उत्तराखंड श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2024 – Uttarakhand Shramik Card Download

Uttarakhand Shramik Card Online Registration 2024 – Download Labour Card से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस पेज पर मिल जाएगी। यहाँ हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से “उत्तराखंड भवन निर्माण श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण” की जानकारी देंगे। आपको बता दे कि सरकारी एंव गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यो जैसे पुल, सड़क, हवाई-पट्टी, सिंचाई, पानी निकासी, तटबन्ध, सुरंग, बाढ़ नियन्त्रण, विधुत उत्पादन, पारेषण एंव वितरण, जल-कल, तेल एंव गैस इन्स्टालेशन, बांध, नहर, जलाशय, पाइप लाईन, टावर, टेलीविजन, टेलीफोन-मोबाइल टावर आदि से संबंधित मिर्माण कार्य मरम्मत, रख-रखाव आदि में कार्य कर रहे कामगार (मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन आदि) भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार है।

Contents

Uttarakhand Shramik Card Registration 2024

फायदाग्राही बनने हेतु निर्माण कामगार द्वारा जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 60 वर्ष पूर्ण न किये हों, पूर्ववर्ती 01 वर्ष के दौरान कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, अपना पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण के समय निर्माण श्रमिक को अपने प्रार्थना पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के 02 फोटो, आयु का प्रमाण- पत्र तथा विगत वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाण- पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्माण श्रमिक द्वारा अपने क़ानूनी वारिसो के नामांकन हेतु नामांकन- पत्र भी भरा जाना आवश्यक है। पंजीकरण नि: शुल्क किया जायेगा। जो तीन वर्ष तक वैध रहेगा तथा तीन वर्ष पूर्ण होने से पूर्ण आगामी प्रत्येक तीन वर्ष के लिए एक सौ रुपये मात्र का अभिदाय निर्माण श्रमिक को जमा करना आवश्यक होगा।

Uttarakhand Shramik Card Online Registration & Download | श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन – उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिक जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

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उत्तराखंड श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2024-25

Uttarakhand Shramik Card Online Registration के समय आवेदन फॉर्म के साथ आयु संबंधी प्रमाण-पत्र को सरलीकृत करते हुए निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रमाण स्वरूप विनिर्दिष्ट किया गया है।

  • विधायल से प्राप्त अभिलेख
  • जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रमाण- पत्र
  • किसी चिकित्साधिकारी का प्रमाण- पत्र
  • नोटरी द्वारा सत्यापित निर्माण श्रमिक का शपथ- पत्र
  • वोटर पहचान पत्र
  • राशन कार्ड,
  • ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान अथवा पार्षद द्वारा जरी प्रमाण-पत्र।

पंजीकरण हेतु प्रार्थना- पत्र तथा नामांकन- पत्र पंजीकरण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। पंजीकरण अधिकारी द्वारा एक पंजिका में निर्माण श्रमिक का पंजीकरण कल्याण निधि के सदस्य के रूप में किया जायेगा। जिसमे पंजीकरण प्रार्थना- पत्र तथा नामांकन पत्र की सूचनाएं दर्ज की जायेगी। पंजिका में जिस क्रमांक पर निर्माण श्रमिक का नाम दर्ज होगा वही क्रमांक उसकी पंजीयन संख्या होगी। पंजीकरण अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक का पंजीकरण करके फोटो युक्त पहचान- पत्र भी जारी किया जायेगा।

निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाएं की सूची

List of Welfare Schemes operated for Construction Workers – भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत पात्र कामगारों तथा मनरेगा में नियोजित निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाएं की सूची देखें:

  • 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कामगारों को 1,000 प्रति माह की दर से पेंशन तथा 65 वर्ष की आयु होने पर 1,500 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन उत्तरजीवी पति या पत्नी को 500 प्रति माह।
  • कामगारों को मकान की खरीद ⁄ निर्माण हेतु 50,000 रुपये तक अग्रिम ऋण राशि की सुविधा बोर्ड द्वारा विनर्नदिष्ट शर्तों के अधीन। भवन क्रय ⁄ निर्माण हेतु अग्रिम ऋण प्राप्त करने के लिए कर्मकार को पांच वर्षों से निधि का सदस्य होना तथा अधिवर्षता आयु से कम से कम 15 वर्ष का समय शेष होना आवश्यक है। इस ऋण पर कम से कम 5% वार्षिक दरसे ब्याज भी देय है।
  • लकवा, कुष्ठरोग अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूपसे निःशक्तता पर 1,000 प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन तथा 40,000 रुपये तक की अनुग्रह राशि।
  • नियोजन (कार्य के दौरान) दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000 तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक कर्मकार के नामितों ⁄ आश्रितों को 2,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता।
  • अन्त्येष्टि संस्कार के खर्च के लिए मृतक कर्मकार के नामितों ⁄ आश्रितों को 10,000 की सहायता, बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट शर्तों के अधीन।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (National Health Insurance Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सा सहायता तथा योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम का भुगतान बोर्ड की निधि से किया जाएगा।

कामगार के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

पाठ्यक्रम का विवरण देय आर्थिक सहायता
कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 200 रुपये प्रतिमाह
कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 300 रुपये प्रतिमाह
कक्षा 9 से कक्षा 10 तक 400 रुपये प्रतिमाह
कक्षा 11 से कक्षा 12 तथा ITI 500 रुपये प्रतिमाह
स्नातक ⁄ परास्नातक अथवा उसके समकक्ष उपाधि 800 रुपये प्रतिमाह
पालीटैक्निक हेतु 1,000 रुपये प्रतिमाह
उच्च शिक्षा हेतु (उच्च व्यावसायिक शिक्षा) 2,500 रुपये प्रतिमाह

शिक्षा हेतु देय आर्थिक सहायता निम्नांकित शर्तों के अधीन है

  • पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिक द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन–पत्र, जो वर्तमान शिक्षा सत्र से संबंधित हो तथा संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य ⁄ विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित हो, उस वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर से अगले शिक्षा सत्र (अगला वित्तीय वर्ष) के माह जून तक संबंधित क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी की संस्तुति सहित सचिव, कल्याण बोर्ड के कार्यालय में उपलब्ध करा दिए जाए, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार नियमावली के नियम–281 के अनुसार शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता छः माही आधार पर दिये जाने का प्राविधान है। उक्त बिन्दु संख्या–1 के प्रभावी होने की स्थित में देय आर्थिक सहायता की धनराशि सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पात्रता के अनुसार एक बार में ही उपलब्ध करा दी जाएगी।
  • पंजीकृत कर्मकार को 10,000 की सीमा तक के टूल–किट के रूप में सहायता।
  • अपनी आश्रित दो पुत्रियों के विवाहोपरान्त तथा महिला कर्मकारों को स्वयं के विवाहोपरान्त 51,000 की आर्थिक सहायता बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट शर्तों के अधीन।
  • महिला कामगारों को प्रसूति की अवधि के दौरान में 10,000 प्रसूति प्रसुविधा सहायता बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट शर्तो के अधीन। Uttarakhand Shramik Card पंजीकरण की अधिक जानकारी हेतु इस लिंक पर क्लिक करें।

Uttarakhand Shramik Card महत्वपूर्ण लिंक

Labour Card Online Registration Click Here
Uttarakhand Shramik Card Form PDF Download Here
Education Certificate Form PDF Download Here
श्रमिक कल्याण योजना आवेदन फॉर्म Form PDF
उत्तराखंड भवन निर्माण श्रमिक वेबसाइट यहाँ क्लिक करें

Govt Welfare Schemes for Labours

Uttarakhand Shramik Card कल्याण योजनाएं की पूरी सूची नीचे देखें;

  1. पेंशन योजना
  2. मकान निर्माण/खरीद योजना
  3. निःशक्ता पेंशन योजना
  4. मृत्योपरान्त सहायता
  5. अन्त्येष्टि संस्कार सहायता
  6. चिकित्सा सहायता
  7. शिक्षा सहायता
  8. औजार/उपयोगी उपकरण वितरण
  9. पुत्री/स्वयं महिला श्रमिक के विवाहोपरान्त सहायता
  10. प्रसूति सहायता
  11. त्च्स् प्रशिक्षण
  12. शौचालय निर्माण सहायता
नोट – मृत्यु संबंधी आर्थिक सहायता, अन्त्येष्टि संस्कार हेतु सहायता एवं चिकित्सा संबंधी सहायता हेतु प्रत्येक पंजीकृत निर्माण कर्मकार/आश्रित (यथास्थिति) हितलाभ पाने की पात्रता में आते हें, जिसके लिए सदस्यता की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, स्थाई निःशक्ता पेंशन एवं मकान की खरीद एवं निर्माण हेतु अग्रिम योजना के बिन्दुओं में उल्लेख किया गया है। अन्य सभी आर्थिक सहायता हेतु पात्रता, सदस्यता ग्रहण करने अर्थात पंजीकरण के 90 दिन पश्चात नियत है।

Uttarakhand Shramik Card हेतु संपर्क विवरण

(1st) कुमाऊँ मंडल के लिए:

  • पता: श्रम विभाग, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड
  • संपर्क नंबर: (05946) 282-805

(2nd) गढ़वाल मंडल के लिए:

  • पता: श्रम विभाग, 298- हिमगिरी विहार,
  • अजबपुर खुर्द देहरादून, उत्तराखंड
  • संपर्क नंबर: (0135) 2532-568
  • ईमेल आईडी: [email protected]

 

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