[ESIC] अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना | अप्लाई ऑनलाइन
[Apply Online] Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana at esic.nic.in | Check Atal Insured Welfare Scheme Eligibility | अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आवेदन फॉर्म

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana 2019-20: नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से “अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना” की जानकारी देंगे। ईएसआई कॉर्पोरेशन (ESIC) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कवर किए गए बीमित व्यक्तियों (IP) के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू की है। इस एबीवीकेवाई योजना के तहत, ईएसआईसी कर्मचारियों को सीधे उनके बैंक खातों में नकद बेरोजगारी की राहत राशि प्रदान करेगा। कर्मचारियों को यह वित्तीय सहायता तब भी दी जाएगी। जब वे नए जुड़ाव की खोज करेंगे। इसके अलावा पात्रता मानदंड जैसे पूर्ण निर्देश, आवेदन फॉर्म अलग से जारी किये जायेंगे।
ईएसआईसी ने रोजगार पैटर्न में बदलाव को ध्यान में रखते हुए यह Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna शुरू की है। भारत में रोजगार के वर्तमान परिदृश्य को लंबे रोजगार से अनुबंध और टेंपिंग के रूप में निश्चित अल्पकालिक जुड़ाव में बदल दिया गया है। ऐसे में, कुछ समय के लिए बेरोजगार होने और नई नौकरी की तलाश में कर्मचारियों को सहायता मिलनी चाहिए। यदि निजी कर्मचारी अपनी नौकरी खो देता है तो 2 साल के लिए सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब नियोक्ता अपने श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के ईएसआईसी डेटाबेस में आधार (UID) सीडिंग को प्रोत्साहित करेंगे। कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे सहायता हस्तांतरित करने के लिए आधार सीडिंग को डी-डुप्लीकेशन से बचना चाहिए।
Contents of the article
- 1 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- 1.1 ईएसआई कॉर्पोरेशन (ESIC) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना-
- 1.2 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से किसे लाभ नहीं मिलेगा-
- 1.3 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (आधार सीडिंग)-
- 1.4 बीमित कर्मचारियों के अंतिम संस्कार व्यय की राशि में वृद्धि-
- 1.5 पात्रता की शर्तें सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का लाभ उठाने के लिए दी गई छूट-
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
How to Apply Online for Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana – अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आपको पहले ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके बाद, आपको फॉर्म भरना होगा और फिर ईएसआईसी की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। फॉर्म के साथ आपको एक नोटरी शपथ पत्र के साथ 20 रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर संलग्न करना होगा। जिसमें AB-1 से AB-4 तक का फॉर्म जमा करना है। इसके लिए एक ऑनलाइन फीचर लॉन्च किया गया है।
- अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिसियल पोर्टल https://www.esic.nic.in/ पर भी जा सकते हैं।
- इस ABVKY योजना के लिए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
Download: Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Application Form PDF

- अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कवर किए गए सभी बीमाधारक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) का लाभ उठा सकते हैं।
- ESIC लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यदि कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और एक नया खोज रहे हैं। राहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।
ईएसआई कॉर्पोरेशन (ESIC) द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना-
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana by ESI Corporation (ESIC) – 18 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में श्री संतोष गंगवार (श्रम और रोजगार राज्य मंत्री) की अध्यक्षता में आयोजित ईएसआई कॉर्पोरेशन की 175 वीं बैठक में, ईएसआईसी ने बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली अपनी सेवाओं और लाभों को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
Considering current scenario of employment @santoshgangwar announced about transformation of long term employment to fixed short term engagement in the form of contract&temping, ESI Corporation has approved Scheme named ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA for IPs covered under ESI Act pic.twitter.com/Gj1xCwzRnY
— ESIC (@esichq) September 19, 2018
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से किसे लाभ नहीं मिलेगा-
Who will not get benefit from Atal Bimit Vyakti Kalyan Scheme – कोई भी व्यक्ति जो ESCI के साथ बीमित है और जिसे किसी भी कारण से कंपनी से छुट्टी मिल जाती है या उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दायर किया जाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लिया है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (आधार सीडिंग)-
Atal Bimit Vyakti Kalyan Scheme (Aadhaar Seeding) – ईएसआई कॉर्पोरेशन नियोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 10 रुपये प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी देता है। यह ईएसआईसी डेटाबेस में श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के आधार सीडिंग को प्रोत्साहित और बढ़ाएगा। यह एक ही बीमित लोगों के कई पंजीकरणों को प्रतिबंधित कर देगा और इस प्रकार उन्हें योजनागत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। जिसके लिए अधिक अंशदायी शर्तों की आवश्यकता होती है।
ESI Corporation during its 175thMeeting held, under the Chairmanship of @santoshgangwar has approved the proposal for reimbursement ₹10/- per person to the employers to encourage the seeding of Aadhar (UID) in ESIC database of their workers & their family members. 1/2 pic.twitter.com/Oechst5Ibl
— ESIC (@esichq) September 19, 2018
बीमित कर्मचारियों के अंतिम संस्कार व्यय की राशि में वृद्धि-
Increased Amount for Funeral Expenses of Insured Employees – ईएसआई कॉरपोरेशन अंतिम संस्कार खर्च को 15,000 रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी देता है। पहले, सभी बीमित कर्मचारी अंतिम संस्कार खर्च के रूप में 10,000 रुपये पाने के हकदार थे। अब बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर अंतिम संस्कार का खर्च मौजूदा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।
During the 175thMeeting held on 18.09.18, @santoshgangwar with ESI Corporation approved the proposal for increasing the Funeral Expenses from existing Rs. 10,000/- to Rs. 15,000/- being paid on the death of Insured Person. pic.twitter.com/4DtG2gb5nl
— ESIC (@esichq) September 19, 2018
पात्रता की शर्तें सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट का लाभ उठाने के लिए दी गई छूट-
Eligibility Conditions Relaxed to Avail Super Specialty Treatment – ईएसआई कॉर्पोरेशन ने सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी है:
Under the Chairmanship of @santoshgangwar ESI Corporation has approved the proposal for relaxing the eligibility conditions for availing Super Specialty treatment: https://t.co/pZHy6R7QQC pic.twitter.com/TDnqmEfoi1
— ESIC (@esichq) September 19, 2018
- पहले, सुपर-स्पेशिएलिटी उपचार का लाभ उठाने के लिए 2 साल का बीमा योग्य रोजगार आवश्यक था। यह अब केवल 78 दिनों की योगदान आवश्यकता के साथ 6 महीने तक कम हो गया है।
- बीमित व्यक्ति के आश्रितों के लिए सुपर स्पेशलिटी उपचार का लाभ उठाने की पात्रता को 156 साल के योगदान के साथ 1 वर्ष के बीमा योग्य रोजगार में भी छूट दी गई है।
- नए संशोधित प्रावधान बीमाकृत व्यक्तियों और उनके लाभार्थियों को संशोधित पात्रता के अनुसार सुपर स्पेशलिटी उपचार बिल्कुल मुफ्त में मदद करेंगे।
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
ESIC Toll-Free Help Desk Number: 1800-11-2526
Atal Bimit Vyakti Kalyan Scheme PIB Notification: Click Here
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