
CG CM Vishwakarma Nirman Shramik Mrityu Yojana 2023: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से “मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु योजना” के बारे में जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण और असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत मजदूरों के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा की है। पहली योजना निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए सीजी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2023 है। दूसरी योजना एक असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए Mukhyamantri Asangathit Karmkaar Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana है।
Contents
CG Mukhyamantri Vishwakarma Nirman Shramik Mrityu Yojana 2023
दोनों योजनाओं में, छत्तीसगढ़ सरकार पंजीकृत मजदूरों को काम के दौरान विकलांग होने पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार मजदूरों के परिवारों को काम पर उनकी मृत्यु के मामले में 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी। ग्रामीण राज्यों में, आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों योजनाओं को लागू किया जाएगा। सीजी राज्य में पंचायत चुनाव 28 जनवरी 2023 से शुरू होंगे। नीचे हम आपको CG CM Vishwakarma Nirman Shramik Mrityu Yojana के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
सीजी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु योजना विवरण
CG Mukhyamantri Vishwakarma Nirman Shramik Mrityu Yojana Details – इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- छत्तीसगढ़ भवन और श्रम विभाग के अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना लागू करेगा।
- यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी पंजीकृत निर्माण मजदूरों के लिए है।
- काम के दौरान विकलांग होने पर सभी को 50,000 रुपये मिलेंगे।
- राज्य सरकार निर्माण मजदूरों के परिवारों को काम के दौरान मरने पर 1 लाख रुपये प्रदान करेगी।
- हालांकि, अगर निर्माण श्रमिक की मृत्यु मादक द्रव्यों के सेवन या आत्महत्या के कारण होती है, तो मजदूर किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे। अर्थात उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
इसे भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना | आवेदन फॉर्म
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा निर्माण श्रमिक दिव्यांग सहायता योजना 2023-
Mukhyamantri Vishwakarma Nirman Shramik Divyang Sahayata Yojana – छत्तीसगढ़ असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा श्रम विभाग, Chhattisgharh Asangathit Karmkaar Mrityu Evam Divyang Sahayata Yojana लागू करेगा।
यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। काम के दौरान विकलांग होने पर सभी को 50,000 रुपये मिलेंगे। जबकि काम पर मरने पर उनके परिवार को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मादक द्रव्यों के सेवन या आत्महत्या के कारण मजदूरों की मृत्यु होने की स्थिति में ये दोनों योजना का लाभ लागू नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक (मजदूर) कार्ड क्या है?
श्रमिक कार्ड (Labour Card) किसी राज्य के श्रम विभाग के द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिससे श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की पहचान की जाती हैं और उसके अनुसार उनके शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुखों की रक्षा की जाती है। सीजी श्रमिक कार्ड की मदद से व्यक्ति सरकार द्वारा शुरू की गयी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। यदि आप एक श्रमिक हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तो आपको सभी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए “Shramik Card” बनवाना होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आपके लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में Labour Card सबसे जरुरी दस्तावेज है। श्रमिक कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसके बाद ही आप छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ न्याय योजना 2023-21 | न्यूनतम आय स्कीम