
Muslim Divorced or Abandoned Women Assistance Scheme 2023: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी “मुस्लिम तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला सहायता योजना” की जानकारी लेके आएं हैं। आपको यह जानकर ख़ुशी होगी की मुस्लिम परित्यक्ता महिला सहायता योजना के अंतर्गत सरकार तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।“Muslim Mahila Parityakta Yojana” के तहत उन महिलाओ को परिवार चलने में सुविधा होगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा इस योजना के तहत महिलाओ को पहले 10 हजार की राशि दी जाती थी लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है।
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Muslim Mahila Parityakta Yojana 2023
अब तलाकशुदा व परित्यक्ता मुस्लिम महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए सहायता योजना “Muslim Divorced Women Assistance Scheme Bihar” चलाई जा रही है, जिसके जरिए उन्हें वित्तीय सहायता देकर उन्हें सशक्त व आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ये योजनाएं वित्तीय 2006-07 से ही संचालित की गयी थी। इस योजना का लाभ उन महिलाओ को मिलेगा, जिन मुस्लिम महिलाओ की शादी पहले हो चुकी है। लेकिन बाद में पति द्वारा दो वर्षों या उससे अधिक अवधि से उसे महिला को तलाक दे दिया है। साथ ही पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण उसका पति अपने परिवार का भरण-पोषण करने में अक्षम हो। ऐसी महिला को योजना अंतर्गत परित्यक्त महिला समझा जायेगा। अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
मुस्लिम तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला सहायता योजना 2023
Muslim Divorced or Abandoned Women Assistance Scheme Details – अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा 10 हजार सहायता राशि दी जाती थी। उक्त प्रावधानित राशि वित्तीय वर्ष 2006-07 से अपरिवर्तित रही है। लेकिन सरकार द्वारा योजना में महंगाई को देखते हुए प्रावधानित राशि में बदलाव कर सहायता राशि बढ़ाई गई है। अब यह राशि 25 हजार कर दी गयी है, ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो। लेकिन राशि बढ़ने के बाद विभाग भी काफी सतर्कतापूर्वक परित्यक्ता व तालाकशुदा महिला की जांच कर रही है। ताकि किसी प्रकार के धोखे से गलत लाभ नहीं उठा सके। इसके लिये मार्गदर्शिका के बिन्दुओं में किसी भी प्रकार की कमी व हेराफेरी हुई तो गलत अनुशंसा करने वाले बच नहीं सकेंगे।
बिहार मुस्लिम महिला परित्यक्ता योजना के लिए योग्यता (पात्रता)-
Eligibility for Bihar Muslim Divorced Women Assistance Scheme – मुस्लिम महिला परित्यक्ता योजना (Mahila Parityakta Yojana) का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ बिहार की निवासी महिलाओ की दिया जायेगा।
- आवेदक महिलाओ की आयु 18 से 50 होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदक की आय सभी स्त्रोतों को मिला के 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- पति के तलाक़शुदा होने का प्रमाण पत्र।
- आवेदिका के दो स्थानीय गवाह जो करीबी रिश्तेदार न हो संपूर्ण पते के साथ लिखे।
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अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –
Documents Required for Minority Muslim Divorced Women Assistance Scheme – मुस्लिम परित्यक्ता योजना बिहार में आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
पासपोर्ट साइज फोटो | बिहार निवास प्रमाण पत्र | आयु प्रमाण पत्र |
आधार कार्ड | दो स्थानीय गवाह का पता | बैंक अकाउंट |
बिहार सरकार मुस्लिम परित्यक्ता महिला सहायता योजना के लाभ-
Benefit of Bihar Muslim Divorced Women Assistance Scheme – मुस्लिम परित्यक्ता योजना के लाभ निम्नलिखित है।
- इस योजना के तहत सरकार पहले तलाकशुदा को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10 हजार रुपए देती थी।
- बिहार सरकार ने इस राशि को बढ़ा कर 25 हजार रुपए कर दिया है।
- ऐसे महिलाये जिन का तलाक हो गया है लेकिन वह आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
- जिन महिलाओ के पति मानसिक अपंगता हैं तथा परिवार का भरण-पोषण नहीं कर सकते है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
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मुस्लिम तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया-
Muslim Divorced or Abandoned Women Assistance Scheme Application Process – बिहार मुस्लिम परित्यक्ता योजना में आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आप को आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पोर्टल के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें।
BIHAR-MUSLIM-MAHILA-PARITYAKTA-YOJANA

- यहां क्लिक करते ही आपके सामने इसका Minority Welfare विभाग पोर्टल का होम पेज खुल जायेगा।
- अब आपको यहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- या आप नीचे दिए लिंक से भी मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
MUSLIM-Divorced-Women-Assistance-FORM-PDF
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें। उसके बाद, मांगे गया दस्तावेजों को साथ में लगाए।
- इसके बाद, Muslim Mahila Parityakta Yojana Form को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जमा करवा दे।
अधिक जानकारी के लिए => यहां क्लिक करें
मुस्लिम परित्यक्ता योजना बिहार के लाभार्थियों की सूची
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