हरियाणा एसिड अटैक शिकार मुआवजा योजना 2023: महिला पीड़ितों को मासिक पेंशन और मुफ्त चिकित्सा उपचार

हरियाणा सरकार ने एसिड अटैक विक्टिम मुआवजे योजना 2023 (Acid Attack Victim Compensation Scheme) को मंजूरी दे दी है। यह योजना राज्य के सभी एसिड हमले पीड़ितों और 18 वर्ष तक के लड़कों को 8,000/- रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इसके अलावा, राज्य सरकार किसी भी अस्पताल में 100% मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने 18 जून 2023 को इस योजना को लॉन्च किया है।

हरियाणा एसिड अटैक शिकार मुआवजा योजना 2023

यह “महिलाओं और बच्चों के एसिड पीड़ितों की राहत और पुनर्वास” (Relief and Rehabilitation of Acid Victims of Women & Children) योजना से राहत मिलेगी या चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 2 मई 2011 के बाद सभी पीड़ितों (लड़कियों, महिलाओं और लड़कों को 18 साल तक) जो इस तरह के हमले का सामना करेंगे वो इस योजना के पात्र है। गंभीर एसिड हमले पीड़ित को मुफ्त उपचार (Free Treatment) मिलेगा और विकलांग व्यक्तियों (Disable Person) की श्रेणी में इलाज किया जाएगा। संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड को विकलांगता श्रेणी में पीड़ित को प्रमाणित करना होगा।

हरियाणा महिला एसिड अटैक शिकार मुआवजा योजना विशेषताएं

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, स्वयं पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई भी ऑनलाइन आवेदन दायर कर सकता है जहां पीड़िता आवेदन करने में असमर्थ है। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं और हाइलाइट इस प्रकार हैं:

  • कोई भी व्यक्ति जो इस हमले के कारण अक्षम (Disabale) हो जाता है तो उसे प्रति माह 8,000/- रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • इसके अलावा, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी एसिड हमले पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार (Free Medical Treatment) मिले। इसमें किसी भी सरकार या सरकारी अनुमोदित अस्पतालों से दवा, भोजन, बिस्तर, प्लास्टिक या पुनर्निर्माण सर्जरी भी शामिल है।
  • इसके अलावा, खाद्य और आपूर्ति विभाग (Food & Supply Dept) द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन में एसिड हमले पीड़ितों को वरीयता भी दी जाएगी।
  • सरकार ऐसी घटना के 15 दिनों के भीतर पीड़ितों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। संबंधित डिप्टी आयुक्त राहत राशि के रूप में 25,000/- रुपये प्रदान करेगा। महिला और बाल विभाग शेष 75,000/- रुपये की राशि 15 दिनों के भीतर प्रदान करेगा।
नोट – इस योजना के अंतर्गत एक प्रावधान यह भी है जो सुनिश्चित करेगा कि कोई भी चिकित्सा अस्पताल, सरकारी स्वामित्व/निजी स्वामित्व किसी भी स्तर पर विशेषज्ञता या उपचार से इनकार नहीं कर सकते है। उपचार का लाभ उठाने के लिए, पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर (FIR) एक प्रासंगिक पूर्व शर्त भी नहीं होगी।

हरियाणा एसिड अटैक विक्टिम मुआवजा योजना (Haryana Acid Attack Victim Compensation Scheme) के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया सूचना निदेशालय, जनसंपर्क और भाषाएं (हरियाणा सरकार) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। लिंक नीचे उल्लिखित है।

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