Rajasthan Vidhwa Pension List | Vidhwa Pension Yojana Form PDF | Widow Pension Scheme Rajasthan 2024 In Hindi | विधवा योजना राजस्थान 2024 | राजस्थान विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण
Widow Pension Scheme Rajasthan 2024-: राजस्थान सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना को विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत, विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन दी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वित्तीय बजट में इस योजना की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और वो दूसरी शादी नहीं करती तो उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता है और बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए राजस्थान सरकार ने इस विधवा पेंशन योजना को शुरू किया है ताकि वे अपनी आजीविका को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं।
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राजस्थान विधवा पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन
राजस्थान विधवा पेंशन योजना (Rajasthan Vidhwa Pension Yojana) के तहत, विधवा महिला को राज्य सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी। यह केंद्र सरकार से राजस्थान की विधवाओं के लिए एक उपहार है ताकि विधवा महिलाएं अच्छी तरह से जीवन-यापन कर सके, इसलिए केंद्र सरकार को आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कुछ वित्तीय सहायता दी गई है ताकि उन महिलाओं का जीवन ऊपर उठ सके। इस योजना के अंतर्गत, विधवा पेंशनरों को 500 रुपये मिलते है। अगर विधवा महिला की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो उन्हें प्रति माह 1000 रुपए तक दिए जाएंगे।
राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
How to Apply Online for Rajasthan Widow Pension Scheme – राजस्थान सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए “विधवा पेंशन योजना” की शुरुआत कि है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद बेसहारा हो चुकी हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि पति के किसी कारण वश मृत्यु हो जाने के बाद, विधवा महिलाओं के पास रोजगार का कोई साधन नहीं रहता। रोजगार न होने के कारण विधवा महिलाओं की आर्थिक स्तिथि खराब होने लगती है और इस कारण से वें अपना खर्चा तक नहीं उठा पाती हैं। इसलिए राजस्थान सरकार ने ऐसी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला को आर्थिक सहायता के रूप में 500 रूपये पेंशन हर महीने दिए जायेंगे।
11 मई को सामाजिक न्याय विभाग ने 60 वर्ष से अधिक की विधवाओं की पेंशन को दोगुना करने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 8 मार्च के बजट भाषण के अनुसार एक अधिसूचना जारी की है। वर्तमान में, 75 वर्ष से कम उम्र के विधवाओं को प्रति माह 500 रुपये मिलते हैं; 75 वर्ष से अधिक महिला को 750 रुपये प्रति माह मिलते हैं। जुलाई से शुरू होने वाली इस नयी योजना के अनुसार, 60 से ऊपर की विधवाओं की मासिक पेंशन 1,000 रुपये होगी और 75 से ऊपर की विधवा महिलाओं की 1,500 रुपये होगी। अब, वृद्धावस्था पेंशन राशि विधवाओं की पेंशन से कम होगी। 18 से 60 वर्ष के बीच विधवाओं की पेंशन राशि के रूप में 500 रुपये प्रति माह पर अपरिवर्तित बनी हुई है। संशोधित पेंशन योजना जुलाई से लागू होगी।
विधवा पेंशन योजना राजस्थान के लाभ क्या है?
Benefits of Widow Pension Scheme Rajasthan – इस योजना के अंतर्गत, राजस्थान सरकार विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने 500 रुपये पेंशन प्रदान करेगी। पति की मृत्यु के बाद, महिलाओ का जीवन-यापन करना बहुत कठिन हो जाता और महिलायें को रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकना पड़ता है या तो उनको किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्थान सरकार का मानना है की यदि सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है तो उन बेबस महिलाओ को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर अपनी हर आवश्यकता के लिए निर्भर नहीं रहना होगा, इससे महिलाएं आत्मनिर्भर (Self-Reliant) बन पाएंगी। हर महीने महिलाओं को पेंशन दी जाएगी तो विधवा के आत्मबल में भी वृद्धि होगी और उनको सम्मान प्राप्त होगा।
राजस्थान विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता/योग्यता शर्तें-
Eligibility Conditions for Rajasthan Widow Pension Scheme – इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता शर्तो को पूरा करना आवश्यक है।
- राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए महिला को राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है या कम से कम सात साल से राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- विधवा महिला के परिवार का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का नहीं होना चाहिए या तो पुत्र आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।
- आवेदक महिला कि नियमित आय नहीं होना चाहिए अथवा आय का किसी भी प्रकार का कोई भी स्रोत नहीं होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची में सूचीबद् विधवा को पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की जाएगी।
गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवार की किसी भी विधवा महिला को जो एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो और राजस्थान स्टेट कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत हो तो उनको भी निराश्रित माना जायेगा और पात्रता सम्बन्धी शर्तो में भी छूट प्रदान की जाएगी।
Vidhwa Pension Yojana Rajasthan के लिए आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया
Application/Registration Process for Widow Pension Scheme Rajasthan – राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी Vidhwa Pension Yojana के लिए आवेदन करने के लिए महिलाओं को ऊपर दी गयी सभी पात्रता शर्तो का पालन करना अनिवार्य है। जिन महिलाओं को राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना है उनको नीचे दिए गए आसान प्रक्रिया का पालन करना होगा।
विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन (Application) करना बहुत ही आसान प्रक्रिया है।
- राजस्थान सरकार ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए वेबसाइट शुरू की है, जिसके माध्यम से सभी विधवा महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल में जाके खुद को विधवा पेंशन योजना के लिए पंजीकृत कर सकती है।
- Rajasthan Social Security Pension Portal में जाने के लिए कृपया निचे दिए गए लिंक में क्लिक करे।
- ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल का होमपेज खुल जाएगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र (Application Form) पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करे।
- आवेदन पत्र के डाउनलोड होने के बाद, उसमें पूछी गयी सारी जानकारियों सही तरीके से भरे।
- राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र महिला आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है।
- आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय (Panchayat Samiti, Tehsil Office and District Collector’s Office) मे निशुल्क उपलब्ध है।
नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सीधे “राजस्थान विधवा/निराश्रित पेंशन योजना फॉर्म पीडीएफ (Application Form PDF for Widow Pension Scheme)” डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान विधवा पेंशन स्थिति/ट्रैक विधवा पेंशन लाभार्थी विवरण-
Track Widow Pension Scheme Beneficiary Details – उम्मीदवार अब विधवा महिला पेंशन स्थिति (Pension Status) की जांच कर सकते हैं और विधवा पेंशन लाभार्थी विवरण को निम्नानुसार ट्रैक कर सकते हैं:
- सबसे पहले, आवेदक को नीचे दिए गई लिंक के माध्यम से Social Security Pension, Govt of Rajasthan की एक ही आधिकारिक वेबसाइट में जा सकती है।
- इसके बाद ऊपरी मेनू पट्टी में “Reports” खंड में क्लिक करें।
- फिर विधवा पेंशन योजना की स्थिति को ट्रैक करने के लिए “Pensioners Online Status” पर क्लिक करें।
- यहां उम्मीदवार आवेदन संख्या दर्ज कर सकते हैं और फिर पेंशनर आवेदन स्थिति प्राप्त करने के लिए “Check Status” बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
- पंजीकृत लाभार्थी विधवा पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2019-20 में अपना नाम भी देख सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से पेंशनरों पोर्टल पीपीओ स्थिति (Pensioners Portal PPO Status) की जांच भी कर सकते हैं।
राजस्थान पेंशन पीपीओ स्थिति के लिए यहां क्लिक करे
Pensioner List Online: राजस्थान विधवा पेंशन सूची 2024-21
Rajasthan Widow Pension Scheme List – विधवा पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2024-21 (Beneficiary List) में नाम की जांच करने की पूरी प्रक्रिया निम्नानुसार है:
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। लिंक नीचे उल्लिखित है।
Rajasthan Vidhwa Pension Yojana List
- फिर उपरोक्त वर्णित रिपोर्ट अनुभाग पर जाएं और फिर “Beneficiary Report” अनुभाग पर क्लिक करें।
- उसके बाद, लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची (जिला-वार) की एक नई विंडो खुल जाएगी। यह विधवा पेंशन सुची/एकल-नारी पेंशन सूची लाभार्थी स्तर तक ड्रिल करने योग्य है।
- उम्मीदवारों को इस राजस्थान विधवा पेंशनर्स सूची 2024-21 (जिला-वार) में मैन्युअल रूप से अपना नाम मिल सकता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
राजस्थान विधवा पेंशन योजना (Rajasthan Widow Pension Scheme) के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन (सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग) की आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं।
राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र (दस्तावेज)-
Required Documents for Rajasthan Widow Pension Scheme – विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिप संलग्न करके सम्बंधित विभाग में जमा करे।
- आवेदक महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) होना जरुरी है।
- विधवा महिला का बैंक में खाता (Bank Account) होना अनिवार्य है।
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) की प्रतिलिप देना आवश्यक है।
- पहचान पत्र (Identity Proof) के रूप में वोटर आईडी, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि जमा कर सकते है।
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate) के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि जमा कर सकते है।
- आवेदक के पास आयु प्रमाण पत्र (Age Proof Certificate) होना चाहिए।
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राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में (About Raj SSP)-
Social Security Pension Scheme सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लागू की जाती हैं। विशेष रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को निराशाजनक, बुढ़ापे, बीमारी और अक्षमता और अवांछित इच्छाओं के मामले में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। यह इन सिद्धांतों के अनुसार है कि भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए राष्ट्रीय नीति की नींव रखने के लिए पेश किया था।
भामाशाह द्वारा पेंशनर पात्रता की जांच करने के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और विवरण देखने के लिए उपयुक्त बक्से में भामाशाह परिवार आईडी (Bhamashah Family Id) और सुरक्षा कोड दर्ज करें।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग की संपर्क जानकारी:
Contact Details of Social Security Pension Dept – सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गये हेल्पलाइन नंबर में संपर्क करे।
- सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
- अधिकारी: अतिरिक्त निदेशक (P&P),
- विभाग नाम: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
- सहायता डेस्क फोन नंबर: (0141) 5111-007 / 5111-010 / 2740-637
- ईमेल आईडी: [email protected]
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Sarayan Gulauli post GIRSI KANPUR dehat
Sir kisi widow woman ka ladka govt gob mi kya vo pension ki hakdar nahi h ladka apni mother si alge ho