासी होना अनिवार्य हैं।
- आवेदक विधवा महिला की आयु 18 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- सुखद सहारा योजना के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परित्यक्त महिलायें भी इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।
सुखद सहारा योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि (Relief fund):-
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से इस योजना में आवेदन करने वाली प्रदेश की प्रत्येक महिला को हर महीने में 350 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि सीधे महिला के बैंक अकाउंट (Bank Account) में डाली जाएगी।
सुखद सहारा योजना छत्तीसगढ़ के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for Pleasant Support Scheme Chhattisgarh):-
इस योजना का लाभ लेने के लिए निन्मलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं। जो इस प्रकार से हैं।
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhar Card)
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
- मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी (Photo Copy of Voter Identity Card)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (Husband’s Death Certificate)
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (Photo Copy of Bank Passbook)
- दोस्तों अगर आप “सुखद सहारा योजना (Sukhad Sahara Yojana)” के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों को नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतें (Urban Bodies and Village Panchayats) अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों (District Panchayats) को अग्रेषित करना होगा।
- उसके बाद इन्हीं संबंधित नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों को इस योजना में आवेदन करने के स्वीकृति एवं अस्वीकृति के अधिकार हैं।
- सुखद सहारा योजना छत्तीसगढ़ योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट (Official Website) के इस लिंक पर क्लिक करें।
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सम्पर्क नंबर (Contact Number):-
सचिवालय, सामाजिक कल्याण विभाग – छत्तीसगढ़
- विशेष सचिव- श्री आर प्रसन्ना (आईएएस)
- फोन नंबर (Phone Number) – 91-771-2510088
- ईमेल (E-Mail) – secy-sw [dot] cg [at] gov [dot]
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