Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023 MP – Application Form PDF/ Status Check details are now available on this page. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी “राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना” के बारे में सभी जानकारी देंगे। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा National Family Benefit Scheme के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/ अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना या नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम कई राज्यों में चल रही है जैसे कि मध्यप्रदेश (MP), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), उत्तर प्रदेश (MP), बिहार (Bihar) आदि। इस परिवार सहायता योजना को हर राज्य में अलग-अलग नाम से जाना जाता है।
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Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Form PDF
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (BPL) परिवार इस योजना के तहत घर के प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु के बाद वित्तीय लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। योजना को आर्थिक सहायता योजना के रूप मे कमाई करने वाले सदस्य की मौत की स्थिति में कुछ वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत शोकग्रस्त परिवार को 20,000 से 40,000 रुपये का एक बार देय राशि सुनिश्चित करता है। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के तहत किसी भी तरह की मौत (प्राकृतिक/दुर्घटनाग्रस्त) परिवार को इस सहायता के लिए पात्र बनाती है। अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ना जारी रखें।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 2023 क्या है?
जब किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार के दुख को कोई नहीं समझ सकता है। परिवार के सदस्य की मृत्यु का परिवार को काफी दुख होता है। इसके साथ ही इसका परिवार पर काफी भी प्रभाव भी पड़ता है। इसके साथ ही यदि किसी परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाती है। जो उस परिवार का एकमात्र मुख्य रूप से कमाने वाला व्यक्ति होता है। तब उस परिवार के सामने आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। एक तरफ जहां परिवार के सदस्य की मृत्यु का दुख होता है, तो दूसरी तरफ आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं।
लेकिन अब यदि किसी परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला है। तो सरकार द्वारा चलाई जा रही Rashtriya Parivar Sahayata Yojana (RPSY) का लाभ प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय पारिवार सहायता योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को 20,000 से 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के उद्देश्य
Objectives of MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana:
- देश मे ऐसे कई परिवार हैं, जिनमे उनके मुख्य व्यक्ति की किसी कारण वस मृत्यु हुई हो और उनके परिवार में अन्य कोई दूसरा कमाने वाला नहीं होगा।
- इस बात को मद्दे नज़र रखते हुये भारत सरकार ने ग्रामीण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत Rashtriya Parivar Sahayata Yojana योजना को बनाया है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीबी रेखा के नीचे के (BPL) परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिन परिवारों मे कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और दूसरा कोई कमाने वाला न हो।
- योजना के तहत शोकग्रस्त परिवार को 20,000 से 40,000 रुपये का एक बार देय राशि सुनिश्चित करता है। योजना से गरीब परिवारों को एक सहारा मिलेगा।
Benefits of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना छत्तीसगढ़ (CG), मध्य प्रदेश (MP) के कई लाभ हैं, जिनमे से कुछ निम्नलिखित है:
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन-यापन करने वाले परिवारों को मुआवजे के तौर पर 20,000 से 40,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।
- हालांकि पहले यह राशि केवल 20,000 रुपये थी, लेकिन वर्ष 2013 में सरकार ने इस धनराशि में बढ़ोतरी की है।
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता से परिवार अपने आजीविका के साधन जुटा सकता है।
- योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- यह धनराशि लाभार्थी परिवार को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाती है।
Eligibility Criteria for Rashtriya Parivar Sahayata Yojna
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (RPSY 2023) का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता मानदंड का होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन-यापन करने वाला होना चाहिए।
- योजना का लाभ प्राप्त करने वाला आवेदनकर्ता 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे की आयु का होना चाहिए।
- नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने के लिए शहरी क्षेत्रों में आवेदन कर्ता की वार्षिक आय 56 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय रु 46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज सूची
List of Documents Required for Rashtriya Parivar Sahayata Yojana (RPSY) – परिवार सहायता योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरूरी है:
आवेदनकर्ता की पासपोर्ट-साइज की फोटो | आवेदनकर्ता का आधार कार्ड |
परिवार का आय प्रमाण पत्र | आवेदक का BPL राशन कार्ड |
परिवार की मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र | आवेदन कर्ता का बैंक डिटेल |
आवेदनकर्ता के परिवार रजिस्टर की कॉपी | आवेदनकर्ता का जाति प्रमाण पत्र |
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Apply Online
यदि आप राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) के लिए ऑनलाइन आवेदन/ पंजीकरण करना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट http://socialsecurity.mp.gov.in/nfbs/ पर जाएये।
- अब वेब होमपेज पर सभी जरूरी पात्रता शर्ते व दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- इसके पश्चात, ऊपर मेनू में Online Application लिंक पर क्लिक करें।
- अब आपको मृतक सदस्य का पंजीयन पेज दिखाई देगा, यहाँ मृतक का समग्र आईडी दर्ज करके सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
- अगले पेज में आपसे मांगी गयी सभी जानकारियों को ध्यान से भरे और साथ ही मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी अपलोड करें।
- अंत में राष्ट्रीय परिवार सहायता ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर दें।
- आवेदन जमा करने के पश्चात, आपको मिलने वाले रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट-आउट निकल कर अपने पास सुरक्षित रख लें।
नोट – सभी को सूचित किया जाता है कि NFBS PORTAL पर उपयोगकर्ता के फ़ारमैट में बदलाव किया गया है, पूर्व में username में जहां sssm था वहाँ पर NFBS शब्द को प्रति स्थापित किया गया है, जैसे आपका पूर्व में username SSSM 12345 था उसके स्थान पर अबसे NFBS 12345 होगा। वहीं पासवर्ड पुराना ही रहेगा।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना Application Form PDF MP
यदि आप Rastriya Parivar Sahayata Yojana (RPSY) के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ आसान से चरणों का पालन करना होगा, जो निम्न प्रकार से हैं:
- सबसे पहले आप ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें। या नीचे दिए गए लिंक के डाउनलोड कर सकते है।
Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Form PDF | In Hindi | In English |
- निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन उनके मूल निवास के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत के कार्यालय में दिये गए दस्तावेजो के साथ FORM जमा कराये।
- और शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में दिये गए दस्तावेजो के साथ National Family Benefit Scheme Registration Form जमा कराये।
- आपके आवेदन की जाँच हो जाने पर आपको सहायता की राशि 45 दिन के अंदर प्रदान कर दी जाएगी।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
- इसके लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- वेब होमपेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद, आपके समाने एक पेज खुल जायेगा।
- यहाँ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा।
- फिर अंत में “Search” बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुल जाएगी। इस प्रकार आप आसानी से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एप्लीकेशन स्टेटस की जाँच कर सकते हैं।
- RPSY Toll-Free Helpline Number: 1800-419-0001
- Check Application Status Online: http://nfbs.MPsdc.gov.in/
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Form PDF Download
- प्रधानमंत्री द्वारा शुरू योजनाओं की सूची 2023-2024 in Hindi
प्रिय पाठकों, आपको हमारा आर्टिकल “राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश (Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023 MP)” कैसा लगा? यदि आपको इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी या कोई सवाल हमसे पूछने हो, तो नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। हम जल्द ही आपको जवाब देंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी अन्य योजनाओं की सबसे पहले जानकारी पाने हेतु हमारी वेबसाइट www.readermaster.com के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद-