
मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना राजस्थान 2023 (Rajasthan Nivesh Protsahan Yojana in hindi) [Rajasthan Investment Promotion Scheme Policy (RIPS)] [टोल फ्री नंबर, पोर्टल, पंजीयन, पात्रता]
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान सरकार की “मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना” की जानकारी देंगे। वैसे तो यह योजना 2014 से राज्य में चल रही है। यह योजना मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी जो नया कारोबार स्थापित करना चाहते हैं या पहले से लगे हुए उद्यमों और इकाइयों में निवेश करके उन्हें और अधिक विकसित करना चाहते हैं।
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Rajasthan Nivesh Protsahan Yojana 2023
पहले की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) में कुछ कमियां थीं, जिसमें लोगों को निवेश से संबंधित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। Rajasthan Nivesh Protsahan Yojana के तहत, एक सरल, आसान, औद्योगिक-उन्मुख और रोजगार-उन्मुख औद्योगिक नीति लागू की जाएगी ताकि किसी भी उद्यमी को निवेश करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसका सीधा मतलब है कि अब कोई भी राज्य में आ सकता है और उद्योग लगा सकता है, जो पहले आसान नहीं था।योजना से जुडी अन्य सभी जानकारियों के लिए यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ें।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की सम्पूर्ण जानकारी
Rajasthan Nivesh Protsahan Yojana Complete Details – राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) – 2014 के तहत कृषि जिंसों की खरीद पर कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट संबंधी अधिसूचना 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत की इस मंजूरी से कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट का लाभ अब 31 मार्च, 2023 तक मिल सकेगा।
उद्योगों के परमिशन की आवश्यकता के लिए जहां पहले उद्यमी को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।अब उद्योगों को परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, योजना के तहत सरकार पहली बार सरकार उद्योगपतियों के साथ जा रही है और सीधे डिवीजन स्तर पर बात कर रही है।
योजना का नाम | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना |
अधीन | राज्य सरकार |
योजना का प्रारम्भ | वर्ष 2014 |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवेदन का लिंक | https://sso.rajasthan.gov.in/signin |
आवेदन सामान्य अवधि | दिनांक 08.10.2014 से दिनांक 31.03.2023 तक प्रभावी रहेगी |
चयन व आवंटन की प्रक्रिया | आवेदन व बजट अनुसार |
मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना के लाभ-
Benefits of Rajasthan CM Nivesh Protsahan Yojana – निवेश प्रोत्साहन योजना के लाभ के कई लाभ हैं। जो निम्न प्रकार से हैं:
- स्टांप ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क पर 50% की छूट।
- बिजली कर, मंडी शुल्क और भूमि कर में 50 प्रतिशत की छूट (सात वर्षों के लिए)
- 30 प्रतिशत निवेश अनुदान और 20 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान (सात साल के लिए)
- कपड़ा क्षेत्र के लिए 5 से 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों के लिए।
- कपड़ा, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण और जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों को ईटीपी सेटअप पर 20% पूंजी अनुदान।
- पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त लाभ।
- अनुकूलित पैकेज मिलने पर उद्यमों को अन्य लाभ।
- योजना में वर्णित थ्रस्ट सेक्टर (विनिर्माण क्षेत्र -15, सेवा क्षेत्र -3) उद्यमों आदि के लिए अतिरिक्त लाभ।
- महिलाओं / अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अतिरिक्त लाभ प्रस्तावित हैं।
- पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्रों में किए गए निवेश पर अतिरिक्त लाभ का भी प्रावधान है।
- एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश करने और रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को अनुकूलन पैकेजों को मंजूरी देने का भी प्रावधान किया गया है।
ध्यान दे – मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2017-18 में 494 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये जिनमें 2393 करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त हुआ एवं वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 246 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये जिनमें 14615 करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त हुआ।
सीएम निवेश प्रोत्साहन योजना, थ्रस्ट सेक्टर्स-
CM Nivesh Protsahan Yojana (Thrust Sectors) – इस योजना में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान हैं जिनकी सूची निम्नानुसार है।
Ceramics & Glass | Dairy | M.S.M.E. | Textile |
Plastic to Oil Manufacturing | Kota Stone Marble and Granite | Agro Processing and Agro Marketing | Food processing |
Pharmaceutical | Defence | IT & Robotics | Biotechnology |
Industrial gas | Dissolution | Biotechnology | Turism |
ESDM (Electronics System Design Manufacturing) |
Rajasthan Nivesh Protsahan Yojana हेतु पात्रता-
- नवीन उद्यम स्थापित करने पर
- वर्तमान उद्यम द्वारा विस्तार हेतु निवेश करने पर
- रूग्ण औद्योगिक इकाई को पुनर्जिवित करने पर
- RIPS Guidelines In Hindi: http://industries.rajasthan.gov.in/
- योजना में आवेदन का लिंक: https://sso.rajasthan.gov.in/signin
- आवेदन सामान्य अवधि: राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना दिनांक 08/10/2014 से दिनांक 31/03/2023 तक प्रभावी रहेगी।
नोट – Rajasthan Investment Promotion Scheme के तहत किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप आरआईपीएस की आधिकारिक rips.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर ईमेल आईडी indraj[email protected] और 0141-2227727 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री निरोगी योजना राजस्थान 2023 | टोल-फ्री नंबर
दोस्तों, यहां हमने आपको “राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (Rajasthan Nivesh Protsahan Yojana 2023)” की सभी जानकारी दी हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आयी हो, तो आप इसे अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको कोई अन्य जानकारी या कोई सवाल पूछना हो, तो हमे नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम जल्द ही आपको जवाब देंगे और अन्य सभी सरकारी योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.readermaster.com के साथ बने रहें। धन्यवाद-