
MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020-: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई हुई है। जिसके तहत राज्य सरकार उद्योग-व्यवसाय शुरू करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए MMYSY के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत युवा सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSME) को चलाने के लिए बैंक से बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं। इस सरकारी योजना को 1 अगस्त 2014 को मप्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शुरू किया गया था। जिसके बाद, वर्ष 2017 में इसके कुछ नियमों में सुधार भी किया गया थे।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी पर कम से कम 50 हजार और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। सब्सिडी पर दिये जाने वाले ऋण के अलावा राज्य सरकार स्वरोजगार शुरू करने से पहले ट्रेनिंग भी प्रदान करेगी। इस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करना है। जिससे उद्यमी अपने परिवार के साथ-साथ अपने वर्करों की आर्थिक स्थिति को भी ठीक कर सके। इस स्कीम के सफल कार्यान्वन के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा किया जाएगा। एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को mponline.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। उसके बाद ही वे इस योजना के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं।
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एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 में आवेदन कैसे करें?
Apply Online For MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana – युवाओं के लिए चलाई गई इस रोजगार स्कीम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जिसके माध्यम से आप पहले MPOnline Portal में पंजीकरण करोगे। उसके बाद, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकोगे।

- इच्छुक उम्मीदवारों को सबसे पहले msme.mponline.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
- जिसके बाद, “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना” विकल्प में दिये गए “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
- अब आप जिस भी विभाग के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, उसके विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
- निर्धारित विभाग में क्लिक करने के बाद, आपको सबसे पहले “Sign up” करना होगा, साइन अप करने के लिए आधार कार्ड द्वारा eKYC विकल्प करके आगे बढ़ना है।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आप एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा।
MSME की इस रोजगार सृजन योजना के लिए लॉगिन करने के बाद, MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर सबमिट कर देना है। जिसके बाद 30 दिन के अंदर चयन समिति को भेजे जाएंगे। उसके बाद, बैंकों द्वारा समीक्षा की जाएगी। अंत में जिला रोजगार अधिकारी और बाकि लोगो के साथ बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा की लोन पास होगा या नहीं। इस प्रक्रिया में लगभग 30 दिन का समय लग सकता है, पर लोन पास होने के 15 दिन के अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज-
Eligibility & Required Documents for MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana – युवा रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को नीचे बताई योग्यता को पूरा करना होगा।
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- वह किसी भी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक ने पहले इस तरह की किसी अन्य योजना के तहत लोन ना लिया हो।
MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana Required Documents: | |
आवेदक की पासपोर्ट साइज़ फोटो | परियोजना प्रतिवेदन (Project Report) |
मूल निवासी प्रमाण-पत्र | आधार कार्ड |
शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र | जन्म प्रमाण-पत्र |
निशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र | जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो) |
अन्य पिछड़ा वर्ग आय प्रमाण-पत्र | उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र |
बीपीएल राशन कार्ड | बैंक पासबुक विवरण |
MP Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020 Terms & Conditions-
Youth Employment Scheme Madhya Pradesh के तहत दिये जाने वाले लाभ और शर्तें निम्नलिखित हैं:
- युवा स्वरोजगार योजना के तहत व्यापार शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख रुपये तक का लोन ही दिया जाएगा।
- सामान्य वर्ग के लाभार्थी को इस योजना के तहत कुल राशि पर अधिकतम 1 लाख रूपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति / OBC / महिला / निः शक्तजन को को 30 % (अधिकतम 2 लाख) रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- लोन की अदायगी के लिए लाभार्थी को 7 साल का समय मिलेगा।
यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मध्यप्रदेश 2020 पंजीकरण
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Helpline Numbers-
- एमपी युवा स्वरोजगार योजना 2020 दिशा-निर्देश डाउनलोड करें: Click Here
- मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजन ऑफिसियल वेबसाइट: Click Here
- MSY हेल्पलाइन नंबर: (0755) 6720-200 / 6720-203
- आधिकारिक ईमेल आईडी: support.msme@mponline.gov.in
यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 | ऑनलाइन पंजीकरण
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