
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2020-: नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में जानकारी देंगे। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (MVSY) चलाई हुई है। अक्सर गरीब परिवार के लोग अपनी आर्थिक स्थिति के चलते अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते है। जिससे उन्हें अपनी बेटी बोझ लगने लगती है। इसी परेशानी को हल करने के लिए लड़कियों को उनकी शादी के समय राज्य सरकार 11,000 से 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी।
मुख्यमंत्री विवाह/शादी शगुन योजना से यह सुनिश्चित किया जाएगा की राज्य की सभी गरीब परिवारों की लड़कियों को सम्मान मिले और उनके परिवारों की बेटियों की शादी हो सकें। इस सरकारी योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाले BPL परिवारों और अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST) एवं पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों को लाभ मिलेगा। इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे है। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यान से पढ़ें।
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2020
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana In Haryana – जैसे की हमने आपको ऊपर बताया की हरियाणा राज्य सरकार ने गरीब लोगों की बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना शुरू की है। इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2019-20 में शुरू किया है। इस सरकारी योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब तबके के लोगों को उनकी बेटियों की शादी के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
सम्बंधित राज्य | हरियाणा |
शुरू की गयी | CM मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों के लिए विवाह शगुन अनुदान |
अनुदान राशि | 11,000 से 51,000 रुपये तक |
लाभार्थी | SC/ST/OBC और BPL परिवार की बेटियां |
आधिकारिक वेबसाइट | http://haryanascbc.gov.in/ |
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना सहायता राशि-
Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Assistance Amount – इस योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि निम्न प्रकार से है।
- विधवा महिलाओं के लिए: – 51,000/- रुपये की अनुदान राशि विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी की लिए मिलेंगे। जिसमे से 46,000 रूपये शादी से पहले और 5,000 रूपये 6 महीने के भीतर शादी का प्रमाण पत्र दिखाने पर मिलेंगे। अगर प्रमाण पत्र नहीं दिखाते तो बाकी के पैसों का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- गरीबी रेखा नीचे (BPL) रहने वाले के लिए: – 41,000/- रुपये का अनुदान गरीबी रेखा नीचे रहने वाले SC, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, अनाथ के बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। जिसमे से 36,000 रूपये शादी के समय पर या उससे पहले दिये जायेंगे और बचे हुए 5,000 रूपये 6 महीने के अंदर-अंदर शादी का प्रमाण पत्र दिखाने पर दिये जायेंगे।
- जनरल श्रेणी और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए: – 11,000/- रुपये का अनुदान जनरल श्रेणी, पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलते है। जिसमे से 10,000 रूपये शादी से पहले या उसी समय पर और बाकी के 1,000 रूपये शादी का प्रमाण पत्र दिखाने पर दिये जाते हैं। पर इस श्रेणी के आवेदक यह ध्यान रखे की उनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए।
- महिला खिलाड़ीयों के लिए: – महिला खिलाड़ी (कोई भी जाति या कितनी भी आय हो) की शादी पर उसे सरकार द्वारा 31,000 रुपये दिए जायेंगे।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा हेतु योग्यता शर्तें-
Eligibility Conditions for Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana – इस योजना के तहत पंजीकरण करने से पहले आवेदक यह जांच ले की वह इस योजना के लिए योग्य है या नहीं:
- उम्मीदवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दुल्हा की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल एक परिवार की दो लड़कियों तक ही मिलेगा।
- यदि शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र 6 महीने के भीतर जमा नहीं किया जाता तो शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- महिला खिलाड़ी को छोड़कर हर लड़की के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरयाणा ऑनलाइन आवेदन करें-
Apply Online for Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana – अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट haryanawelfareschemes.org पर जाना होगा। लिंक नीचे उल्लेखित है:
MUKHYAMANTRI-VIVAH-SHAGUN-YOJNA
- ऊपर दिए गए लिंक में क्लिक करने के बाद, आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
- आप चाहे तो हरियाणा शादी शगुन योजना एप्लीकेशन फॉर्म को नीचे दिए लिंक में क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो।
- Download: Vivah-Shagun-Yojana-Online-Application-Form-PDF
ध्यान दे – आवेदक को शादी की तारीख से एक महीने पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। जिसके बाद, DWO अनुदान को मंजूरी देगा और भुगतान आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा। हरियाणा सरकार के इस कदम से बहुत से परिवार लाभान्वित होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
हरयाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हेतु जरूरी दस्तावेज-
Required Documents for Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana – इस योजना के तहत आवेदन करने से पहले उम्मीदवार के पास नीचे दिये गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ होने जरूरी हैं:
पासपोर्ट-साइज फोटो | आधार कार्ड कॉपी |
BPL राशन कार्ड | स्थायी निवास प्रमाण पत्र |
आय प्रमाण पत्र | आयु प्रमाण पत्र |
शादी का कार्ड | बैंक खाते की कॉपी |
मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके PDF में अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं।
Guidelines: Mukhyamantri-Vivah-Shagun-Yojna-Details
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