Chhattisgarh Special Health Assistance Scheme Registration | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना 2021 | मुख्यमंत्री सहायता कोष फॉर्म PDF | Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojna | मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हॉस्पिटल लिस्ट

CG CM Special Health Assistance Scheme 2021-: प्यारे दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई योजना बनाई गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए “मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना” शुरू की है। यह सुविधा केवल राज्य के गरीब लोगों को प्रदान की जाएगी। इस लेख के तहत हम आपके साथ योजना के सभी विवरणों पर चर्चा करेंगे। हम आपको वर्ष 2020-21 के लिए पात्रता मानदंड, आवेदन/पंजीकरण प्रक्रिया और Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojna के लाभ प्रदान करेंगे।
विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) में शामिल परिवार के साथ ही नई योजना में सभी प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को शामिल किया गया है। जिनकी संख्या लगभग 56 लाख परिवार है, जिन्हें 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा सुविधा मिलेगी। अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रुपये तक इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना अंतर्गत राज्य में प्रचलित अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली समस्त योजनाएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) इस नई योजना में समाविष्ट हो जाएंगी।
Contents
- 1 छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 2021
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 2021
CG Mukhyamantri Special Health Assistance Scheme – राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा योजना शुरू की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। लेकिन सरकार द्वारा इसे कवर करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं और ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है। राज्य के सभी गरीब लोगों (BPL Families) को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
इसी तरह संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए दुर्लभ बीमारियों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हैं। इसमें प्रकरण अनुसार एवं मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरांत अधिकतम 20 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ देश में ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु प्रदान करेगा।
CG Special Health Assistance Scheme 2021 Highlights-
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना |
शुरू की गयी | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
वित्तीय वर्ष | 2021-22 |
उद्देश्य | 20 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले गरीब नागरिक |
आवेदन मोड | जल्द ही उपलब्ध |
आधिकारिक वेबसाइट | http://agridept.cg.gov.in/mvssy/ |
लेख श्रेणी | राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना |
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लाभ-
Benefits of CM Special Health Assistance Scheme – विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के लाभ निम्नलखित हैं।
- संबंधित अधिकारियों द्वारा घोषित स्वास्थ्य योजना के कई लाभ होंगे। Vishesh Swasthya Sahayata Yojana का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ बीमा कवर होगा जो सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- सभी गरीब लोगों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- इसके अलावा कुछ लाभ मध्यम वर्ग के लोगों को भी मिलेंगे, जैसे कि 500 रुपये तक का बीमा कवर, योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से उन्हें 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- विभिन्न बीमारियों पर अनुसंधान करने हेतु स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, आउटरिच सेंटर, आंकोलोजी यूनिट, रिसर्च सेंटर एण्ड सेंटर आफ एक्सीलेंट की स्थापना की जाएगी।
- इसके लिए नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (NRDA) द्वारा ग्राम उपरवाड़ा में रकबा 204771.12 वर्गमीटर भूमिसरकार द्वारा निशुल्क आवंटन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हेतु पात्रता शर्ते-
Eligibility Conditions for CG Special Health Assistance Scheme – विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड का होना आवश्यक है।
- इस योजना के लिए पात्र होने के लिए परिवारों के पास प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल की श्रेणियों के बीच होना चाहिए।
- आवेदक को लाभार्थी के रूप में आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए।
- प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार (छत्तीसगढ़ सरकार की अद्यतन सूची अनुसार)
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सीएम विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का कार्यान्वयन-
Implementation of CM Special Health Assistance Scheme – योजना का कार्यान्वयन निम्न प्रकार से है:
- Mukhyamantri Vishesh Swasthya Sahayata Yojna को संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट के रूप में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- एक अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि इस योजना के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य बीमा राज्य में लगभग 90% आबादी को कवर करेगा।
- इस योजना से लाभार्थी परिवार की गिनती राज्य में 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य उपचार कवरेज के साथ 42 लाख से 56 लाख हो जाएगी। इस तरह यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए बहुत सहायक होगी।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना पंजीकरण फॉर्म-
CG CM Special Health Assistance Scheme Registration Form – मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना हेतु आवेदन/पंजीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://agridept.cg.gov.in/mvssy/ पर जाना होगा।
- यहाँ से आप इस योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो।
- साथ ही आप आवेदन पत्र स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य नोडल अधिकारी द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं।
- एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, उसका प्रिंट-आउट निकाल लें तथा उसमें पूछी गई सभी जानकारियां सही से भर लें।
- अब आपको आवेदन पत्र के साथ हॉस्पिटल के खर्चों का बिल, बीमारी की पूरी रिपोर्ट, मरीज के आधार कार्ड की कॉपी आदि संलग्न करके राज्य नोडल एजेंसी या स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ के कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा।
- आवेदन पत्र स्वीकृत होने के बाद, जिस अस्पताल में आप या आपका मरीज एडमिट है वहां के बिल का भुगतान प्रदेश सरकार द्वारा कर दिया जाएगा। आपको कोई भी शुल्क अदा करने की जरूरत नहीं है।
- CG Mukhyamantri Special Health Assistance Scheme से जुड़ी अधिक जानकारी व दिशा-निर्देशों जानने हेतु आप नीचे दिए लिंक पर जा सकते हैं जहाँ आपको विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक विज्ञप्ति मिल जाएगी।
Download: Vishesh Swasthya Sahayata Yojana Guidelines & Form PDF
उपचार हेतु अधिकृत चिकित्सालय:
Authorized Hospital for Treatment – मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राज्य एवं राज्य के बाहर के पंजीकृत चिकित्सालय में उपचार कराने पर ही प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित चिकित्सालयों को योजनांतर्गत पंजीकृत किया जाएगा:
- राज्य एवं राज्य के बाहर के सभी सरकारी चिकित्सालय।
- साथ ही राज्य एवं राज्य के बाहर स्थित पंजीकृत निजी चिकित्सालय।
- सीजीएचएस (CGHS) के अतंर्गत पंजीकृत चिकित्सालय।
बीमारियों हेतु सहायता (Support for Diseases):
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना (CM Special Health Assistance Scheme) के अंतर्गत सहायता राज्य एवं राज्य के बाहर के पंजीकृत चिकित्सालय में उपचार कराने पर ही प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित चिकित्सालयों को योजनांतर्गत पंजीकृत किया जाएगा:
- लिवर प्रत्यारोपण
- किडनी प्रत्यारोपण
- फेफडों का प्रत्यारोपण
- हृदय व फेफडों प्रत्यारोपण
- हीमोफीलिया एवं फैक्टर-8 एवं 9 (सर्जरी/ट्राॅमा की स्थिति में), जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो।
- कैंसर (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओ मे उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)।
- एप्लास्टिक अनीमिया (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओ मे उपलब्ध ना हो या राशि समाप्त हो चुकी हो)।
- काॅक्लीयर इम्प्लांट (7 साल तक के बच्चो के लिए), मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु।
- एसिड अटैक विक्टिम्स (मात्र शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु)।
- विभिन्न प्रकार के Rare Diseases (जिनका इलाज राज्य की अन्य योजनाओं में उपलब्ध ना हो) एवं उपचार हेतु प्राप्त आवेदन हेतु विशेष समिति द्वारा अनुशंसा अनिवार्य होगी।
उपरोक्त बीमारियों की सूची में राज्य शासन द्वारा उपरोक्त तकनीकी समिति की अनुषंसा से आवष्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है। उपरोक्त सूची में दर्ज चिकित्सा सेवाओं में से किसी भी सेवा हेतु शासकीय मेडिकल काॅलेज चिकित्सालयों से रेफरल अनिवार्य होगा। राज्य नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर उपरोक्त सेवाओं को शासकीय संस्थाओं के लिए भी आरक्षित किया जा सकता है। अंग प्रत्यारोपण के प्रकरणों हेतु प्रत्यारोपण के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एवं शासन के अन्य नियमों अनुसार समस्त निर्धारित अनापत्ति/प्रमाण पत्र/दस्तावेज की उपलब्धता अनिवार्य होगी।
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sir starting date kab he
sir apply kese kren
CG mukhyamantri vihesh swasthya sahayata yojna me avedan kaise kare?
मेरी परिवार में bone marrow ट्रांसप्लांट होना है (कैंसर)जिसमें 5 लाख का खर्चा आएगा मैं इसका कैसे लाभ ले पाऊंगा,AIIMS दिल्ली मे होना है।मैं ख़र्च का estimate बना लिया हूँ।मैं इसका लाभ कैसे ले पाऊंगा कृपया मार्गदर्शन करें।
धन्यवाद