विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश 2021 | राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करें| यूपी निराश्रित महिला पेंशन स्थिति और सूची देखें | UP Vidhwa Pension Yojana in Hindi | Apply Online for UP Widow Pension Scheme at sspy-up.gov.in | Check Widow Pension Scheme Status & List | Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Uttar Pradesh

UP Widow Pension Scheme 2021-: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी पेंशन योजना है। इस यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत, 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन-यापन करती हैं, 300 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन का लाभ उठा सकती है। पात्र महिलायें यूपी विधवा पेंशन योजना 2020-21 ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकती हैं, पेंशन सूची में अपने नाम की जांच कर सकती हैं और ऑनलाइन पेंशन स्थिति को देख सकती हैं। इसके लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग, यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in में जाना होगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 के (UP Vidhwa Pesnion Yojana) तहत, जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, वे मासिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभार्थी महिलाओं को यूपी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम 2021, विकलांग पेंशन स्कीम आदि जैसी अन्य मौजूदा समाजकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यूपी के लिए, सभी गरीब विधवा जिनके बच्चे खुद को खिलाने में असमर्थ हैं, वे पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को अब कार्यालयों में अनावश्यक यात्राओं की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, वे विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण कर सकती है। साथ ही विधवा पेंशन लिस्ट 2021 में अपना नाम ऑनलाइन देख सकती है।
Contents
- 1 उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021-21 योग्यता और अन्य विवरण
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021-21 योग्यता और अन्य विवरण
UP Widow Pension Scheme 2021 – Check Eligibility & Other Details: ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी निराश्रित महिला आवेदकों को यूपी विधवा पेंशन योजना योग्यता मानदंडों (UP Vidhwa Pension Yojana Eligibility Criteria) को पूरा करना होगा। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता शर्तो को पूरा करना आवश्यक है।
- विधवा पेंशन योजना के लिए महिला को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है या कम से कम सात साल से उत्तर पदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- विधवा महिला के परिवार का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का नहीं होना चाहिए या तो पुत्र आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।
- आवेदक महिला कि नियमित आय नहीं होना चाहिए अथवा आय का किसी भी प्रकार का कोई भी स्रोत नहीं होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची में सूचीबद् विधवा को पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की जाएगी।
यूपी विधवा पेंशन योजना योग्यता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (SSP UP) के आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएं।
विधवा पेंशन योजना योग्यता मानदंड के लिए यहां क्लिक करें
विधवा पेंशन कितनी मिलती है 2021 UP (New Update)-
मुख्यमंत्री पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के तहत सरकार कई प्रकार की पेंशन राशि प्रदान करती है। इसमें मुख्य रूप से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन योजना आदि शामिल है। यह सभी पेंशन मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को वितरित की जाती है। आपको बता दें कि विधवा पेंशन लिस्ट 2021 के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी विधवा महिलाएं जो गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन-यापन करती हैं, उन्हें सरकार द्वारा 300 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। विधवा पेंशन कब आएगी 2021 की जानकारी नीचे दी गयी है।
कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन में कई लाभार्थियों के खाते में विधवा पेंशन राशि सही समय में नहीं आ पायी है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी निराश्रित महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जाये। UP Widow Pension Scheme List 2020-21 की पूरी जानकारी हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज-
Documents Required for UP Widow Pension Scheme – अभ्यर्थियों को यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
दस्तावेज़ (Documents) | अधिकतम आकार और प्रारूप |
हाल ही में पासपोर्ट आकार फोटो | जेपीईजी प्रारूप में 20 केबी |
जन्म/आयु प्रमाण पत्र | पीडीएफ प्रारूप में 100 केबी |
पहचान प्रमाण (मतदाता आईडी/आधार कार्ड) | पीडीएफ प्रारूप में 100 केबी |
बैंक पासबुक | पीडीएफ प्रारूप में 100 केबी |
आय प्रमाण पत्र | पीडीएफ प्रारूप में 100 केबी |
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र | पीडीएफ प्रारूप में 100 केबी |
अभ्यर्थियों को कुल बच्चों की संख्या, पति की मृत्यु की तारीख और क्या बच्चे खुद को खिलाने में सक्षम हैं या नहीं आदि के बारे में भी आवेदन फॉर्म (Application Form) में भरना होगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन करें-
Apply Online For UP Widow Pension Scheme 2021 at sspy-up.gov.in – यूपी विधवा पेंशन योजना/निराश्रित महिला पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana/Nirashrit Mahila Pension Yojana) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- सबसे पहले, विधवा महिलाओं को एकीकृत पेंशन पोर्टल, सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (SSP UP) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। लिंक नीचे उल्लिखित है।
- मुखपृष्ठ पर, मेनू में मौजूद “विधवा पेंशन (Widow Pension)” लिंक पर क्लिक करें या “निराश्रित महिला पेंशन (Nirashrit Mahila Pension)” शीर्षक के साथ फोटो या सीधे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद, “ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online)” लिंक पर क्लिक करें

- नई विंडो में, यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र खोलने के लिए “नया प्रवेश फ़ॉर्म (New Entry Form)” लिंक पर क्लिक करें।

यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म PDF-
UP Widow Pension Scheme Online Application Form – इसके बाद, यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र निम्नानुसार दिखाई देगा:

- अब उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण और आय विवरण आदि भरकर “Save” बटन में क्लिक करे।
- इसके बाद, उम्मीदवार “सहेजे गए फॉर्म/अंतिम जमा करें (Save/Final Submit)” विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। सभी विवरणों की जांच करने के बाद अंत में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
- इसके अलावा, आवेदक नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र देख सकते हैं।
आवेदन पत्र देखने के लिए यहां क्लिक करें
- अंत में, सभी आवेदकों को जमा किये हुए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना होगा। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उपयोगकर्ता मैनुअल (User Manual) देख सकते हैं।
उम्मीदवारों को अंतिम सबमिशन की तारीख से 1 महीने के भीतर शारीरिक रूप से डीएसडब्ल्यूओ/डीपीओ/डीएचडब्ल्यूओ कार्यालय (DSWO/DPO/DHWO Office) में जाकर विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को जमा करना होगा। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से यूपी विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रारूप देखें:
Uttar Pradesh Widow Pension Yojana Form PDF Download
यूपी विधवा पेंशन योजना पेंशनरों लिस्ट 2021 सूची देखें-
Check Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana Pensioners List – यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना (UP Widow Pension Yojana 2021) के लिए पहले आवेदन करने वाले सभी आवेदकों अब अपना नाम विधवा पेंशन सूची में देख सकते हैं। वृद्धावस्था, विधावा और विकलांग पेंशन योजनाओं की पेंशनभोगियों की यह सूची अब ऑनलाइन जिला/तहसील/गांव के अनुसार sspy-up.gov.in पर उपलब्ध है। इस सूची में पेंशनभोगी, पिता का नाम, श्रेणी, पंजीकरण संख्या, राशि, आयु, बैंक विवरण, भुगतान स्थिति और अन्य विवरण शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए पेंशनभोगियों की सूची (Online Pensioners List) नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखी जा सकती है:
यूपी विधवा पेंशन सूची के लिए यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन स्थिति:
UP Widow Pension Scheme Online Application Status – सभी आवेदक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार अपनी आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखने के लिए, आवेदकों को आवेदन लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी।
यूपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन स्थिति (UP Vidhwa Pension Yojana Online Application Status) की जांच के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 की आवेदन स्थिति की जांच करने वाले सभी उम्मीदवार कृपया निचे दिए गए लिंक पर जाएं।
आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करे

- सबसे पहले, उम्मीदवारों को अपने आवेदन पंजीकरण संख्या और बैंक खाते का उपयोग करके पासवर्ड बनाना होगा।
- इसके बाद, उम्मीदवारों को पहले चरण और आवेदन पंजीकरण संख्या में उत्पन्न पासवर्ड का उपयोग करके “विधवा पेंशन लॉगिन” करना होगा।
- इसके अलावा, उम्मीदवार आवेदन की स्थिति की जांच के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों पर क्लिक कर सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन योजना हेल्पलाइन:
Uttar Pradesh Widow Pension Scheme Helpline – यूपी विधवा पेंशन योजना 2021 के सभी विवरण इस पोस्ट में दिए गए हैं। यदि अभी भी, किसी व्यक्ति को समझने में कोई कठिनाई मिलती है। तो कृपया नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यह भी पढ़ें: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension), यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण (UP Viklang Pension Yojana 2021) और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री/समाजवादी पेंशन योजना (UP Mukhyamantri/Samajwadi Pension Yojana).
दोस्तों, यहां हमने आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन: उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (Social Security Pension: UP Widow Pension Scheme 2021) के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की है। यदि आपके पास इस लेख से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे अपनी टिप्पणी सबमिट करें। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारी वेबसाइट www.readermaster.com में आने के लिए धन्यवाद, अधिक अपडेट के लिए बने रहें।
विश्वा पेंसिल करवाना है
Mantun kumar
विश्वा पेंसिल करवानी है
श्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत राज दिवस के अवसर पर पीएम आवास योजना नाम से एक नई योजना शुरू की है। कोविंद महामारी के बीच में, हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती नरेंद्र मोदी ने नागरिकों के बीच संपत्ति कार्ड वितरित करने का निर्णय लिया है। लंबे समय के इंतजार के बाद, उन्होंने 11 अक्टूबर को इस योजना की घोषणा की। इस योजना के माध्यम से, नागरिकों को गांव में घरों पर ऋण मिलेगा। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस योजना के माध्यम से बैंक से ऋण मिलेगा।