मेरे प्यारे राजस्थान वासियों आप लोगों को आज मैं इस आर्टिकल में आपको “भामाशाह पशुपालन बीमा योजना” के बारे में जानकारी दूंगा। यह योजना राजस्थान सरकार ने पशुओं के लिए चलाई (Rajasthan Government Fired for Livestock) हैं। पशुपालन बीमा योजना के तहत राजस्थान सरकार ने पशुपालन विभाग और प्रिशिक्षण संस्थान (Rajasthan Government Department of Animal Husbandry and Training) के साथ मिलकर इस योजना की शुरुआत की हैं।
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राजस्थान भामाशाह पशुपालन बीमा योजना 2023
पशुपालन बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के लोगों के पास जितने भी पशु हैं। उन सभी पशुओं का सब्सिडी वाले प्रीमियम दर पर बीमा (Insurance at a Premium Rate of Livestock Subsidy) कराया जायेगा। जिससे राज्य के किसान अधिक से अधिक पशु रख के अपनी आय के साधन को बढ़ा सके। और पशुपालकों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान (Provide Financial Assistance From the Government) की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के लोग ही प्राप्त कर सकते हैं।
पशुपालन बीमा योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान राज्य के लोगों के पास भामाशाह कार्ड का होना जरुरी हैं। जिससे पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को बीमा की प्रीमियम राशि पर अनुदान (Animal Husbandry Department Grants Subsidies to the Animals on Insurance Premiums) दिया जायेगा। भामाशाह पशुपालन बीमा योजना के लिए राजस्थान राज्य के लोग ऑनलाइन आवेदन (Online Application) भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होगें कि इस योजना के बारे में कैसे आवेदन करना हैं। तो आपको परेशान होने की जरुरत नहीं हैं। आज मैं आपको इस आर्टिकल (Artical) में पशु बीमा योजना के लाभ, इसके लिए योग्यता, आवेदन फॉर्म इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दूँगा। कृपया इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें।
राजस्थान भामाशाह पशुपालन बीमा योजना समय अवधि
दोस्तों आप लोग राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत अपने पशुओं का बीमा 01 साल या फिर 03 साल के लिए करा सकते हो। यह आपके ऊपर निर्भर करता हैं। कि आप कितने समय के लिए बीमा करवाना चाहते हैं।
पशु बीमा योजना के लाभ
राजस्थान राज्य के लोगों को इस पशुपालन बीमा योजना के कई लाभ प्राप्त होगें। जिनके बारे में नीचे विवरण दिया गया हैं।
- राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल परिवार (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and BPL Families) के लोगों को भैंस का बीमा कराने के लिए 413 रूपये की प्रीमियम राशि पर 50 हजार का बीमा किया जायेगा।
- गाय का बीमा कराने के लिए 330 रूपये की प्रीमियम राशि पर 40 हजार रूपये का बीमा किया जायेगा। जिसमें पशुपालकों को 70% की छूट प्रदान की जाएगी।
- राजस्थान राज्य में निवास कर रहे सामान्य वर्ग के लोगों को पशुपालन बीमा योजना (Animal Husbandry Insurance Scheme for People of General Category) के अंतर्गत 50% की छूट प्रदान की जाएगी।
- किसी पशु की रोग या दुर्घटना के कारण मौत होने पर उस पशुपालक को 100% बीमा लाभ प्रदान किया जायेगा।
- राजस्थान राज्य में पशुपालकों को गाय का बीमा कराने के लिए 550 रूपये और भैंस का बीमा कराने के लिए 668 रुपये जमा करने होंगे।
- पशु पालन विभाग द्वारा भेड़ का बीमा कराने के लिए अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति और बीपीएल परिवार के पशुपालकों को 80% अनुदान एवं सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 70% का अनुदान दिया जायेगा।
- पशुपालन बीमा योजना के अंतर्गत पशुओं की पहचान के लिए उन पर टैग (Tagged on Them for Identification of Animals) लगाए जायेंगें। जिससे उनकी पारदर्शिता बनी रहेगी।
नोट- राजस्थान पशु पालन बीमा योजना के अंतर्गत जिन पशुओं का बीमा किया जायेगा। उनके नामों की लिस्ट (List of Names) नीचे दी गयी हैं।
- गाय
- भैंस
- बकरी
- भेड़
- बैल
- घोड़ा
- गधा
- ऊँट
- सूअर
पशु पालन योजना के लिए दस्तावेज
- आवेदन पत्र (Application Letter)
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
- एससी/एसटी होने के प्रमाण पत्र (Certificate of Being SC / ST)
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (Photo Copy of Bank Passbook)
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhar Card)
- प्रीमियम राशि के दस्तावेज़ (Premium Amount Documents)
- भामाशाह कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Bamasha Card)
पशु पालन बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा कैसे करें ?
दोस्तों राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को अपने पशुओं का बीमा कराने लिए पशु विभाग के चिकित्सालय में जाकर पशु बीमा के लिए सूचित (Notified for Animal Insurance by Going to the Department of Animal Health) करना होगा। उसके बाद पशु विभाग के कर्मचारी और बीमा कंपनी के अधिकारी पशुपालक का घर जायेंगें। वहाँ जाकर पशु चिकित्सक पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Health Certificate by Health Test) जारी करेगा।
पशुओं का बीमा करने के पश्चात बीमा कंपनी द्वारा पशुओं के कान पर टैग (Tagged on the Ear of Animals by Insurance Company After Insuring) लगाए जायेंगे। पशुओं का बीमा करते समय पशुपालक के पास भामाशाह कार्ड और बैंक खाता संख्या (Bamashah Card and Bank Account Number) होना अनिवार्य हैं। उसके बाद पशुपालक की अपने पशुओं के साथ एक संयुक्त फोटो (A Joint Photo with Animals) भी ली जाएगी। इसके बाद पशुओं का बीमा करके पॉलिसी (Insurance Policy by Livestock) जारी की जाएगी।
यदि किसी कारण वश पशु पर लगाया गया टैग गिर जाता हैं। तो पशुपालक को तुरंत बीमा कंपनी को सूचित करना होगा। जिससे बीमा कंपनी पशु के लिए नया टैग लगा सके। राज्य में जिस पशुपालक का भामाशाह कार्ड बना हैं। वह व्यक्ति अपने 05 पशुओं का बीमा करा सकता हैं। इसके लिए प्रीमियम राशि 50 हजार रूपये हैं। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल परिवार के लोगों को सरकार की तरफ से 70% की छूट प्रदान की गयी हैं। इस तरह से आप पशु पालन योजना के अंतर अपने पशुओं का बीमा कर सकते हैं।
पशुपालन योजना के अंतर्गत क्लेम कैसे प्राप्त होगा ?
मेरे प्यारे दोस्तों किसी पशु की मृत्यु हो जाने पर आप क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हो। पशु की मृत्यु हो जाए पर ही आपको बीमा कंपनी के अधिकारी को उसके मोबाइल नंबर पर काल करके पशु की मृत्यु (The Death of the Animal by Calling the Insurance Company’s Officer on his Mobile Number) के बारे में जानकारी देनी होगी। यदि किसी स्थिति में पशु की रात को मृत्यु हो जाती हैं। तो पशुपालक को दूसरे दिन सुबह ही बीमा कंपनी को सूचना (Information to the Insurance Company) देनी होगी। सूचना प्राप्त होते ही 06 घंटे के अंदर बीमा कंपनी मृत पशु के सर्वे के लिए पहुंच जाएगी। उसके बाद पशु का पोस्टमार्टम (Post Mortem of Animal) किया जाएगा।
इसके साथ ही मृत पशु की फोटो एवं टैग बीमा कंपनी को प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा भी पशुपालक व्यकित को और काम भी करने होंगे। बीमा कंपनी को सबसे पहले मोबाइल या एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रदान (Providing Information via Mobile or SMS) करनी होगी। उसके बाद बीमा फॉर्म भरकर बीमा कंपनी (Insurance Company by Filling Out the Insurance Form) को देना होगा। फॉर्म के साथ – साथ पशु का मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा। पशुओं की निम्न कारणों से मृत्यु होने पर ही पशुपालक को क्लेम दिया जायेगा। जिसका विवरण नीचे किया गया हैं।
- पशुपालन योजना के तहत पशुपालक को क्लेम पशु के गिरने के कारण, बाढ़ के कारण, तूफान या भूकंप आने के कारण मृत्यु होने पर ही क्लेम दिया जायेगा।
- बीमा अवधि के समय यदि किसी पशु की मृत्यु किसी रोग या बीमारी से होती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी पशुपालक को क्लेम दिया जायेगा।
- यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पशु को मरता हैं। तो उस व्यक्ति को बीमा कंपनी की तरफ से कोई क्लेम नहीं दिया जायेगा।
- किसी पशु की चोरी होने या गुप्त रूप से बेचने पर भी पशु मालिक को कोई क्लैम (No Clam to Animal Owner) नहीं दिया जायेगा।
राजस्थान पशु पालन बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
1.&} मेरे प्यारे दोस्तों यदि आप राजस्थान पशु पालन बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले इस ऑफिसियल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक (Click on Link to Official Website) करना होगा।
यहाँ क्लिक करें >>> Click Here
2.&} इस लिंक पर क्लिक करते ही “पशु बीमा योजना” का पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको भामाशाह पशु बीमा योजना का फॉर्म के विकल्प को चुनना होगा।
3.&} अब अगले पेज पर आपको एक आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। इस आवेदन फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक क्लिक (Click this Link to Download the Application Form) करें।
यहाँ क्लिक करें >>> Click Here
4.&} इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों ध्यान पूर्वक भरें।
5.&} आवेदन के साथ अपने दस्तावेजों को भी संग्लित (Also Consolidate Your Documents) करें। फॉर्म भर जाने के बाद उसे सबमिट (Submit) करें।
6.&} इस तरह से दोस्तों आप घर बैठे ही पशु पालन बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
राजस्थान पशु बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन
A.&} दोस्तों यदि आप पशु बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी (Nearest Veterinary Officer) का पास जाना होगा।
B.&} वहाँ से आप पशु बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। उस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरें।
C.&} आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसे पशु विभाग में ही जमा कर दे। इस तरह से आप अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हो।
राजस्थान भामाशाह पशु बीमा योजना का विवरण देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
यहाँ क्लिक करें >>> Click Here
राजस्थान पशु पालन बीमा योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर
पशु पालन बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन दिए हुए नम्बरों पर सम्पर्क करें।
टेलीफोन नंबर – 0141- 2731710
फैक्स नंबर – 0141 -2732566
मोबाइल नंबर – 9001531892
दोस्तों मेरे द्वारा राजस्थान पशु पालन बीमा योजना के बारे में दी गयी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। इस विषय में यदि आप को कोई प्रश्न (Ask Question) पूछना चाहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स (Comment Box) में जाकर पूछ सकते हो। मेरे द्वारा आपके प्रश्नों का अवश्य जवाब दिया जायेगा।
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