हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना, मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए 25000 रुपये, सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम 2023, HP Mukhyamantri Alpsankhyak Kalyan Yojana 2023-19, Social Security Pension Scheme for Minority, Rs 25000 for Muslim Girls Marriage, New Schemes in Himachal Pradesh, HP Welfare Dept, HP Govt Schemes 2023, Himachal Pradesh Samajik Suraksha Pension for Minorities
हिमाचल प्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना 2023 (CM Minority Welfare Scheme)” लॉन्च की है। इस योजना के तहत, एचपी सरकार मुस्लिम लड़कियों के विवाह (Marriage), गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए चिकित्सा उपचार (Medical Treatment) और अल्पसंख्यक समुदायों के वृद्ध, विधवाओं और विकलांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह राशि वक्फ बोर्ड (Waqf Board) के माध्यम से दी जाएगी। मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है।
Contents
हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण योजना 2023
राज्य सरकार समाज के अल्पसंख्यक वर्गों (Minority Sections) के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह अल्पसंख्यक अनुभाग को विकास के उद्देश्य के लिए समान अवसर (Equal Opportunities) प्राप्त करने में सक्षम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण योजना (Alpsankhyak Kalyan Yojana) के शुभारंभ के बाद चंबा (Chamba) में एक सभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है।
और भी पढ़ें (Read Also): एचपी युवा आजीविका योजना बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल (HP Yuva Aajivika Yojana 2023) और हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी फ्री लैपटॉप योजना (HP Rajiv Gandhi Free Laptop Yojana 2023).
HP Mukhyamantri Alpsankhyak Kalyan Yojana 2023
इस एचपी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना (HP CM Minority Welfare Scheme) की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- मुस्लिम लड़कियों को विवाह अनुदान (25,000 रुपये): – राज्य सरकार गरीब मुस्लिम परिवारों की लड़कियों के लिए शादी सहायता (Marriage Assistance) के रूप में 25,000 रुपये देने जा रही है।
- गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए चिकित्सा उपचार (5,000 रुपये): – एचपी सरकार किसी भी गरीब मुस्लिम परिवार के चिकित्सा उपचार (Medical Treatment) के लिए 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- वृद्ध, विधवा, और विकलांग मुसलमानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन (400 रुपये प्रति माह): – राज्य सरकार मुस्लिम समुदाय के वृद्ध, विधवा और विकलांग लोगों (Old, Widow and Disabled People) को सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) के रूप में 400 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी।
समाज के समग्र विकास में अल्पसंख्यक लोग (Minority People) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विक्फ बोर्ड (Waqf Board) के माध्यम से लाभार्थियों को सभी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा
- इससे पहले, राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (Social Security Scheme) का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा भी कम कर दी है। कैबिनेट समिति (Cabinet Committee) ने फैसला किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) की आयु सीमा अब 70 साल (पहले 80 वर्ष) है। इस निर्णय से लगभग 1.3 लाख वृद्ध आयु नागरिकों (Old Age Citizens) को फायदा हुआ है।
- राज्य सरकार मुस्लिम कब्रिस्तान (Graveyard)) के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने जा रही है। एचपी सरकार (HP Govt) वक्फ बोर्ड को नई दफनाने के लिए जमीन (New Burial Places) आवंटित करेगी जहां मुसलमानों को उनकी मौत के बाद दफनाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, डिप्टी कमिश्नरों (Deputy Commissioners) को पर्याप्त रिक्त स्थान खोजने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना (Mukhyamantri Alpsankhyak Kalyan Yojana) की शुरूआत के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं।
एचपी अल्पसंख्यक कल्याण योजना (HP Minority Welfare Scheme) के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार (Dept of Social Justice & Empowerment, Govt of Himachal Pradesh) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। लिंक नीचे उल्लिखित है।
