दिल्ली व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 2023: Vocational Training Scheme, एससी-एसटी-ओबीसी

Delhi Vocational Training Scheme Registration | दिल्ली व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना SC/ST/OBC & Minority Category के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन| दिल्ली व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना पंजीकरण, पारिवारिक आय सीमा 3 लाख

Delhi Vocational Training Scheme In Hindi
Delhi Vocational Training Scheme In Hindi

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपने इस लेख में माध्यम से दिल्ली व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 2023 के बारे में जानकारी देंगे। यह छात्रवृत्ति योजना एससी-एसटी-ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शुरू की गयी है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के लिए वार्षिक पारिवारिक आय को बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में हुई समाज कल्याण की बैठक में इस व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना दिल्ली में पहले इसकी सीमा 1 लाख थी जिसे अब 2 लाख रूपये बढ़ा दिया गया है। इस सरकारी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यकों (Minority) और शारीरिक रूप से विकलांग (Physically Handicapped) व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

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Delhi Vocational Training Scheme 2023

राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (VTS) को चलाने और इसका कार्यान्वन (Implementation) करने की ज़िम्मेदारी DSFDC की है। परिवार की वार्षिक आय को 3 लाख रूपये करने पर सभी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय को बहुत लाभ होगा। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम मजदूरी 17,916 रूपये प्रतिमाह या 1,14,992 रूपये प्रतिवर्ष है। इस आर्टिकल में हम आपको Delhi Vocational Training Scheme 2023 for SC-ST-OBC & Minority Category के बारे पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यान से पढ़ें।

दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

Delhi SC/ST/OBC Vocational Training Scheme:जैसे की हमने आपको ऊपर बताया कि दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। DSFDC निगम व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के साथ-साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी कार्य कर रही है। जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जैसे वर्ग के व्यक्ति विशेष फील्ड में अपने कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए यह व्यावसायिक प्रशिक्षण कर सकते हैं। और आगे चल कर रोजगार सृजन योजना को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदान के रूप में धनराशि प्रदान करेगी। जिसमें वे 2 सरकारी संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराएगी। पहला है परिधान कपड़ा डिजाइन केंद्र (Apparel Textiles Design Center) दूसरा है और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation) ये दोनों ही संस्थान कपड़ा व लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन हैं।

दिल्ली व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के लिए चयन और पात्रता-

SC/ST/OBC/Minority Vocational Training Scheme – इस व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर होगा और पात्रता, योग्यता क्या चाहिए इसके लिए नीचे सारी जानकारी देखें:

  • उम्मीदवार दिल्ली का स्थायी निवासी (Domiciled) होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखता हो।

सभी उम्मीदवारों का व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत चयन दस्तावेजों और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

Selection & Eligibility For Delhi Vocational Training Scheme-

कृपया ध्यान दें!!! अभी फिलहाल दिल्ली सरकार ने एससी/एसटी/ओबीसी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। जैसे की सरकार इसके बारे में कोई और जानकारी जारी करती है। हम आपको अपने इस पोर्टल के माध्यम से अवगत करा देंगे। इसके लिए हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद-

Delhi Vocational Training Scheme Official Website

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दोस्तों, यहाँ हमने आपको दिल्ली व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 2023 एससी-एसटी-ओबीसी अल्पसंख्यक(Delhi Vocational Training Scheme 2023 for SC-ST-OBC & Minority Category) के बारे में सभी जानकारी प्रदान कर दी है। अगर आपको इस पोस्ट से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारी टीम आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेगी। www.readermaster.com में आने के लिए धन्यवाद, अधिक अपडेट के लिए बने रहें।

 

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