
CG Pravasi Majdur Shramik Wapsi Yojana 2020: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से “छत्तीसगढ़ प्रवासी मजदूर (श्रमिक) वापसी योजना ऑनलाइन पंजीयन” की जानकारी देंगे। कोरोना वायरस (COVID-19) के चलते देश में लगे लॉकडाउन को विभिन्न राज्यों के ऐसे श्रमिकों को मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया हैं, जहां उन्हें उनके घर वापस जाने के लिए भी कोई साधन नहीं मिल रहा है। ऐसे श्रमिक अपने रोजगार के लिए अन्य राज्यों में प्रवेश करते हैं, किन्तु लॉकडाउन के चलते अभी रोजगार नहीं मिल पाने की वजह से वे अन्य राज्यों में फसे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार उन श्रमिकों की मदद करने के लिए उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं।
राज्य सरकार ने हाल ही में कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं जिसके जरिये छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जोकि किसी दूसरे राज्य में कमाने-खाने के लिए गये हैं और वे वापस अपने राज्य आना चाहते हैं, तो वे इस पर कॉल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रवासी मजदूर (श्रमिक) वापसी रजिस्ट्रेशन | CG Pravasi Majdur Shramik Wapsi Yojana 2020 Registration | Chhattisgarh Labor Sahayata Yojna | सीजी मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक सहायता योजना की अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
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छत्तीसगढ़ प्रवासी मजदूर (श्रमिक) वापसी योजना 2020
CG Pravasi Majdur Shramik Wapsi Yojana Details – जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के लिए प्रवासी मजदूर घर वापसी (सहायता) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किये हैं जिसके जरिये छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जोकि किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, तो वे इस पर कॉल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रवासी मजदूर (श्रमिक) घर वापसी ऑनलाइन पंजीयन की अधिक जानकारी नीचे खंड में देखें:
सीजी प्रवासी श्रमिक वापसी रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर-
Helpline Number for CG Pravasi Shramik Wapsi Registration – छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक/मजदूर वापसी पंजीयन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किये गये हेल्पलाइन नंबर निम्न प्रकार से हैं:
- 9198-49992
- 0771-2443809
- 75878-22800
नोट – इन हेल्प डेस्क नंबर्स में से किसी एक पर कॉल करके प्रवासी श्रमिक खुद को रजिस्टर्ड कर छत्तीसगढ़ मजदूर/श्रमिक वापसी की सूची में अपना नाम जोड़ सकते है।
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CG Pravasi Majdur Shramik Wapsi Yojna के लिए पात्रता शर्ते-
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी: – ऐसे श्रमिक जोकि छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं किन्तु किसी दूसरे राज्य में काम से गये हुए हैं, उन्हें ही इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्र माना जाएगा। अन्य कोई भी व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
- प्रवासी श्रमिक: – छत्तीसगढ़ प्रवासी मजदूर वापसी रजिस्ट्रेशन के लिए केवल छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों के लिए इसमें आवेदन करने की अनुमति नहीं दी गई हैं।
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छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक वापसी ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया-
Chhattishgarh Pravasi Shramik Wapsi Online Registration Process – छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे श्रमिक जो कमाने-खाने के लिए देश के किसी अन्य प्रदेशों में गये हुए हैं, और वे सभी लोग अब लॉकडाउन चलते वापस अपने राज्य में आना चाहते हैं। तो यह योजना उन्हीं लोगों के लिए है। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे श्रमिकों को अपने राज्य तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगी।
- इसके लिए उन सभी श्रमिकों/मजदूरों को सबसे पहले दिए हुए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करनी होगी। वे ऊपर दिए गए नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
- कॉल करने के बाद, उन श्रमिकों से उनकी कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे उनका नाम, पता एवं अन्य कुछ जरुरी चीजें पूछी जाती हैं, वह सभी उन्हें बताना होगा।
- इस तरह से श्रमिकों का नाम छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक वापसी सूची (List) में दर्ज हो जायेगा।
- इसके बाद, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को यह आदेश दिया है कि वे अपने जिले के जितने भी श्रमिक हैं, जोकि राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में गए हैं, उनके नामों की एक सूची बनाएं। यह कार्य एक तरह से श्रमिकों के सत्यापन का कार्य होगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि कितने श्रमिक छत्तीसगढ़ के बाहर गये हैं।
- यह सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद राज्य सरकार उन्हें वापस कैसे लाएगी, उसकी व्यवस्था करेगी।
इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के प्रवासी श्रमिक (मजदूर) खुद को रजिस्टर कर अपने राज्य में वापस आ सकते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार उनकी इसमें पूरी मदद करने के लिए तत्पर है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें:
Official Website: https://cglabour.nic.in/
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