मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना 2023

 प्यारे मित्रों जैसे कि आप लोग जानते हो हम आपको अपनी इस वेबसाइट में सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जिससे कि आप लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो ऐसे ही आज हम आपको मध्य प्रदेश “मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना” (Mukhyamantri Asangathit Majdur Kalyan Yojana) के बारे में जानकारी देंगें।

मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने प्रदेश के मजदूर लोगों के लिए असंगठित मजदूर कल्याण योजना शुरू की हैं।
“मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना” (Mukhyamantri Asangathit Majdur Kalyan Yojana) के लिए पात्र लोग खेतों में मजदूरी करने वाले, गृहकर्मी, स्ट्रीट हॉकर्स, मछली पकड़ने वाले श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, स्थायी ईंट निर्माता, दुकानदार, गोदामों, परिवहन, हथकरघा, बिजली के सामान, डाइंग-प्रिंटिंग, सिलाई-बुनाई-कढ़ाई, लकड़ी के सामान, चमड़े के सामान और जूते बनाने वाले और पटाखे बनाने वाले, ऑटो रिक्शा चालकों, आटा, तेल, दालों, चावल और पोहा मिलों, लकड़ी के मजदूर, बर्तन, कारीगरों, चौकीमार, सुतार और मजदूर असंगठित कार्यकर्ता वर्ग में आते हैं। 

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मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना 2023

मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति में असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector in Economic Progress) के मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान है। मजदूरों के बिना दुनिया नहीं चल सकती क्योंकि उनके परिश्रम से जीवन चलता है। प्रदेश सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिये संकल्पित है। राज्य के बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा मजदूरों के कल्याण में खर्च किया जायेगा। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये क्रांतिकारी और ऐतिहासिक “मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना” बनाई गई है। इस योजना से मजदूरों का जीवन बदल जायेगा। 

“मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना” (Mukhyamantri Asangathit Majdur Kalyan Yojana) का लाभ लेने के लिये पंजीकरण की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू हो गई है। यह 14 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि गाँवों में ग्राम पंचायतों में पंजीयन के शिविर लगेंगे और शहरों में नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और उनके जोनल कार्यालयों में पंजीयन का काम होगा। पंजीयन के बाद मजदूरों को पंजीयन कार्ड दिया जायेगा। मुख्यमंत्री जी ने सभी समाजसेवी कार्यकर्ताओं (Social Worker Workers) से अपील की हैं, कि वे पंजीयन के काम में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सिर्फ यह बताना होगा कि वे आयकर नहीं भरते। किसी सरकारी नौकरी में नहीं हैं और उनके पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है।

“मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना” (Mukhyamantri Asangathit Majdur Kalyan Yojana) के लाभ गिनाते हुए कहा कि मजदूर बहनों को प्रसूति सहायता (Maternity Support to Labor Sisters) के लिये छह से नौ महीने में चार हजार रुपये उनके खाते में डाले जायेंगे। प्रसव के बाद उन्हें बारह हजार रुपये दिये जायेंगे, ताकि वे खुद की और अपने बच्चे की देखभाल कर सकें।

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित असंगठित मजदूर कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के असंगठित गरीब मजदूरों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन, नि:शुल्क उपचार, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त प्रशिक्षण जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए राज्य के गरीब मजदूरों को अपना पंजीकरण करना होगा।

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना के लाभ

मध्य प्रदेश के लोगों को इस योजना से कई लाभ प्राप्त होगें। जिनका विवरण नीचे किया गया हैं। 

  1. “मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना” (Mukhyamantri Asangathit Majdur Kalyan Yojana) श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश सरकार उठायेगी।
  2. मध्य प्रदेश राज्य में यदि श्रमिकों के बच्चे कोचिंग जाना चाहते हैं। तो उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को उन्नत औजार के लिये अनुदान दिया जायेगा।
  3. तेंदूपत्ता तोड़ने के कार्य में लगे मजदूरों का पारिश्रमिक एक हजार दो सौ रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति मानक बोरा किया जायेगा।
  4. इस योजना के तहत तेंदूपत्ता बीनने वालों को सीजन के बोनस के रूप में 207 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
  5. मजदूरों के पुराने बिजली बिल फ्रीज किये जायेंगे, उन्हें दो सौ रुपये प्रति माह फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। 
  6. साइकिल रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा दिये जायेंगे।
  7. “असंगठित मजदूर कल्याण योजना” (Asangathit Majdur Kalyan Yojana) के अंतर्गत किसी मजदूर की स्थाई अपंगता या मृत्यु की दशा में उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  8. किसी मजदूर की आंशिक स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपये, स्थाई अपंगता पर दो लाख रुपये, सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये और दुर्घटना में मृत्यु पर दो लाख रुपये दिये जायेंगे।
  9. मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया हैं कि दुर्घटना में मृत्यु की दशा में एफ.आई.आर. की प्रति एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ उन्हें आवेदन देना होगा।
  10. महुआ फूल, महुआ गुल्ली को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा। महुआ का फूल और गुल्ली 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेंगे। अचार गुठली सौ रुपये प्रति किलो की दर से और साल बीज 20 पैसे प्रति नग खरीदा जायेगा।

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना के लिए पात्रता
मध्य प्रदेश सरकार ने असंगठित मजदूर कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। इनके योग्य व्यक्ति ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हैं। जो इस प्रकार से हैं।

  • इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति एक श्रमिक होना चाहिए। 
  • राज्य के श्रमिक द्वारा किया गया काम किसी भी प्रकार की सरकार या अनुबंध सेवा में नहीं होना चाहिए।
  • श्रमिक व्यकित करदाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक व्यकित या उसके किसी परिवार के सदस्य के पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक व्यकित मध्य प्रदेश राज्य में कम से कम 05 वर्षों से लगातार निवास कर रहा हो। 
  • मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन

दोस्तों अगर आप लोग “मुख्यमंत्री असंगठित कल्याण योजना” (CM Unorganized Labour Welfare Scheme) में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको सबसे पहले राज्य की इस ऑफिसियल वेबसाइट (Official Website) के लिंक पर क्लिक करना होगा।

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$} इस लिंक पर क्लिक करने के बाद “मध्य प्रदेश श्रमिक सेवा पोर्टल” का पेज खुल जायेगा। यहां पर असंगठित मजदूर कल्याण योजना के आवेदन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

$} आवेदन फॉर्म के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

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$} इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकरियों को ध्यान पूर्वक भरें। इस योजना में पंजीकरण हो जाने के बाद श्रमिकों को एक पंजीकरण कार्ड (Registration Card) भी प्रदान किया जायेगा। 
“मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना” (Cm Unorganized Labour Welfare Scheme) के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 
अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

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अपने कार्यकर्ता पंजीकरण कार्ड की प्रतिलिपि डाउनलोड करें।

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योजना पंजीकरण की स्थिति का पता लगाएं।

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अपना प्रोफ़ाइल देखें।

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मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को “मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना” (Mukhyamantree Asangathit Majadur Kalyaan Yojana) जरूर पसंद आएगी। इस विषय में यदि आप कोई प्रश्न (Ask Question) पूछना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स (Comment Box) में जाकर पूछ सकते हो। हमारे द्वारा आप के प्रश्नों का अवश्य जवाब दिया जायेगा। 

 

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