Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana 2023 Apply Online – UP किसान दुर्घटना बीमा योजना फॉर्म PDF: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने “समाजवादी किसान सर्वहित बीमा योजना” के नाम को बदलकर “मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना” कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के किसानों और कमजोर वर्ग को वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री किसान और सर्ववित बीमा योजना के तहत, भूमिहीन किसान, सड़क विक्रेताओं और गरीब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना उप्र में समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही लाभार्थी किसानों का बीमा भी करेगी। इसलिए इस स्कीम को ‘मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना बीमा योजना’ भी कहा जाता है।
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Mukhyamantri Kisan Sarvhit Bima Yojana 2023 UP
आपको बता दें कि सूबे की योगी सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना” को 20 जून 2017 में शुरू किया गया था। इसके लिए सरकार ने किसान बीमा योजना शासनादेश २०२३ pdf भी जारी किया था। उत्तर प्रदेश के निवासियों को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस बीमा देखभाल कार्ड का उपयोग कर योजना का लाभ उठाना चाहिए।
हालांकि, यदि किसी भी देरी के कारण संबंधित प्राधिकारी द्वारा बीमा देखभाल कार्ड जारी नहीं किया जाता है तो खाताधारक, नामांकित व्यक्तियों और अन्य सदस्यों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना किसानों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। नीचे हम आपको Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana Registration at bimacarecard.com/ UP Farmer Insurance Scheme In Hindi – यूपी किसान बीमा योजना की पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यान से पढ़ें।
यूपी मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना क्या है?
जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana राज्य के किसानों के लिए एक किसान मृतक/ दुर्घटना बीमा योजना है। यूपी मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना (UP CM Farmers & Comprehensive Insurance Scheme) के तहत, लगभग 3 करोड़ परिवार राज्य सरकार द्वारा बीमा के लिए कवर किए जाएंगे। आकस्मिक बीमा कवर मौत के मामले में 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। शारीरिक क्षति के मामले में, लाभार्थी को चिकित्सा उपचार के लिए 2.5 लाख रुपये की बीमा राशि मिल जाएगी।
इस योजना के भागीदारों/ ऑपरेटरों बनने के लिए, उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट बीमा केयर कार्ड पोर्टल (Bima Care Card Portal) पर ऑनलाइन आवेदन (Apply Online) करना होगा या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना हेतु पात्रता/ योग्यता शर्ते
Eligibility Criteria of Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojna – इस योजना में आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक किसान उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी (Permanent Resident) होना चाहिए।
- योजना लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 70 साल के बीच होना आवश्यक है।
- उम्मीदवार जिनकी घरेलू आय (Houehold Income) प्रति वर्ष 75,000 रुपये से कम है, इस योजना के तहत पात्र होंगे।
- साथ ही लाभार्थी परिवार को गरीबी रेखा से नीचे आना चाहिए और उनके पास इसका प्रमाण यानि BPL कार्ड भी होना चाहिए।
नोट – मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके बीमा केयर कार्ड पोर्टल, उत्तर प्रदेश सरकार (Bima Care Card Portal, Govt of Uttar Pradesh) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
Procedure for UP CM Kisan Sarvhit Bima Yojana Registration
अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश बीमा केयर कार्ड वेबसाइट खुल नहीं रही है। इसलिए आप इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हो। मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना (Farmer Insurance Scheme) के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन फॉर्म आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC Center) में मिल जाएगा। उसके बाद, इस फॉर्म को सही ढंग से भरकर सम्बंधित विभाग में जमा करे। या आप नीचे दी गयी प्रक्रिया के माध्यम से भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
Official Website => https://balrampur.nic.in/
मुख्यमंत्री सर्वहित किसान बीमा योजना फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करें
- सबसे पहले आपको किसान बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहां आपको होम पेज पर “Kisan Sarvhit Bima Yojna Application Form PDF“ पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, आपके सामने किसान बिमा योजना आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- यहां आप अलग-अलग स्थिति के अनुसार फॉर्म के लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसे:
-
- दावा प्रपत्र 1=> किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले
- दूसरा दावा प्रपत्र => किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले
- तीसरा दावा प्रपत्र => इस फॉर्म को बीमा केयर कार्ड बनाने से पहले प्राथमिक चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए भरा जा सकता है।
- चौथा दावा प्रपत्र => किसान दुर्गतना बिमा केयर कार्ड बनाने के बाद मुखिया की मृत्यु होने पर ।
- पांचवा दावा प्रपत्र => दुर्घटना में मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद)।
- इस प्रकार आप अपनी आवश्यकता अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। इसके पश्चात, आपको भरे हुए पंजीकरण फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा करना होगा।
Kisan Bima Yojna Helpline Number => 1520 / 1800-3070-1520
दोस्तों, यहां हमने मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश (Mukhyamantri Kisan & Sarvhit Bima Yojana UP- Bima Care Card at bimacarecard.com) के बारे में पूरा विवरण प्रदान किया। यदि आपके पास इस पोस्ट से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे अपनी टिप्पणी सबमिट करने या हमारे टीम के सदस्यों से संपर्क करने में संकोच न करें। हमारी वेबसाइट www.readermaster.com में आने के लिए धन्यवाद, इस तरह की अधिक कंटेंट के लिए बने रहें।
Sir mere father ki deth 2017 me ho gyi thi
Par aaj Tak beema rasi ka labh aaj Tak nahi Mila hai Maine sabhi adhikariyo se bat ki par koi bhi sunvai nahi Hui
Sir mere father ki deth 2017 me ho gyi thi
Par aaj Tak beema rasi ka labh aaj Tak nahi Mila hai Maine sabhi adhikariyo se bat ki par koi bhi sunvai nahi Hui
Ab hum Kya Kare
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