
Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana Haryana: नमस्कार दोस्तों, आज हम हरियाणा के व्यापारी भाइयो के लिए एक खुशखबरी लेके आए हैं। दोस्तों आपको यह जानकर ख़ुशी होगी की हरियाणा सरकार राज्य में व्यापारियों के लिए एक नई जीवन बीमा योजना शुरू करने जा रही है। जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा करते हुए बताया की वे “मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना (MVSNDBY)” को राज्य में शुरू करेंगे।
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Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana 2023
इस योजना के तहत, सरकार पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने “मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ती बीमा योजना (Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana)” शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को उनके टर्नओवर के आधार पर 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का पैकेज प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री व्यपारी समाजिक निजी दुर्गाटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यपारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना दोनों के लिए 38 करोड़ प्रीमियम का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना 2023
CM Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana 2023 – दोस्तों, जैसा आप जानते हो किसी भी देश या प्रदेश की आर्थिक प्रगति बहुत हद तक वहां के व्यापारियों पर निर्भर करती है। व्यापारियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक नयी तरह की योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार प्रदेश के एक निश्चित रेंज में आने वाले व्यापारियों को बीमा प्रदान करेगी।
योजना का नाम | व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना |
MVSNDBY की घोषणा | मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा |
घोषणा हुई | जून 2019 |
लांच तारीख | 11 सितम्बर 2019 |
बीमा राशी | 5 लाख |
लाभार्थी | छोटे दुकानदार, खुदरा व्यापारी |
ऑफिसियल पोर्टल | अभी नहीं |
हेल्पलाइन नंबर | अभी नहीं |
व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं-
Key Features of Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana – हरियाणा निजी दुर्घटना बीमा योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं।
- यह व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों, दुकान मालिकों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार किसी दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करेगी।
- लगभग 3.75 लाख व्यापारी इसके लाभार्थी होंगे।
सीएम व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना हरयाणा के लाभ-
Benefits of CM Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana Haryana – सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना हरियाणा के निम्नलिखित लाभ हैं।
- MVSNDBY योजना में पंजीकृत व्यापारियों को उनके टर्नओवर के आधार पर 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किए जाएंगे।
- यह योजना आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप के कारण उनके स्टॉक, फर्नीचर और अन्य सामानों के नुकसान की भरपाई करेगी।
- इस योजना के तहत लगभग 3.13 लाख पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारी लाभान्वित होंगे।
- योजना के अग्रीमेंट तारीख से एक साल बाद तक बीमा पीरियड होगा, राज्य सरकार चाहे तो इसे 6 महीने बढ़ा सकती है।
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सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना में बीमा कवर व बीमा प्राप्त करने की शर्तें-
Conditions for Obtaining Insurance Cover under MVSNDBY – योजना में बीमा कवर व बीमा प्राप्त करने की शर्तें निम्न प्रकार से है।
दुर्घटना बीमा योजना हरियाणा में बीमा कवर:
- 20 लाख रुपये का वार्षिक कारोबार होने पर 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर।
- 20 लाख से 50 लाख रुपये तक का वार्षिक कारोबार होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर।
- 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार होने पर 15 लाख रुपये तक का बीमा कवर।
- 1 करोड़ से 1.50 करोड़ रुपये तक का वार्षिक कारोबार होने पर 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर।
- 1.50 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार होने पर 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर।
Vyapari Durghatna Bima Yojana में बीमा प्राप्त करने की शर्तें:
- यदि लाभार्थी की किसी दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे 100% बीमा दिया जायेगा।
- और अगर दुर्घटना के दौरान व्यक्ति पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, तो उस केस में भी बीमा राशी लाभार्थी को दी जाएगी।
- या फिर अगर व्यापारी लाभार्थी के शरीर के 2 अंग, या दोनों आँखें या 1 आँख, 1 अंग ख़राब हो जाता है तो उसे भी बीमा राशी सरकार देगी।
हरियाणा व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना पात्रता-
Haryana Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana Eligibility – दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास निम्न पात्रता का होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ केवल हरियाणा सीमा के अंदर आने वाले व्यापारियों को ही मिलेगा।
- लाभ उन्ही व्यापारी को मिलेगा, जो हर साल टैक्स जमा करते है।
- इस योजना का लाभ उन व्यापारियों को ही मिलेगा जिनका अधिकतम सालाना टर्न ओवर 20 लाख या उससे कम है।
- MVSNDBY योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी है कि लाभार्थी ने अपने आप को हरियाणा GST ACT 2017 में रजिस्टर किया हो।
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना दस्तावेज-
Mukhyamantri Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana Document – दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
मूल निवासी पत्र | आधार कार्ड | पैन कार्ड |
आखिरी टैक्स रिटर्न की कॉपी | मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु होने पर) | दिव्यांग कार्ड (दिव्यांग होने पर) |
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हरियाणा व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना 2023 आवेदन/पंजीकरण-
Haryana Vyapari Samuhik Niji Durghatna Bima Yojana 2023 Application/Registration – सरकार द्वारा अभी बीमा राशी को क्लेम करने के लिए अधिक जानकारी जारी नहीं की है। लेकिन उम्मीद है की सरकार इस योजना की सभी जानकारी जल्द ही जारी करदेगी। लाभार्थी या उसके परिवार को बीमा कंपनी में क्लेम करने के लिए फॉर्म भरना होगा। बीमा कंपनी सारी जांच पड़ताल के बाद लाभार्थी को ईमेल या एसएमएस के द्वारा इसकी जानकारी देगी, जिसके बाद बीमा राशी लाभार्थी को प्राप्त होगी।
जैसे ही सरकार इस MVSNDBY योजना के लिए कोई भी जानकारी जारी करती है। तो हम तुरंत अपने इस आर्टिकल में उसे अपडेट कर देंगे। इसके लिए हमारे पेज (रीडरमास्टर.कॉम) के साथ बने रहे। धन्यवाद-
Haryana CMO Official Website: https://haryana.gov.in/
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