Mukhyamantri Prasuti Sahayata Yojana 2023-24 MP Application Form PDF डाउनलोड लिंक इस पेज में उपलब्ध है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हैं!!! मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने राज्य के निर्माण श्रमिकों की महिलाओं के लिए “श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना” को शुरू किया हैं। मध्य प्रदेश राज्य के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं के लिये यह योजना 01 अप्रैल, 2018 से आरम्भ हो गई है। इसमें पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं को प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति की जायेगी। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना फॉर्म PDF भरके आप गर्भवती महिला योजना २०२३ का लाभ उठा सकते हैं।
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Sharmik Seva Prasuti Sahayata Yojana
इस गर्भवती महिला सहायता योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान तीन महीनों में महिला श्रमिकों को वेतन का आधा वेतन, यानी 50% प्रतिशत वेतन लाभार्थी लाभ के रूप में बच्चों के जन्म पर दिया जाता है। इसके अलावा प्रसव के बाद, महिला श्रमिकों को चिकित्सा के दौरान हुए खर्चे को पूरा करने के लिए 1,000 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार मातृत्व योजना का लाभ ले रही महिला कार्यकर्ता के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ प्रदान करती है।
Sharmik Seva Prasuti Sahayata Yojana का लाभ उठाने के लिए पति-पत्नी दोनों को ही पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता होना चाहियें। सेवा प्रसूति सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु का जन्म के बाद टीकाकरण, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिये नगद प्रोत्साहन राशि और अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रसूति महिला को 16 हजार रुपये धनराशि की दो किश्ते प्रदान की जायेगी।
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश 2023-24
Mukhyamantri Prasuti Sahayata Yojana Madhya Pradesh – गर्भवती महिला को पहली किश्त 4000 हजार रुपये की गर्भावस्था के दौरान निर्धारित समय में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम (Doctor or ANM) द्वारा प्रसव की 4 जाँच करने पर मिलेगी, तथा दूसरी किश्त 12 हजार रुपये की शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने व नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को जीरो डोज, वीसीजी, ओपीडी और एचबीवी टीकाकरण (Zero Dose, VCG, OPD and HBV Vaccination) कराने के बाद मिलेगी।
मध्य प्रदेश द्वारा संचालित की गई जननी सुरक्षा योजना (Maternity Safety Scheme) पात्र महिलाएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत पहला गर्भधारण करने पर पात्र महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में 3000 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा तथा शेष बची हुयी 1000 हजार रुपये की राशि लाभकारी महिला को मुख्यमंत्री “श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना (Sharmik Seva Prasuti Shayata Yojna)” के द्वारा प्रदान की जायेगी, उसके बाद दूसरे गर्भधारण करने पर लाभार्थी महिला को पहली किश्त 4000 हजार रुपये की पूरी राशि का भुगतान श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के द्वारा किया जायेगा।
Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana (New Update)
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana – PMMVY) के तहत तीसरी किश्त की 2,000 हजार रुपये की धनराशि शिशु का निर्धारित अवधि में प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा करने के बाद प्रदान की जाएगी। “प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana)” का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएँ एवं पंजीकृत असंगठित महिला श्रमिकों को प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने और अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव पर ही प्राप्त होगा। गर्भवती महिला योजना 2023 MP के तहत सभी गर्भवती महिलाएं जो श्रमिक क्षेत्र से जुड़ी है को सरकार द्वारा लाभवंतित किया जाएगा।
प्रसुति सहायता योजना मध्य प्रदेश के लाभ क्या है?
Benefits of Maternity Aid Scheme Madhya Pradesh – मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रसूति सहायता योजना के निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। जिनका विवरण नीचे किया गया हैं
- “श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना (Sharmik Seva Prasuti Sahayata Yojana)” के अंतर्गत गर्भावस्था के पिछले तीन महीनों में महिला श्रमिकों के वेतन का आधा वेतन, यानी 50% वेतन बच्चों के लाभार्थी लाभ के रूप में प्रदान किया जायेगा।
- लाभार्थी महिला निर्माण कर्मचारी को 1,000 हजार रूपये की धनराशि प्रसव के बाद चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाती है।
- प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्राप्त कर रही महिला कार्यकर्ता के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व लाभ दिया जायेगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को प्रसव के दौरान किसी बीमारी या अन्य चिकित्सीय जटिलता के कारण एक महीने की अधिकतम अवधि के लिए मातृत्व लाभ सुविधा प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के आधे वेतन के अनुसार उन्हें अधिकतम 1,000 हजार रूपये की दर से प्रति माह लाभ दिया जाता है।
- योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी या पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक को अधिकतम दो बार प्रसव हेतू 5,000 हजार रूपये की प्रसुति सहायता और अगर उस महिला ने जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त न किया हो तो उस महिला को 1,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना हेतु पात्रता/ योग्यता शर्ते
Eligibility Conditions for Sharmik Seva Prasuti Sahayata Yojana – मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किये हैं। इनके योग्य ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है:
- श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माणकारी श्रमिक महिला के पास पहचान पत्र (ID) होना आवश्यक है।
- योजना का लाभ लेने के लिए प्रसव के समय लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के असंगठित क्षेत्र की महिलायें ही प्राप्त कर सकती हैं।
- मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत केवल उन्हीं महिलाओं को सुविधा प्रदान करेगी जिनके 02 से कम बच्चे होंगे। यदि किसी महिला के पहले से दो बच्चे हैं तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं।
- पंजीकृत श्रमिक का जीवित पंजीयन, निर्माण श्रमिक का पंजीयन, पंजीयन दिनांक से 03 वर्ष तक वैद्य रहता है।
- इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के पास श्रमिक पंजीकृत कार्ड (Labor Registered Card) होना चाहिए। जिससे महिलाओं का इस श्रेणी में होने का प्रमाण मिल सकें।
- Prasuti Shayata Yojna के अंतर्गत लाभार्थी महिला द्वारा प्रसव के 60 दिन बाद भी आवेदन/ पंजीकरण किया जा सकता हैं।
प्रसूति सहायता योजना MP के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची
List of Documents Required for Maternity Aid Scheme MP – इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhar Card)
- आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- प्रग्नेंसी प्रमाण पत्र (Progress Certificate)
- डिलीवरी प्रमाण पत्र (Delivery Certificate)
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड (Labor Registration Card)
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (Photo Copy of Bank Passbook)
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श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश ऑनलाइन आवेदन करें
Shramik Sewa Prasuti Sahayata Yojana Madhya Pradesh Online Application Form:
- दोस्तों, अगर आप “प्रसूति सहायता योजना २०२३ (Pregnancy-Maternity Aid Scheme MP)” के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राज्य की इस ऑफिसियल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
Official Website: http://www.mpedistrict.gov.in
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद “लोक सेवा प्रबंधक मध्य प्रदेश” का होम पेज खुल जायेगा।
- यहाँ पर आपको लोक सेवा अभिकरण के “ऑनलाइन सेवायें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यहाँ पर आपको प्रसूति सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज पर आपको प्रसूति सहायता योजना का आवेदन फॉर्म (Application Form PDF) खुल जायेगा। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
Prasuti Sahayata Yojana Online Registration Form
- इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें तथा इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करें और अपने दस्तावेजों की प्रतिलिपि कॉपी भी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- Prasuti Sahayata Yojana आवेदन फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आप गर्भवती महिला योजना मध्यप्रदेश का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना फॉर्म PDF करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
Download: Prasuti Sahayata Yojana MP Form PDF
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सर प्रसूति के कितने समय बाद तक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.. क्या 60 दिन में आवेदन करना आवश्यक है या इसके बाद भी कर सकते हैं..?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सहायता योजना ये तीनो योजनाओ मे कुल रकम कितनी दी जाती है?
16000, 17000, या फिर 18000 रूपये?
इसकी जानकारी चाहिए।
Delivery ke kitne din bad payment aata h
Sir wife ke sambal kard me unke father & mother ka name &address hai es yojna ka labh milega kya nhi
सर मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री श्रमिक प्रसूति सहायता योजना ये तीनो योजनाओ मे कुल रकम कितनी दी जाती है इसकी जानकारी चाहिए। 16000, 17000, या फिर 18000 रूपये।
सर क्या डिलीवरी के 15 दिन या 1 महीने बाद बना पंजीयन भी लगा सकते है या नही
सर,
क्या डिलीवरी के 15 दिन या 1 महीने बाद बना पंजीयन भी लगा सकते है या नही.
Mahesh patel
Email id : [email protected]
सर क्या डिलीवरी के 15 दिन या 1 महीने बाद बना पंजीयन भी लगा सकते है या नही।।।।
Email id : [email protected]
Multai
Sar pesha aaneme kitana samay lagata h
kya pti ke sramik card par prasuti yojna ka labh mil sakta hai
Koi jawab kyo nahi de rha
Ye पहली बेटी २ईयर २महीने की h to mil sakta h
Aagar kisi mahila ka sramik panjiyan nahi ho to kya use bhi ye labh milega
Sir mukhmantri sramik seva parasuti yojna novmber 2020 se ye yojna band kr di he kya mujhe sirf 5000 dene ka bol rhe or baki 10000 ni milenge mere yaha delivary 1jan2021 ko hui he
Agar sasur ka panjiyan h to sramik prasuti yojna ka Labh milega ya nhi
Kya private hospital mai operation hone par kuch nahi milta kya.?
Sandeep aniya
Kya delivery ke bad panjiyan karwa sakte hain Paisa mil jaega
Sir ager mahila mp ki ho or dilevery rajasthan me ho to kya es yojana ka labh mil sakta ha
bhai sahab from ki pdf kaha he isme
Sir mere wife ka sambal card me adress and father & mother ka name hai unhe es yojna ka labh milega kya nhi
Sir mera name sajid h me bulndshehr thsil Shikarpur se hu sir mera rashn kat se name kat diya gya h phle rashn mere pitaji ke name pr tha fir mata ji ke name pr krwaya tb se mera rashn card nhi bn rha h sir me kye bar thsil me document jma krke aaya hu lekin mera rashn abbi tk nhi bna h sir 3,4,bar document jma kr chuka hu 3sal se mera rashn nhi bna h sir pls help me pls pls pls 3 sal hogye sir bnva dijiye aapki Ati krpiya hogi
Please share complaint number
Nahi milta he
Ye to koi bat ni hui aap delivery mahila ko mp se rajsthan refar kar dete ho kyu ki aapke yha deleviry ki suwadi ni hoti fir rajsthan delevery hoti to mukhyamantri dvara koi pesa ni milta delevery ka to aap apne mp me sab suvidha upalabd karawo koi gareb bichara kare to kya kare