
प्यारे मध्य प्रदेश वासियों आप लोगों को ये जानकर ख़ुशी होगी कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बुजुर्ग लोगों के लिए “तीर्थ दर्शन योजना (Tirth Darshan Yojana)” को शुरू किया हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2015 में राज्य के बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए पहली ट्रेन का शुभारम्भ किया। इस ट्रेन का उद्घाटन भाजपा के पूर्व उप प्रधानमंत्री आडवाणी द्वारा किया गया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सन 2015-16 में सवा लाख बुजुर्गों को इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा का लाभ पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को तीर्थ दर्शन करवाना हैं। “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (Mukhymantri Tirth Darshan Yojana)” अंतर्गत राज्य के सभी 60 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग नागरिक भाग ले सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का मानना हैं कि राज्य में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो पैसों के बिना भारत में यात्रा नहीं कर पाते हैं।
“तीर्थ दर्शन योजना (Tirth Darshan Yojana)” के शुरू होने से अब प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे (Below The Poverty Line) की श्रेणी में आने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश से बाहर तीर्थ स्थानों की यात्रा निशुल्क कराये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है, मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत तीर्थ स्थानों की सूची भी तय कर रखी है। इस योजना के तहत निर्धारित तीर्थ स्थलों में से किसी एक के लिए आवेदन फॉर्म भरकर तीर्थ यात्रा का लाभ उठाया जा सकता है।
“तीर्थ दर्शन योजना (Tirth Darshan Yojana)” का प्रमुख उद्देश्य राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिको को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश से बाहर तीर्थ स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान करना है इस योजना के तहत बुजुर्गों की यात्रा को सुलभ करने के लिए तीर्थ दर्शन यात्रा योजना की ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य से शुरू की गयी है जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति के साथ एक सहायक व्यक्ति भी निशुल्क यात्रा कर सकता है, इस योजना के तहत यात्रा में जाने वाले सभी यात्रियों के लिए रुकने, भोजन और स्थानीय आवागमन और गाइड के लिए निशुल्क सुविधाएं की गयी हैं।
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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश के लिए योग्यता
मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किये हैं। जिनका विवरण नीचे किया गया हैं।
- आवेदन नागरिक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदककर्ता की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति कर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए मानसिक एवं शारीरिक (Mental and Physical) रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ आवेदक व्यक्ति द्वारा पहले कभी ना लिया गया हो।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक नागरिक के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं। जो इस प्रकार से हैं।
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Ration Card)
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo copy of Aadhar Card)
- बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of BPL Ration Card)
- वोटर कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Voter Card)
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
- आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)
- स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Health Certificate)
- पासपोर्ट साइज की फोटो (Passport Size Photo)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2015 में तीर्थ स्थलों की सूचि में अयोध्या, मथुरा, प्रयाग, गगासागर, सेंट थामस चर्च केरल तथा संत कबीर का जन्म स्थान लहरतारा को भी शामिल कर दिया गया हैं। इसके अलावा अन्य तीर्थ यात्रा स्थानों की सूचि निचे दी गयी हैं।
- बद्रीनाथ
- केदारनाथ
- जगन्नाथ पुरी
- द्वारका जी
- हरिद्धार
- अमरनाथ
- वैष्णो देवी
- शिरडी
- तिरुपति
- अजमेर शरीफ
- काशी
- अमृतसर
- रामेश्वरम
- समेड शिखर
- श्रवण बेलगोला
- बेलंगी चर्च, नागपट्टिनम।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए कुछ प्रमुख शर्तें निर्धारित की हैं। जिनके बारे में नीचे दिया गया हैं।
- “तीर्थ दर्शन योजना (Tirth Darshan Yojana)” के तहत यदि राज्य का कोई वृद्ध व्यक्ति अकेले यात्रा पर जाने के लिए आवेदन करता है, तो वह अपने साथ एक सहायक व्यक्ति को भी निःशुल्क ले जा सकता है।
- इस योजना के तहत यदि राज्य के व्यक्ति समूह में जाने के लिए आवेदन करते हैं तो 3-4 व्यक्तियों के समूह के साथ एक गाइड (Guide) ले जाने की अनुमति सरकार ने इस योजना के तहत प्रदान की है।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत यदि यात्रा के दौरान यात्रियों को निशुल्क प्रदान किये जाने वाली सुविधा के अतिरिक्त यदि किसी अन्य सुविधा का लाभ लेना है तो उनको उस चीज का शुल्क देना होगा।
- तीर्थ दर्शन यात्रा करते समय कोई दूसरा व्यक्ति टिकट शुल्क देकर भी साथ नहीं जा सकता है।
- तीर्थ दर्शन योजना के तहत समूह में आवेदन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत राज्य के सभी यात्रियों का चयन कम्प्यूटराईज्ड ड्रा आफ लाॅटस (Computerized Draw of Lots) के द्वारा किया जायेगा।
- इस योजना के दौरान यात्रियों की स्वास्थ सम्बन्धी सुरक्षा व्यवस्था कलेक्टर (Health-Related Security Collector) द्वारा की जाएगी।
- मध्य प्रदेश राजस्व विभाग (Madhya Pradesh Revenue Department) के शासकिय अधिकारी एवं कर्मचारियों को यात्रियों के साथ यात्रा पर भेजने के व्यवस्था की जाएगी।
- दोस्तों अगर आप “तीर्थ दर्शन योजना (Tirth Darshan Yojana)” के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राज्य की इस ऑफिसियल वेबसाइट (Official Website) के लिंक पर करना होगा।
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- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद “नियंत्रण शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग मध्य प्रदेश (Control Government Printing & Writing Materials Division Madhya Pradesh)” का पेज खुल जायेगा। यहाँ पर आपको “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नियम हेतु के” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन फॉर्म (Application Form) खुल जायेगा। इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के इस लिंक पर क्लिक करें।
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- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करें। आवेदन फॉर्म में दर्ज की सभी जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, अगर कोई भी जानकारी गलत पायी गयी तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा।
- फॉर्म भरने के बाद आवेदन पत्र की दो प्रतियों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि से पहले निकटतम तहसील या उप-तहसील (Tehsil or Sub-Tehsil) में जमा करें।
- आवेदन फॉर्म के साथ अपने दस्तावजों की प्रतिलिपि कॉपी (Copy of Documents Copy) भी संलग्न करें।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद लिफाफे में रख कर उसके ऊपर योजना का नाम, स्थान और वर्ष लिखना आवश्यक है।