
Haryana Matritva Labh Yojana 2023-: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हरियाणा की एक ऐसी योजना की जानकारी देंगे, जो श्रमिक वर्ग यानी की मजदूरी करने वाले गरीब लोगों की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गयी है। जिसका नाम “हरियाणा मातृत्व लाभ योजना” है। जैसा की हम सभी जानते हैं की एक गरीब महिला मजदूर को अपने जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ता है और आज की बढ़ती महंगाई में एक गरीब महिला मजदूर के लिए अपने परिवार को चलना आसान नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह अपने बच्चो का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाती है। इन समस्याओ को देखते हुए ही हरियाणा सरकार इस श्रमिक कल्याण मातृत्व लाभ योजना को लेकर आई है।
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श्रमिकों के लिए हरियाणा मातृत्व लाभ योजना 2023
हरियाणा के श्रम विभाग ने महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ योजना 2023 (Haryana Labour Welfare Maternity Benefit Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना से उनको पौष्टिक आहार मिलेगा और बच्चों का उचित विकास होगा। अब सभी भवन और निर्माण महिला मजदूरों को बच्चों के जन्म पर 36,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। सभी पंजीकृत मजदूर जो गर्भवती हैं वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। Haryana Labour Welfare Matritva Labh Yojana 2023 Online Registration at hrylabour.gov.in | Download Form PDF | श्रम कल्याण विभाग हरयाणा मातृत्व लाभ स्कीम की पूरी जानकारी नीचे खंड में देखें।
हरियाणा लेबर वेलफेयर मातृत्व लाभ योजना 2023-24
Benefits of Haryana Labour Welfare Matritva Labh Yojana – यह योजना हरियाणा सरकार ने राज्य की महिला श्रमिकों के लिए शुरू की है। इस योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:
- योजना के अंतर्गत श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिला मजदूर को पूरे 36,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- यह राशि 2 भागो में गर्भवती महिला मजदूर को मिलेगी।
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- पहला भाग => 30,000 रूपये गर्भावस्था के दौरान श्रमिक महिला को उचित स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी देखभाल के लिए।
- दूसरा भाग => 6,000 रूपये बच्चे के जन्म के पश्चात, बच्चे के उचित भरण-पोषण के लिए।
- इससे श्रमिकों महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार होगा।
- साथ ही प्रसव के समय होने वाली मातृ मृत्यु तथा शिशु मृत्यु दर में भी कमी होगी।
श्रमिक कल्याण मातृत्व लाभ योजना हेतु पात्रता शर्ते-
Terms of Haryana Matritva Labh Yojana – इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गयी हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:
- इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य की गर्भवती मजदूर महिलाएं ही ले सकती हैं।
- पंजीकृत महिला श्रमिक की कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता पूरी होनी चाहिए।
- बच्चों के जन्म के बाद, उम्मीदवारों को जन्म प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न करना होगा।
- मातृत्व लाभ दो बच्चों तक ही दिया जाता है।
- लेकिन अगर लड़कियां हो तो अधिकतम तीन बच्चों तक लाभ दिया जायेगा।
- आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ प्रसव होने के एक वर्ष के भीतर सक्षम अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है।
- यदि महिला श्रमिक का पति किसी भी अन्य विभाग या कार्यालय द्वारा पितृत्व लाभ ले रहा हो तो मातृत्व लाभ नहीं मिलेगा।
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हरयाणा मातृत्व लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची-
Documents Required for for Haryana Matritva Labh Yojana – हरियाणा श्रमिक कल्याण विभाग के द्वारा शुरू की गयी मातृत्व लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:
सदस्यता वर्ष | कम से कम 1 वर्ष |
आवेदन की सीमा | 5 वर्ष तक |
इस योजना के लिए | बालिका |
मृत्यु के बाद जारी | नहीं |
आधार कार्ड | निवास प्रमाण पत्र |
श्रम कल्याण विभाग मातृत्व लाभ स्कीम 2023 आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया-
Labour Welfare Dept Haryana Matritva Labh Yojana 2023 Application/Registration Process – यदि आप इस मातृत्व लाभ योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दी गयी जानकारी को ध्यान से पढ़ें।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले Haryana Labour Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जिसके लिए आप सीधे नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
Haryana Matritva Labh Yojana Official Portal: https://hrylabour.gov.in/
- अब आपके सामने होम पेज पर खुलेगा। जिसमे आपको “E-Services” सेक्शन में जाकर “HRY Labour Welfare Board” पर क्लिक करना है। जैसा नीचे दिखाया गया है:

- उसके बाद, आपके सामने एक पेज और खुलेगा जिसमें सारे नियम तथा शर्ते पढ़ने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा, जहां अपना आधार नंबर भरे तथा “Submit” बटन पर क्लिक करें। जैसा नीचे इमेज में दर्शाया गया है:

- रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको एक लॉग-इन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा।
- लॉगिन करने के लिए स्क्रीन में होम पेज पर आपको उपयोगकर्ता लॉगिन का कॉलम दिखेगा।
- अब आप यूजरनेम और पासवर्ड के जरिये इस पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
- लॉगिन होने के बाद, स्क्रीन में आपको योजनाओ की पूरी लिस्ट दिख जाएगी। जिसमे आपको इस मातृत्व लाभ योजना पर क्लिक करना है। Haryana Matritva Labh Yojana आवेदन फार्म को भरकर जमा करना है।
हरियाणा मातृत्व लाभ योजना सम्पर्क जानकारी (Helpline)-
Haryana Maternity Benefit Scheme Contact Information:
Head Office : 0172-2701373 ALC Head Office : 0172-2971059 IT Cell :0172-2971057 ALC NCR : 0124-2322148 |
Haryana Labour Welfare Board : 0172-2560226 Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112 SARAL Helpline: 1800-200-0023 Website: https://saralharyana.gov.in |
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हरियाणा लेबर वेलफेयर मातृत्व लाभ योजना
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anil kumar
Mere LWF me paisa jama nahi Kiya hai mera paisa 10 year se kat rahe hai