राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना 2023: Sulabh Awas Yojana, ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

Rajasthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2023 | निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Shramik Sulabh Awas Registration Form PDF | असंगठित मजदूर आवास योजना आवेदन फॉर्म

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन लोगों के पास रहने के घर नहीं है, उन लोगों को घर बनाने के लिए कुछ सहायता प्रदान जा रही है। अभी भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए स्वयं के घर नहीं है। आज भी भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं। जिनके पास पहनने के कपड़े तक नहीं है, घर बनाना तो बहुत दूर की बात। कई लोग झुग्गी-झोपड़ियों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर परिवार का सपना होता है कि हम एक अच्छे घर में रहे, कई परिवारों का आज तक यह सपना पूरा नहीं हो पाया है।
अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण गरीब श्रमिक/ मजदूर अपना घर बनाने में सक्षम नहीं है। इस समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने हर गरीब आदमी का जिनके पास घर नहीं है, उसकी सहायता करने का प्रण किया है, जिसे गरीब व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान हो। इसीलिए सरकार ने Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2023 की शुरुआत की है।

Rajasthan Shramik Sulabh Awas Yojana In Hindi

Contents

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना 2023 क्या है?

Rajasthan Construction Workers Sulabh Awas Yojana – राजस्थान सरकार निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत उन गरीब लोगों की मदद करना चाहती है, जिनके पास घर नहीं है। वह अभी भी घर से वंचित है और झुग्गी-झोपड़ियों में यह फुटपाथ पर या दर दर भटक कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार उन लोगों को डेढ़ लाख रूपय सबकी सहायता प्रदान कर रही है, जिससे वह अपना घर बना सकें।

योजना का नाम निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना
शुरू की गई राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी गरीब श्रमिक/ मजदूर
आर्थिक सहायता राशि 1.5 लाख रूपये
संबंधित विभाग श्रम विभाग
हेल्पलाइन नंबर 0141-2450793
ऑफिसियल वेबसाइट Click Here
Form & Guidelines PDF Download Here

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा?

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana जो कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की गई है, इसका लाभ राजस्थान की उन नागरिकों को मिलेगा, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आज वह झुग्गी-झोपड़ी या फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं लोगों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं है। ग्राम पंचायत को यह कार्य सौंपा गया है उन लोगों की सूची तैयार करें जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत है।

इसके बाद, जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है और जो व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है उनकी सूची तैयार कर निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के तहत उन लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को डेढ़ लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो लोग हाउसिंग बोर्ड से आवंटित भूमि पर लोन लेकर अपना मकान बनाना शुरू कर दिया है, या फिर लोन पर मकान ले लिया है।

Nirman Sulabh Awas Yojana के लाभ:

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं और स्वयं की भूमि पर मकान बनाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के माध्यम से मकान बनाने के लिए 5 लाख रूपय तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना के लिए जो भी लोग पात्र हैं को केवल मकान बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से डेढ़ लाख तक की धनराशि प्रदान की जाएगी।

इसे भी देखें: पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट राजस्थान | ऑनलाइन पंजीकरण

Rajasthan Sulabh Awas Yojana हेतु पात्रता मापदंड:

अगर आप राजस्थान सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में में पात्रता होनी आवश्यक है।

  1. जो परिवार राजस्थान के पालनहार योजना के अंतर्गत आते हैं, वह परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  2.  BPL कार्ड से संबंधित सभी परिवार अथवा गरीबी रेखा से नीचे वाले सभी परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।
  3. Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के अंतर्गत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनकी दो पुत्रियां हैं। दो से अधिक पुत्रियों वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
  4. इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति वाले लोग आवेदन कर सकते हैं पर उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  5. Sulabh Awas Yojna के अंतर्गत जिन लोगों को मकान बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है आज वहां किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं संबंध रखता है। इस योजना के लिए वह व्यक्ति भी पात्र है।
  6. इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने पहले पंजीकरण करवाया है, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना आवेदन के लिए शर्ते-

Conditions for Rajasthan Construction Workers Sulabh Awas Yojana – राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए जो व्यक्ति पात्र है, उस व्यक्ति के लिए निम्न शर्तें हैं।

  • यदि आप इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं और अपने ही भूखंड पर मकान बनाना चाहते हैं, तो भूखंड आपके अथवा आपकी पत्नी के नाम होना अनिवार्य है।
  • जिस भू खंड  पर आप मकान बना रहे है, उस भूखंड पर कोई विवाद ना हो रहा हो।
  • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 1 वर्ष पहले नागरिक मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • घर बनाने के लिए अनुमानित मकान की लागत का नगर पालिका से प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है।
  • मकान बनाने के फलस्वरुप उस मकान का मालिक पति और पत्नी संयुक्त रुप से होंगे।
  • जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहता है उस परिवार के अगर किसी पुत्र पुत्री या किसी भी सदस्य को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त हो गया है, तो वहां इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

इसे भी देखें: राजस्थान प्रियदर्शनी एवं मोहाल लाल सुखाड़िया आवास योजना

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज:

Document Required for applying for Construction Worker Sulabh Awas Yojana – अगर आप राजस्थान सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य है:

  1. आपके पास बैंक अकाउंट होना और बैंक अकाउंट की पासबुक होना अनिवार्य है।
  2. योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  3. आपके पास भामाशाह परिवार का कार्ड होना भी आवश्यक है।
  4. इस योजना के लिए आपके पास BPL कार्ड होना अनिवार्य है।
  5. अगर आप अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  6. यदि आप विशेष योग्यजन है तो प्रमाण पत्र एवं स्व प्रमाणित प्रति होना आवश्यक है।
  7. केवल दो ही पुत्रियां हैं, तो इसका भी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
  8. अगर आप पालनहार योजना के अंतर्गत आते हैं, तो इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा।
  9. वार्षिक आय का प्रमाण पत्र भी आपको यहां जमा करना होगा।
  10. जिस भूखंड पर आप मकान बना रहे हैं, अगर आप के नाम पर है तो उसका भी प्रूफ देना होगा।
  11. अगर आपका प्लॉट किसी भी विवाद से मुक्त है तो आपको राजस्व अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होगा।
  12. अगर आपने अपने मकान के लिए लोन लिया है तो बैंक द्वारा प्रूफ देना होगा।

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

How to Apply for Rajasthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana – अगर आप राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में राजस्थान सरकार से राशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए टिप्स को फॉलो करें:

  • अगर आप राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना होगा:
  • वेबसाइट पर जाने के बाद, राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के फार्म को डाउनलोड करें।
  • डाउनलोड करने के बाद, पूछी गई सारी जानकारियों को सही-सही भरे।
  • साथ ही आपसे जो जो दस्तावेज इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए मांगे गए हैं।
  • उन्हें इस फॉर्म के साथ संलग्न कर दें और वेबसाइट में दिए गए संबंधित विभाग के ऑफिस में जाकर फॉर्म को जमा कर दें।
  • इसके बाद, आपकी Rajasthan Construction Workers Sulabh Awas Yojana Application Form की जांच की जाएगी। सारे दस्तावेज पूर्ण होने के बाद, आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा।

अगर आप निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना के तहत सहायता राशि लेना चाहते हैं और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-0999 

इसे भी पढ़ें: Rajasthan Jan Soochna Portal – राजस्थान जन सूचना पोर्टल

RM-Helpline-Team

 

6 thoughts on “राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना 2023: Sulabh Awas Yojana, ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म”

  1. सुलभ्य आवास योजना में हमने आवेदन कर रखा है
    सभी दस्तावेज विभाग के बताये अनुसार लगाने पर और 5 लाख रुपये मकान बनाने पर खर्च करने पर भी विभाग सब्सिडी की राशि नहीं डाल रहा है
    शिला

  2. सुलभ्य आवास योजना में हमने आवेदन कर रखा है सभी दस्तावेज विभाग के बताये अनुसार लगाने पर और 5लाख रुपये मकान बनाने पर खर्च करने पर भी विभाग सब्सिडी की राशि नहीं डाल रहा है 9414750364

  3. Anil Kumar dangi

    Main ek shramik ka beta hun mere Rahane ke liye Ghar nahin hai aur chat bhi nahin hai aapse hath jodkar nivedan hai Ji mere Parivar ki vyavastha acchi nahin hai aap thodi Sahyog Rashi pradan karen to to aapki maar Bani hogi dhanyvad

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