
Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2023: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हरियाणा सरकार की एक नई योजना जिसका नाम “हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना (HR CM Small Traders Insurance Scheme)” है। योजना का शुभारम्भ राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 11 सितम्बर 2019 को किया गया है । इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी व्यापरियों के कारोबार में होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता के रूप में बीमा प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री लघु व्यापारी बीमा योजना के अंतर्गत जीएसटी में सभी पंजीकृत व्यापारियों को उनके स्टॉक के अनुसार 5 लाख से 25 लाख रूपये तक का बीमा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।
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मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023 हरियाणा
हरयाणा सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए 2 नई योजनाओ को एक ही दिन शुरू किया है । जिसके एक व्यापारी निजी दुर्घटना बीमा योजना और दूसरी व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। इन दोनों योजनाओ का सालाना प्रीमियम 38 करोड़ रूपये सरकार द्वारा भरा जायेगा। जीएसटी के तहत पंजीकृत 3 .75 लाख व्यापारियों को इन योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना 2023 के आरम्भ होने से अब तक लगभग 3 लाख 13 हज़ार जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी लाभ प्राप्त करने के पात्र । Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2023 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के व्यापारियों को जीएसटी के तहत पंजीकृत होना होगा।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा
Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana Haryana – राज्य के जिन व्यापारियों के कारोबार में आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप आदि से होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए हरयाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इन सभी कारणों के आलावा अन्य कारणों से होने वाले कारोबार के नुकसान की भरपाई इस Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2023 के अंतर्गत नहीं की जाएगी।
- मुख्यमंत्री लघु व्यापारी बीमा योजना शुरू कर सरकार राज्य के व्यापारियों की मदद करना चाहती हैं, ताकि उन्हें होने वाली परेशानी का वे, सामना कर उससे निपट सकें।
- ऐसे व्यापारी जिनके माल का काफी नुकसान हो जाता हैं, तो उस माल की क्षतिपूर्ती के लिए सरकार के कहने पर बीमा कंपनी उनकी आर्थिक मदद करने जा रही हैं।
- HR CM Small Traders Insurance Scheme में आग, चोरी, बाढ़ या भूकंप से होने वाले सामान एवं फर्नीचर के नुकसान जैसी क्षति की पूर्ती की जाएगी।
- इसके अलावा अन्य कारणों से होने वाली माल की क्षति को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा।
नाम | मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा (MVKBY) |
लांच | 11 सितंबर |
घोषणा | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा |
जारी की गई | हरियाणा सरकार का एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग |
प्रस्ताव दिया गया | मई, 2019 को |
लाभार्थी | हरियाणा के छोटे एवं मध्यम व्यापारी |
हरियाणा व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की विशेषताएं-
Key Features of Haryana Vyapari Kshatipurti Bima Yojana – व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं।
- हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई बीमा योजना में दिया जाने वाला कुल 38 करोड़ रूपये का सालाना प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा स्वयं ही दिया जायेगा। व्यापारियों को इसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना है।
- आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप के कारण उनके स्टॉक के नुकसान की भरपाई और फर्नीचर और अन्य सामानों को नुकसान की भरपाई के लिए बीमा की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- इस योजना में लाभार्थियों के लिए 5 लाख रूपये से लेकर 25 लाख रूपये तक का क्षतिपूर्ती बीमा कवरेज प्रदान करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैं, जोकि लाभार्थी के सालाना टर्नओवर के आधार पर उन्हें बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के शुरू होने से लगभग 3 लाख 13 हजार लोग लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। और ये सभी लाभार्थी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं।

व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरयाणा की पात्रता-
Eligibility for Vyapari Kshatipurti Bima Yojana Haryana – योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है।
- इस योजना में लाभार्थी वे होंगे, जोकि हरियाणा के मूल निवासी होंगे, उन्हें इसमें बीमा प्रदान किया जायेगा।
- योजना में छोटे एवं मध्यम व्यापारी को शामिल कर उन्हें बीमा कवरेज प्रदान किया जाना है।
- व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना में वे व्यापारी लाभार्थी होंगे जिनका व्यापार जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा। यानि कि वे जीएसटी टैक्स देने वाले होने आवश्यक हैं।
- इस बीमा योजना में व्यापारियों का सालाना टर्नओवर भी निर्धारित किया गया है, जिसमें उनकी टर्नओवर की सीमा 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए।
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सीएम व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़-
Documents Required for CM Vyapari Kshatipurti Bima Yojana – व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूचि निम्न प्रकार से है:
आधार कार्ड | निवास प्रमाण पत्र |
पैन कार्ड | पासपोर्ट साइज फोटो |
आखरी टेक्स रिसर्च की कॉपी | मोबाइल नंबर |
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हरियाणा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म-
Haryana Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Bima Yojana 2023 Online Application Form – इस क्षतिपूर्ती योजना की अभी केवल घोषणा की गई है, इसमें लाभार्थियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की अब तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई हैं।
- जो भी व्यापारी इस योजना के अंतर्गत अपने कारोबार में भविष्य में होने वाली क्षति के लिए बीमा पाने के लिए आवेदन करना चाहते है। उन्हें अभी इंतज़ार करना होगा क्योकि अभी आवेदन से जुडी कोई भी जानकारी सरकार और सम्बंधित विभाग द्वारा द्वारा जारी नहीं की गयी है।
- जैसे ही इस योजना (HR CM Small Traders Insurance Scheme) में आवेदन करने से सम्बंधित जानकारी सरकार एवं सम्बंधित विभाग द्वारा जारी की जाएगी, हम अपने इस लेख में उसे तुरंत अपडेट कर कर देंगे।
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