
मध्यप्रदेश सरकार ने 50 वर्ष से ऊपर की उम्र में बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana) को मंजूरी दे दी है। इस अविवाहित महिला पेंशन योजना (Unmarried Women Pension Scheme) के तहत, राज्य सरकार 50 से 79 वर्ष के बीच की उम्र वाली एकल महिलाओं को 300 रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए 500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करेगी। यह पेंशन योजना राज्य की एकल बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। मप्र अविवाहित महिला पेंशन योजना (MP Unmarried Women Pension Scheme) पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली योजना है। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना 50 साल से ऊपर की आयु के करीब 75,000 अविवाहित एकल महिलाओं को लाभान्वित करेगी।
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एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना 2023
कैबिनेट मीटिंग में किए गए अन्य निर्णयों में बुनियादी सुविधाओं और मंदिरों में अन्य सुविधाओं में सुधार के प्रस्ताव भी शामिल हैं। सरकार ने पुजारियों के वेतन के वितरण के लिए मंदिर प्रबंधन समिति और धन की स्थापना की मंजूरी दे दी है। मप्र मेट्रो रेल परियोजना में विभिन्न पदों को भी मंजूरी दे दी गई है। मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल अविवाहित पेंशन योजना – एकल महिला पेंशन योजना (Unmarried Pension Scheme- Single Women Pension Yojana) मप्र कैबिनेट द्वारा अनुमोदित योजना है। जिसमें एकल बुजुर्ग महिलाओं को 50 से 79 वर्ष के बीच 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मासिक पेंशन 500 रुपये प्रति माह प्राप्त होगी।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहित (एकल) महिला पेंशन योजना 2023-24
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक ने सामाजिक कल्याण और विकलांगता कल्याण विभाग द्वारा अविवाहित महिला पेंशन योजना (Unmarried Pension Scheme) शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। अब, हर महिला जो अविवाहित है और मप्र राज्य से संबंधित है और 50 वर्ष से ऊपर है, उसे मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana) के तहत मासिक पेंशन प्राप्त होगी।
- 50 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में एकल बुजुर्ग महिलाओं को 300 रुपये की मासिक पेंशन (Monthly Pension) मिलेगी, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि सभी बुजुर्ग महिलाएं जो अभी भी अविवाहित (Unmarried) हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई हैं।
- मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 676 पुलिस स्टेशनों पर महिला कर्मचारियों और शिकायतकर्ताओं के लिए अलग-अलग कमरे और शौचालयों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अलग-अलग कमरे और शौचालयों के निर्माण के लिए इस परियोजना का खर्च 49.10 करोड़ रुपये होगा। मध्यप्रदेश में लगभग 4.84 करोड़ मतदाता हैं जिनमें से 48% महिला मतदाता हैं। राज्य में महिला मतदाताओं (Women Voters) को लुभाने के लिए इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

- 24 सितंबर 2018 को राज्य कैबिनेट की बैठक में अन्य निर्णय भी किए गए हैं। इसमें इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाओं (Metro Rail Projects) के लिए 405 पदों की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) से 500 मिलियन यूरो ऋण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जबलपुर और ग्वालियर में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।
- मध्यप्रदेश सरकार यूपीएससी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को दरकिनार करने के लिए दिल्ली में शीर्ष पेशेवर कोचिंग सेंटर में अध्ययन करने के लिए 100 स्नातक छात्रों (Graduate Students) को भी धन उपलब्ध कराएगी।
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana Objectives-
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक मासिक पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य 50 साल से ज़्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 50 साल से ज़्यादा उम्र होने पर अविवाहित महिलाओं को सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह पेंशन योजना “इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना” के अंतर्गत दी जाती है।
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योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता शर्ते व नियम-
- अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदिका की उम्र कम से कम 50 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो और न ही अशासकीय कार्यालय मे कार्यरत मानदेय कर्मचारी हो।
- अविवाहित महिला परिवार किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न कर रहा होना चाहिए।
- आवेदिका आयकरदाता नहीं हो।
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?
Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana में आवेदन करने के लिए महिला आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदिका द्वारा समग्र पेंशन पोर्टल http://pensions.samagra.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।
- ऑफलाइन आवेदन करने पर आवेदिका को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी।
- उपरोक्तानुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/ नगरीय निकाय/ वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।
- जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदिका को दी जाएगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जाएगा।
- पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जायेगा।
- संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्ती माह से मुख्यमंत्री अविवाहित-एकल महिला पेंशन योजना प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जाएगी।
MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana Application Form-
मप्र अविवाहित पेंशन स्कीम 2023 मध्यप्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है जो एकल बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, पात्र महिलाओं को अपने क्षेत्र के संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। मप्र शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना दी जाती है। अधिक जानकारी हेतु नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
विधवा पेंशन योजना MP List 2023: Vidhwa Pension Yojana MP Apply
मप्र मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना (MP Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana) के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
एमपी समग्र पेंशन पोर्टल के लिए यहां क्लिक करें
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