
Jammu-Kashmir Business Interest Relief Scheme 2023-24: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से “जम्मू-कश्मीर व्यापार हित ब्याज राहत सब्सिडी योजना” के बारे में जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर के वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों के लिए वित्त वर्ष 2019 के बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री व्यापार हित ब्याज राहत सब्सिडी योजना शुरू करी थी। जिससे राज्य के उद्योगों और व्यवसायों को बढ़त मिल सके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्रदेश में हो सके। इस व्यापार हित ब्याज राहत सब्सिडी योजना के तहत सरकार उन लोगों को जो जम्मू और कश्मीर में उद्योग चलाते हैं या फिर अपना व्यवसाय लगाया हुआ है। उनको जेके ऋण योजना के तहत लोन लेने के ब्याज पर सब्सिडी (J&K Interest Subsidy Scheme) उपलब्ध कराएगी।
Contents
J&K व्यापार हित ब्याज राहत सब्सिडी योजना
इस सरकारी योजना के अनुसार सभी RBI द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन खातों के लंबित कुल ब्याज के भुगतान का एक तिहाई (1/3) सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम के अंतर्गत व्यापारियों को आगामी 2 वर्षों के लिए जनवरी 2018 से जनवरी 2020 तक जेके ऋण योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी। इस व्यापार हित ब्याज राहत योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को व्यापार में उन्नति प्रदान करना है। इस योजना के तहत उधारकर्ताओं को अपनी मासिक किस्त की दो-तिहाई (2/3) राशि का भुगतान करना होगा। बाकी की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस आर्टिकल में हम आपको Jammu-Kashmir Business Interest Relief Scheme से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक से पढ़ें।
जम्मू-कश्मीर व्यापार ब्याज राहत सब्सिडी योजना की मुख्य विशेषताएँ
Key Features of Jammu & Kashmir Business Interest Relief Scheme – सीएम बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम जम्मू कश्मीर में मिलने वाले लाभ व मुख्य विशेषताएँ निम्न्लिखित हैं:
- उधारकर्ता को लोन लिए हुए पैसों की किश्त का केवल दो-तिहाई हिस्सा ही देना है। बाकी की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस राशि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री ब्याज निवारण योजना के कोष में से प्रदान किया जाएगा।
- सभी इच्छुक व्यक्ति इस योजना का लाभ केवल जनवरी 2018 से जनवरी 2020 (2 कैलेंडर वर्ष) तक ले सकते हैं।
- इस योजना से कई उद्योगों एवं व्यापारों को जोड़ने में मदद मिलेगी और उनकी निजी वित्तीय लोन उपलब्ध कराने वाले संस्थानों पर निर्भरता कम होगी।
- इसके अलावा जिन बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। वह भी कम होगा और दिवालिया होने का रिस्क खत्म हो जाएगा।
- राज्य की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जिससे राजकोष में वृद्धि होगी।
- इसके अलावा सरकार वे लोग जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं। उन्हें भी व्यवसाय ऋण उपलब्ध कराएगी।
J&K बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम की पात्रता (योग्यता)-
Eligibility for Jammu-Kashmir Interest Subvention or Relief Scheme – इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा निम्न्लिखित पात्रता (योग्यता) को पूरा करना होगा:
- उम्मीदवार जम्मू कश्मीर के निवासी होने चाहिए।
- वह किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था से दिवालिया नहीं होना चाहिए।
- उम्मीदवार किस क्षेत्र में व्यवसाय करता है। इसकी जानकारी के लिए एफ़िडेविट देना होगा।
J&K Business Interest Relief Scheme ज्यादा जानकारी के लिए आवेदक अपने नजदीकी बैंक जिससे व्यवसाय के लिए ऋण लिया हुआ है, वहाँ संपर्क कर सकता हैं। या फिर इस लिंक http://www.jkdfc.org/schemes_interest_subsidy.htm पर क्लिक करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकता है।
यह भी पढ़ें: केंद्रीय सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शुरू की 85 विकास योजनाएं
दोस्तों, यहाँ हमने आपको जम्मू-कश्मीर व्यापार हित ब्याज राहत सब्सिडी योजना (Jammu-Kashmir Business Interest Relief Scheme 2023-24) के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर दी है। आशा करते है कि आपको यह जानकारी पसंद आयी होगी। अगर आपको इस पोस्ट से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारी वेबसाइट www.readermaster.com में आने के लिए धन्यवाद, अधिक अपडेट के लिए बने रहें।